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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 18 सन् 2020) संबंधी

Published 26 August 2020

Department
छ.ग. विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
366
Notification no.
क्रमांक-9601/वि.स./विधान/2020
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2020-08-26.366
Languages
English, Hindi

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छत्तीसगढ शासन

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़ / दुर्ग/ 09/ 2013-2015 ." "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतुअनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 ."

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 366 ]

रायपुर , बुधवार , दिनांक 26 अगस्त 2020- -भाद्रपद 4 , शक 1942

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, बुधवार , दिनांक 26 अगस्त 2020 (भाद्रपद 4, 1942)

क्रमांक-9601 /वि.स./विधान/2020. छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ नगर पालिका ( संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 18 सन् 2020) जो बुधवार, दिनांक 26 अगस्त, 2020 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

हस्ता./- (चन्द्र शेखर गंगराड़े) प्रमुख सचिव.

731 732

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 अगस्त 2020

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 18 सन् 2020)

छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक , 2020

छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961 ) को और संशोधित करने हेतु विधेयक।

रूप में यह अधिनियमित हो:- भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित 1.

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

(1 ) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहलायेगा ।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा । धारा 161 में संबोधन

2. छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961 ) की धारा 161 की उप - धारा ( 1 ) के परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थातः-

" परंतु यह कि राज्य शासन, समय - समय पर , शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से, कुछ यां सभी स्थावर संपत्ति के अंतरण को, आंशिक या पूरी तरह से, अस्थाई या स्थाई रूप से , ऐसी शर्तों के अध्यधीन , जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये , इस उप - धारा में अंतर्विष्ट प्रावधान से छूट दे सकेगा । " छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 अगस्त 2020

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उद्देश्योंऔर कारणों का कथन

स्थावर संपत्ति के अंतरण पर राज्य में स्टाम्प शुल्क लगता है । प्रदेश की नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों के अधीन आने वाले क्षेत्रों में स्थावर संपत्ति के अंतरण पर , भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (क्र. 2 सन् 1899 ) के अधीन लगने वाला सामान्य स्टाम्प शुल्क के अलावा , एक प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगता है, जो संबंधित नगरीय निकाय के आय मद में जाता है । वर्तमान में कोविड 19 के चलते उत्पन्न स्थिति में , आर्थिक गतिविधियों को बहुत आघात पहुंचा है । इससे निपटने में, व्यापार (व्यवसाय) और आम नागरिकों को वित्तीय राहत प्रदान करने हेतु शासन हर संभव प्रयास कर रही है । इसी कड़ी में, कुछेक स्थावर संपत्ति अंतरण पर उपरोक्त एक प्रतिशत स्टाम्प शुल्क में 31.03.2021 तक पूर्ण छूट प्रदान करना प्रस्तावित है ।

अतएव , छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961 ) की धारा 161 में उपयुक्त संशोधन करना आवश्यक है ।

रायपुर,

दिनांक 20 अगस्त, 2020

डॉ. शिवकुमार डहरिया नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, (भारसाधक सदस्य) 732( 2)

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 26 अगस्त 2020

उपाबंध

छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961 ) की धारा 161 की उपधारा (1 ) का सुसंगत उद्धरण-

धारा 161 की उपधारा (1 )

(1 ) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) द्वारा स्थावर संपत्ति के क्रमशः विक्रय, दान तथा भोगबंधक की लिखतों पर अधिरोपित शुल्क में, उन लिखतों की दशा में , जो किसी नगरपालिका की सीमाओं के भीतर स्थित स्थावर संपत्ति को प्रभावित करती है और उस तारीख को या उसके पश्चात् निष्पादित की गई है जिसको इस अधिनियम के उपबंध उस नगरपालिका में प्रवृत्त होते हैं, ऐसी स्थिति में संपत्ति के मूल्य पर , या भोगबंधक की दशा में, लिखत द्वारा प्रतिभूत उस रकम पर जो लिखत में उपवर्णित है (एक प्रतिशत) की वृद्धि की जाएगी :

परन्तु इसमें की कोई भी बात ऐसी संपत्ति के अंतरण की दशा में लागू नहीं होगी जहां इस प्रकार अंतरित संपत्ति का मूल्य, या भोबंधक की दशा में, इस प्रकार प्रतिभूत रकम , दो हजार रूपए से अधिक न हो ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ विधान सभा संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2020 .

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 26 August 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2020-08-26.366/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2020-08-26.366.