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छत्तीसगढ शासन
पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/ 2013-2015 . " "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतुअनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 ."
सत्यमेव जयते
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 367 ]
रायपुर , बुधवार , दिनांक 26 अगस्त 2020- -भाद्रपद 4 , शक 1942
छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय
रायपुर, बुधवार , दिनांक 26 अगस्त 2020 (भाद्रपद 4, 1942)
क्रमांक-9617/ वि.स./विधान /2020. छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 19 सन् 2020) जो बुधवार, दिनांक 25 अगस्त, 2020 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।
हस्ता./-
(चन्द्र शेखर गंगराड़े) प्रमुख सचिव.
733 734
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 अगस्त 2020
छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 19 सन् 2020)
छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन)
विधेयक, 2020
छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन , भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973 ) में और संशोधन करने हेतु विधेयक ।
भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-
1.
संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.
(1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन , भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम , 2020 कहलायेगा ।
(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।
धारा 6-ख का संशोधन.
2. छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973 ) , (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) में , धारा 6- ख में, शब्द " प्रतिमाह दस हजार रूपये " के स्थान पर , शब्द " अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट" प्रतिस्थापित किया जाये ।
अनुसूची का संशोधन.
3. मूल अधिनियम में, अनुसूची में, सरल क्रमांक 6, 7 एवं 8 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये , अर्थात्ः- छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 अगस्त 2020
734(1)
(3)
(4)
(1) (2)
"6.
रूपये 8,00,000 प्रतिवर्ष धारा 5 - क(1 ) सदस्यों के लिये रेल एवं वायुयान यात्रा बोर्डिंग सहित ।
7.
रूपये 4,00,000 प्रतिवर्ष धारा 5 - क (2) भूतपूर्व सदस्यों के लिये रेल एवं वायुयान यात्रा बोर्डिंग सहित ।
पेंशन
रूपये 35,000 प्रतिमास 8. धारा 6- क (1 )
धारा 6-ख
8क.
रूपये 25,000 प्रतिमास "
किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य के पति / पत्नी , यदि कोई हो , को आजीवन या उसके आश्रित को पन्द्रह वर्ष की कालावधि के लिये , उस सदस्य की मृत्यु के दिनांक से पेंशन दी जायेगी । 734(2)
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 26 अगस्त 2020
उद्देश्य और कारणों का कथन
यतः, छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्यों एवं भूतपूर्व सदस्यों को उपलब्ध सुविधाओं में कतिपय सुधार करना आवश्यक है ।
अतएव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973 ) में संशोधन करना प्रस्तावित है ।
अतः यह विधेयक प्रस्तुत है ।
रविन्द्र चौबे रायपुर,
संसदीय कार्य मंत्री, (भारसाधक सदस्य) दिनांक 23 अगस्त, 2020
"संविधान के अनुच्छेद 207 (1 ) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित "
वित्तीय ज्ञापन
इस विधेयक के खण्ड 2 एवं 3 में प्रस्तावित प्रावधान किये जाने के फलस्वरूप राज्य शासन पर प्रतिवर्ष लगभग रूपये 14,23,00000.00 (रूपये चौदह करोड़ तेईस लाख) का आवर्ती वित्तीय भार आयेगा । छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 26 अगस्त 2020
उपबन्ध
734(3) छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की, धारा 6 -ख एवं अनुसूची का सुसंगत उद्धरण
धारा 6-ख
किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य के पति / पत्नि यदि कोई हो , को आजीवन या उसके आश्रित को, 15 वर्ष की कालावधि के लिए , उस सदस्य की मृत्यु के दिनांक से प्रतिमास दस हजार रूपये पेंशन दी जायेगी ।
"अनुसूची"
(धारा 2 ( घ) देखिए)
स.क. (1)
धारा (2)
धारा 3
1.
वेतन/ भत्तों का विवरण (3)
राशि (4)
सदस्यों का वेतन
2. धारा 4
रूपये 20,000 प्रतिमास
सदस्यों के लिये निर्वाचन क्षेत्र
भत्ता
3. धारा 4- क
रूपये 30,000 प्रतिमास
टेलीफोन भत्ता
4.
रूपये 5,000 प्रतिमास
अर्दली भत्ता
धारा 4-ख
5. धारा 4- ग
रूपये 15,000 प्रतिमास
(एक) दैनिक भत्ता
6. धारा 5-क(1 )
7. धारा 5- क (2)
8. धारा 6- क (1 ) पेंशन 9. धारा 6- ग
10. धारा 7 (1)
(एक) रूपये 1,000 प्रतिदिन
(दो) रूपये 1,000 प्रतिदिन
(दो) विधान सभा की बैठकों या समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु अतिरिक्त दैनिक भत्ता
सदस्यों के लिये रेल एवं वायुयान यात्रा
रूपये 4,00,000 प्रतिवर्ष
रूपये 2,00,000 प्रतिवर्ष
भूतपूर्व सदस्यों के लिये रेल एवं वायुयान यात्रा
रूपये 20,000 प्रतिमास
भत्ता भूतपूर्व सदस्यों के लिये चिकित्सा
प्रतिमास रूपये 15,000
सदस्यों के लिये चिकित्सा भत्ता रूपये 10,000 प्रतिमास
चन्द्र शेखर गंगराड़े प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा
संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2020 .