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छत्तीसगढ शासन
पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़ / दुर्ग/ 09/ 2013-2015 ." "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतुअनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 ."
सत्यमेव जयते
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 369 ]
रायपुर , बुधवार , दिनांक 26 अगस्त 2020- -भाद्रपद 4 , शक 1942
छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय
रायपुर, बुधवार , दिनांक 26 अगस्त 2020 (भाद्रपद 4, 1942)
क्रमांक-9621 / वि.स./विधान/2020. छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन विधेयक, 2020 (क्रमांक 21 सन् 2020 ) जो बुधवार , दिनांक 26 अगस्त, 2020 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।
हस्ता./-
(चन्द्र शेखर गंगराड़े) प्रमुख सचिव.
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 अगस्त 2020
छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 21 सन् 2020)
छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन विधेयक , 2020
विषय- सूची अध्याय- एक
प्रारंभिक
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.
2. परिभाषाएं.
अध्याय-दो फीस समितियां
3. विद्यालय फीस समिति.
4. जिला फीस समिति.
5. राज्य फीस समिति.
6. समितियों के नामांकित सदस्यों का कार्यकाल.
7. समितियों के सदस्यों को वेतन एवं भत्ते की पात्रता न होना.
8. समितियों के कार्य संचालन की प्रक्रिया.
9. राज्य फीस समिति के कार्य.
अध्याय-तीनं फीस का निर्धारण
10. अशासकीय विद्यालयों के फीस का निर्धारण.
अध्याय-चार शास्तियां
11.विद्यालय प्रबंधन समिति के समस्त सदस्यों का अधिनियम के प्रावधानों को पालन करने के लिए जिम्मेदार होना.
12. शास्तियां.
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अध्याय-पांच विविध
13. अपील.
14. अभिलेखों का संधारण.
15. नियम बनाने की शक्ति.
16. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति..
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 अगस्त 2020
छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 21 सन् 2020 )
छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन विधेयक , 2020
अशासकीय विद्यालयों की फीस निर्धारण की प्रक्रिया में विद्यालय प्रबंधन तथा अभिभावकों के आपसी परामर्श को वैधानिक आधार प्रदान किये जाने तथा फीस निर्धारण की प्रक्रिया के लिये उपबंध किये जाने हेतु विधेयक ।
भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-
अध्याय- एक प्रारंभिक
1. (1 ) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम , 2020 कहलायेगा ।
संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा ।
(3 ) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा । परिभाषाएं . 2. इस अधिनियम में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(1 ) ' अशासकीय विद्यालय ' से अभिप्रेत है ऐसा विद्यालय , जिसके फीस का निर्धारण , छत्तीसगढ़ सरकार या भारत सरकार अथवा छत्तीसगढ़ सरकार या भारत सरकार की किसी संस्था द्वारा न किया जाता होः
परन्तु यह कि उसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 एवं 30 के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित विद्यालय शामिल नहीं होंगे;
(2) 'अधिसूचना' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना;
(3 ) 'विहित' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित;
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(4) 'जिला शिक्षा अधिकारी' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में पदाभिहित कोई भी अधिकारी;
(5) 'संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संयुक्त संचालक लोक शिक्षण के रूप में पदाभिहित कोई भी अधिकारी;
(6) ' कलेक्टर' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ भू- राजस्व संहिता , 1959 (क्र. 20 सन् 1959 ) के अंतर्गत कलेक्टर;
(7) ' आयुक्त' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ भू- राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959 ) के अंतर्गत संभागीय आयुक्त;
(8 ) 'अभिभावक' से अभिप्रेत है किसी बच्चे के माता , पिता , संरक्षक अथवा कोई ऐसा व्यक्ति, जो उस बच्चे के देखभाल के लिये विधिक रूप से प्राधिकृत हो;
(9) ' अभिभावक संघ' से अभिप्रेत है किसी विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों का ऐसा संगठन, जिसमें उस विद्यालय में पढ़ने वाले कम से कम 10 प्रतिशत विद्यार्थियों के अभिभावक सदस्य हों;
(10 ) 'विद्यालय फीस समिति' से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन गठित समिति;
(11 ) 'जिला फीस समिति' से अभिप्रेत है धारा 4 के अधीन गठित समिति;
(12 ) 'राज्य फीस समिति' से अभिप्रेत है धारा 5 के अधीन गठित समिति;
(13) ' शैक्षणिक सत्र' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समय - समय पर जारी किये गए निर्देशों के अनुसार विद्यालय के संचालन के लिए निर्धारित शैक्षणिक सत्र;
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(14 ) 'फीस ' से अभिप्रेत है विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों अथवा उनके अभिभावकों से लिया जाने वाला कोई भी शुल्क, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो ।
अध्याय-दो फीस निर्धारण समितियां
3. विद्यालय फीस समिति की सदस्यता निम्नानुसार होगीः- विद्यालय फीस समिति.
अध्यक्ष (क) विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रमुख
(ख) कलेक्टर द्वारा नामांकित नोडल अधिकारी सदस्य (ग) कलेक्टर द्वारा नामांकित , प्राथमिक से एक अभिभावक , पूर्व माध्यमिक से एक अभिभावक, उच्च माध्यमिक से एक अभिभावक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से एक अभिभावक सदस्य (घ) संबंधित अशासकीय विद्यायल के प्राचार्य द्वारा नामांकित , प्राथमिक से एक अभिभावक , पूर्व माध्यमिक से एक अभिभावक, उच्च माध्यमिक से एक अभिभावक एवं उच्चतर माध्यमिक से एक अभिभावक सदस्य (ड. ) संबंधित अशासकीय विद्यालय का प्राचार्य
-सदस्य-सचिव 4. जिला फीस समिति की सदस्यता निम्नानुसार होगीः-
जिला फीस समिति.
(क) कलेक्टर अध्यक्ष
(ख ) कलेक्टर द्वारा नामांकित एक लेखाधिकारी अथवा कोषालय अधिकारी सदस्य
(ग) कलेक्टर द्वारा नामांकित एक शिक्षाविद् – सदस्य (घ ) कलेक्टर द्वारा नामांकित एक कानूनविद् – सदस्य (ङ) कलेक्टर द्वारा नामांकित अशासकीय विद्यालयों के 2 अभिभावक - सदस्य
कलेक्टर द्वारा नामांकित अशासकीय विद्यालयों (च) के प्रबंधन के 2 व्यक्ति सदस्य
(छ) जिला शिक्षा अधिकारी सदस्य- सचिव
राज्य फीस समिति की सदस्यता निम्नानुसार होगीः-
5.
राज्य फीस समिति.
(क) छत्तीसगढ़ सरकार, स्कूल शिक्षा विभाग का भारसाधक मंत्री -अध्याक्ष 738 (5)
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(ख ) आयुक्त / संचालक लोक शिक्षण छत्तीसगढ़ - सदस्य
(ग) वित्त नियंत्रक / संयुक्त संचालक वित्त संचालनालय लोक शिक्षण -सदस्य
(घ) भारसाधक सचिव स्कूल शिक्षा विभागं छत्तीसगढ़
सरकार - सदस्य- सचिव
6. इस अधिनियम के अंतर्गत समितियों में नामांकित सदस्यों का कार्यकाल , सामान्य रूप से 2 वर्ष का होगाः
समितियों के नामांकित सदस्यों का कार्यकाल.
परन्तु यह कि कलेक्टर द्वारा उन्हें किसी भी समय , बिना कारण बताए , कार्यकाल समाप्ति के पूर्व भी हटाया जा सकेगा ।
7. इस अधिनियम के अंतर्गत गठित समितियों के सदस्यों को, समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु किसी भी प्रकार के वेतन अथवा भत्तो की पात्रता नहीं होगी ।
समितियों के सदस्यों को वेतन एवं भत्ते की पात्रता न होना.
समितियों के कार्य संचालन की प्रक्रिया.
8. इस अधिनियम में प्रावधानों तथा धारा 15 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए , इस अधिनियम के अंतर्गत गठित समितियां, अपने कार्य संचालन की प्रक्रिया निर्धारित कर सकेंगी ।
राज्य फीस समिति के कार्य.
9. (1 ) धारा 5 के अंतर्गत गठित राज्य फीस समिति , अशासकीय विद्यालय द्वारा ली जाने वाली फीस के संबंध में नीति निर्धारित कर सकेगी और अन्य समितियां , इस प्रकार निर्धारित नीति के अनुरूप , फीस निर्धारित करेंगी ।
(2) धारा 5. के अंतर्गत गठित राज्य फीस समिति, अन्य समितियों के लिए सामान्य निर्देश जारी कर सकेगी, जो इन समितियों पर बंधनकारी होंगी ।
(3) धारा 5 के अंतर्गत गठित राज्य फीस समिति , धारा 15 के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा उसे सौंपे गए अन्य कार्य भी कर सकेगी ।
अध्याय-तीन
फीस का निर्धारण
10.
अशासकीय विद्यालयों के (1 ) इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व से संचालित समस्त अशासकीय विद्यालयों का प्रबंधन, इस अधिनियम के प्रारंभ छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 26 अगस्त 2020
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फीस निर्धारण.
होने के 1 माह के भीतर एवं इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात् खुलने वाले समस्त अशासकीय विद्यालयों का प्रबंधन ऐसे अशासकीय विद्यालयों के खुलने के 3 माह के भीतर , अशासकीय विद्यालयों के द्वारा ली जाने वाली फीस के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव , धारा 3 के अंतर्गत गठित विद्यालय फीस समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा तथा यह समिति , इस प्रस्ताव पर अपना निर्णय 1 माह के भीतर लेगी ।
(2 ) एक बार सक्षम समिति द्वारा फीस का अनुमोदन हो जाने के पश्चात्, यदि अशासकीय विद्यालय का प्रबंधन , फीस बढ़ाना चाहे तो उसे , शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के कम से कम 6 माह पूर्व , सुसंगत अभिलेख सहित धारा 3 के अंतर्गत गठित विद्यालय फीस समिति के समक्ष फीस बढ़ाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा तथा समिति यथासंभव 3 माह के भीतर फीस बढ़ाने के प्रस्ताव पर अपना निर्णय देगी ।
(3 ) अभिभावक संघ , फीस निर्धारण के संबंध में अभ्यावेदन , धारा 3 के अंतर्गत गठित विद्यालय फीस समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे और यह समिति, फीस निर्धारण पर निर्णय लेते समय ऐसे अभ्यावेदनों पर भी विचार करेगी तथा समिति द्वारा निर्धारित फीस की सूचना, नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी ।
(4) इस अधिनियम के अंतर्गत गठित समितियां , फीस निर्धारण के प्रयोजन से संबंधित विद्यालयों से लेखा एवं अन्य अभिलेख मंगा सकेगी ।
(5 ) इस अधिनियम के अंतर्गत गठित समितियां, फीस निर्धारण के प्रयोजन से विद्यालय प्रबंधन एवं अभिभावकों की भी सुनवाई कर सकेगी ।
(6 ) इस अधिनियम के अंतर्गत गठित समितियों को लेखा तथा अभिलेख मंगाने तथा सुनवाई के लिये व्यक्तियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु सिविल न्यांयालय की शक्तियां प्राप्त होंगी ।
(7) धारा 3 के अंतर्गत गठित विद्यालय फीस समिति , अशासकीय विद्यालय के प्रबंधन के प्रस्ताव तथा अभिभावक संघों के अभ्यावेदनों पर विचार एवं विद्यालय के लेखों एवं अभिलेखों का परीक्षण करने के पश्चात्, विद्यालय की फीस का निर्धारण करेगी तथा फीस का निर्धारण करते समय अशासकीय विद्यालय के प्रबंधन द्वारा विद्यार्थियों को उपलब्ध 738 ( 7)
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कराई जाने वाली सुविधाओं का ध्यान रखेगी ।
(8) धारा 3 के अंतर्गत गठित विद्यालय फीस समिति , विद्यालय की वर्तमान फीस में अधिकतम 8 प्रतिशत तक की वृद्धि का अनुामेदन कर सकेगीः
परन्तु यदि समिति की राय में, वर्तमान फीस में 8 प्रतिशत से अधिक वृद्धि किया जाना आवश्यक हो तो, वह अपनी अनुशंसा के साथ प्रस्ताव , धारा 4 के अंतर्गत गठित जिला फीस समिति को अग्रेषित करेगी तथा धारा 3 के अंतर्गत गठित विद्यालय फीस समिति से ऐसा प्रस्ताव प्राप्त होने पर , जिला फीस समिति यथासंभव 3 माह के भीतर , उस पर निर्णय करके फीस का निर्धारण करेगी ।
(9) अशासकीय विद्यालयों का प्रबंधन, इस अधिनियम के अंतर्गत गठित सक्षम समिति द्वारा निर्धारित की गई फीस से अधिक फीस नहीं लेगा ।
अध्याय-चार शास्तियां
11. विद्यालय प्रबंधन समिति के सभी सदस्य , वैयक्तिक तथा संयुक्त रूप से , इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के लिए जिम्मेदार होंगे ।
विद्यालय प्रबंधन समिति के समस्त सदस्यों का अधिनियम के प्रावधानों को पालन करने के लिए जिम्मेदार होना.
शास्तियां.
12. यदि विद्यालय प्रबंधन समिति, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है , तो विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रत्येक सदस्य सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध होने पर–
(क) प्रथम उल्लंघन के लिये 50,000 रुपये या इस अधिनियम छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 26 अगस्त 2020
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के अधीन सक्षम समिति द्वारा निर्धारित फीस के आधिक्य में ली गई रकम का दोगुना, जो भी अधिक हो, के जुर्माने के लिये दायी होगा;
(ख ) प्रत्येक पश्चातवर्ती उल्लंघन के लिये 1,00,000 रुपये या इस अधिनियम के अधीन सक्षम समिति द्वारा निर्धारित फीस के आधिक्य में ली गई रकम का चार गुना, जो भी अधिक हो , के जुर्माने के लिये दायी होगा;
(ग) इस धारा के अंतर्गत प्रकरणों का विचारण , सक्षम न्यायालय द्वारा किया जायेगा । विचारण , अपील इत्यादि के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( 1974 का 2 ) के प्रावधान लागू होंगे :
परन्तु यह कि कोई भी न्यायालय , इस धारा के अंतर्गत संज्ञान , केवल जिला शिक्षा अधिकारी की लिखित शिकायत पर ही लेगा, अन्यथा नहीं ।
अध्याय-पांच
विविध
अपील. 13. विद्यालय प्रबंधन अथवा अभिभावक संघ द्वारा , धारा 3 के अंतर्गत गठित विद्यालय फीस समिति के निर्णय के विरूद्ध अपील , निर्णय के संसूचित होने के 30 दिवस के भीतर , धारा 4 के अंतर्गत गठित जिला फीस समिति के समक्ष की जा सकेगी तथा यह समिति यथासंभव 3 माह के भीतर अपील पर निर्णय करेगी एवं समिति द्वारा अपील में लिया गया निर्णय अंतिम होगा । संधारण.
अभिलेखों का 14. अशासकीय विद्यालय , अभिलेखों का संधारण ऐसी रीति से करेंगे , जैसा कि इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित किया जाये ।
शक्ति.
नियम बनाने की 15. (1 ) राज्य शासन , इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए , इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिये नियम बना सकेगा । छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 26 अगस्त 2020
738 ( 9) (2 ) पूर्वोक्त उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य शासन निम्नलिखित के लिये नियम बना सकेगा-
(क) इस अधिनियम के अंतर्गत गठित समितियों के सदस्यों के नामांकन एवं हटाए जाने के लिये;
(ख ) इस अधिनियम के अंतर्गत गठित समितियों के कार्य संचालन की प्रक्रिया एवं उनके द्वारा रखे जाने वाले अभिलेख के लिये;
(ग) अशासकीय विद्यालय प्रबंधन द्वारा फीस निर्धारण के लिये समिति को दिये जाने वाले प्रस्ताव का प्रारूप के लिये;
(घ) अशासकीय विद्यालयों द्वारा फीस के संबंध में संधारित किए जाने वाले अभिलेखों के लिये ।
(3 ) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन बनाये गये समस्त नियम, यथा संभव शीघ्र, विधानसभा के पटल पर रखे जायेंगे ।
कठिनाइयों का निराकरण करने की शक्ति.
16. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है , तो राज्य शासन , अधिनियम के प्रारंभ होने के दो वर्ष के भीतर , अधिनियम के उपबंधों को स्पष्ट करने के लिये ऐसा आदेश जारी कर सकेगा, जो कि अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो कि उस कठिनाई के निराकरण के लिये आवश्यक और समीचीन प्रतीत हो । छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 26 अगस्त 2020
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उद्देश्यों और कारणों का कथन
यतः , विभिन्न संगठन एवं अभिभावक, अशासकीय विद्यालयों द्वारा अधिक फीस लिए जाने एवं अशासकीय विद्यालयों की फीस के निर्धारण हेतु किसी वैधानिक प्रावधान के न होने की शिकायत विगत कई वर्षों से करते रहे हैं । यह प्रतीत होता है कि अशासकीय विद्यालयों के फीस निर्धारण की प्रक्रिया में अभिभावकों एवं विद्यालय प्रबंधन के आपसी परामर्श को वैधानिक आधार प्रदान किये जाने की आवश्यकता है ।
अतएव , राज्य शासन ने इस हेतु अशासकीय विद्यालयों की फीस निर्धारण की प्रक्रिया को अधिनियमित किए जाने का विनिश्चय किया है ।
अतः यह विधेयक प्रस्तुत है ।
रायपुर,
दिनांक 23 अगस्त, 2020
डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम स्कूल शिक्षा मंत्री, (भारसाधक सदस्य) प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन
छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन विधेयक, 2020 के खण्ड-14 एवं 15 में राज्य शासन द्वारा नियम बनाये जाने का प्रावधान है तथा खण्ड -15 के उप खंड (3 ) में बनाये जाने वाले नियमों को विधान सभा के पटल पर रखे जाने का भी प्रावधान है , जो सामान्य स्वरूप का है ।
चन्द्र शेखर गंगराड़े प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ विधान सभा संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2020.