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छत्तीसगढ शासन
पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़ / दुर्ग/ 09/ 2013-2015 ." "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतुअनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 ."
सत्यमेव जयते
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 370 ]
रायपुर , बुधवार , दिनांक 26 अगस्त 2020- -भाद्रपद 4 , शक 1942
छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय
रायपुर, बुधवार , दिनांक 26 अगस्त 2020 (भाद्रपद 4, 1942)
क्रमांक-9623 / वि.स./विधान/2020. छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 22 सन् 2020 ) जो बुधवार , दिनांक 26 अगस्त, 2020 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।
हस्ता./- (चन्द्र शेखर गंगराड़े) प्रमुख सचिव.
739 740
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 अगस्त 2020
छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 22 सन् 2020)
छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक , 2020
छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम , 1995 (क्र. 26 सन् 1995) में और संशोधन करने हेतु विधेयक।
भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-
संक्षिप्त नाम, विस्तार 1.
तथा प्रारंभ.
(1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन ) अधिनियम, 2020 कहलायेगा ।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य परं होगा ।
(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।
धारा 4 का संशोधनः 2.
छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आंयोग अधिनियम, 1995 (क्र. 26 सन् 1995) की धारा 4 की उप- धारा (1 ) के स्थान पर , निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्ः-
"(1 ) अध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य , उस तारीख से, जिस पर वह अपना पद ग्रहण करता है, राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा । " 740(1)
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 26 अगस्त 2020
उद्देश्य और कारणों का कथन
राज्य के पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए तथा उक्त अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति के लिये , राज्य सरकार की राय में, अध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य , उस तारीख से, जिस पर वह अपना पद ग्रहण करता है , राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करना चाहिये ।
अतएव , उपरोक्त उद्देश्य की प्राप्ति को दृष्टिगत रखते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा आयोग अधिनियम, 1995 (क्र. 26 सन् 1995 ) की धारा 4 में संशोधन करना आवश्यक है ।
रायपुर,
दिनांक 22 अगस्त, 2020
डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम आदिम जाति विकास मंत्री, (भारसाधक सदस्य)
उपाबंध
छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग , अधिनियम, 1995 (क्रमांक 26 सन् 1995) की धारा 4 (1 ) का सुसंगत उद्धहरण : -
धारा- 4 ( 1 ) अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि तथा सेवा की शर्तें-
(1) आयोग का प्रत्येक अशासकीय सदस्य , उस तारीख से, जिसको की वह पद ग्रहण करता है , तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा.
चन्द्र शेखर गंगराड़े प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2020 .