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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 17 सन् 2020) संबंधी

Published 26 August 2020

Department
छ.ग. विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
365
Notification no.
क्रमांक-9599/वि.स./विधान/2020
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2020-08-26.365
Languages
English, Hindi

00000000000

छत्तीसगढ शासन

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/ 2013-2015 . " "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतुअनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 ."

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 365 ]

रायपुर , बुधवार , दिनांक 26 अगस्त 2020- -भाद्रपद 4 , शक 1942

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, बुधवार , दिनांक 26 अगस्त 2020 (भाद्रपद 4, 1942)

क्रमांक-9599 /वि.स./विधान/2020. छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 17 सन् 2020) जो बुधवार, दिनांक 26 अगस्त, 2020 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

हस्ता./- (चन्द्र शेखर गंगराड़े) प्रमुख सचिव.

729 730

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 26 अगस्त 2020

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 17 सन् 2020)

छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन ) विधेयक, 2020

छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 2011 (क्र. 19 सन् 2012 ) को और संशोधित करने हेतु विधेयक ।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम, 1.

विस्तार

(1 ) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक , 2020 कहलाएगा ।

तथा प्रारंभ.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा ।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।

धारा 6 का

2.

छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम , 2011 (क्र. 19 सन् संशोधन.

2012) में, धारा 6 में,-

(एक) उप -धारा (2) एवं (3 ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये , अर्थात्ः-

" (2) राज्य शासन , उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश को भाड़ा नियंत्रण अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेगा । 730( 1)

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 26 अगस्त 2020

(3) अधिकरण में ऐसे अन्य सदस्य होंगे , जैसा कि राज्य शासन समय - समय पर विनिश्चित करे , किन्तु किसी भी समय 02 सदस्यों से कम नहीं होंगे । "

(दो) उप -धारा (3 ) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये , अर्थात्ः-

" (अक) किन्ही कारणों से अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर, राज्य शासन , सदस्यों में से किसी सदस्य को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर सकेगा । " 730(2)

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 अगस्त 2020

उद्देश्य और कारणों का कथन

छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 2011 (क 19 सन् 2012) की धारा 6 के अंतर्गत , संविधान के अनुच्छेद 323 - ख के अनुसार भाड़ा नियंत्रण अधिकरण, एक न्यायालय है, जो कि भाड़ा नियंत्रक के किसी आदेश से व्यथित समस्त व्यक्तियों के आवेदनों पर विचार करने हेतु अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है ;

अधिनियम के प्रावधान के अनुसार अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति में कतिपय व्यवहारिक कठिनाईयों के कारण , विलंब होता है जिसके कारण अपीलीय प्रकरणों की सुनवाई एवं निराकरण में विलंब होता है तथा पक्षकारों को समय पर न्याय मिलने में बाधा उत्पन्न होती है । अतः अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (2) एवं (3 ) में संशोधन तथा उप - धारा (3 क) का अन्तःस्थापन किया जाना प्रस्तावित है ;

अतएव , उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये , राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम , 2011 (क्र. 19 सन् 2012) की धारा 6 में संशोधन करने का विनिश्चय किया है ।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है ।

मोहम्मद अकबर रायपुर,

दिनांक 21 अगस्त, 2020

आवास एवं पर्यावरण मंत्री, (भारसाधक सदस्य) 730( 3)

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 अगस्त 2020

उपाबंध

विषय : -छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम , 2011 (क.19 सन् 2012 ) की धारा 6 की उप- धारा (2) , (3 ) का उद्धरण ।

कमांक धारा

विधेयक के वर्तमान प्रावधान

1. 6 (2) राज्य शासन , उच्च न्यायालय के परामर्श से उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अथवा अधिसमय वेतनमान की श्रेणी से अनिम्न के सेवारत या सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश को, भाड़ा नियंत्रण अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त करेगा.

6 (3) "अधिकरण में ऐसे अन्य सदस्य होंगे , जिनकी अर्हता ऐसी होगी जैसा कि राज्य शासन विहित करें

चन्द्र शेखर गंगराड़े प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2020 .

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 26 August 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2020-08-26.365/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2020-08-26.365.