00000000000
छत्तीसगढ शासन
पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/ 2013-2015 . " "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतुअनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 ."
सत्यमेव जयते
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 373 ]
रायपुर , बुधवार , दिनांक 26 अगस्त 2020- -भाद्रपद 4 , शक 1942
छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय
रायपुर, बुधवार , दिनांक 26 अगस्त 2020 (भाद्रपद 4, 1942)
क्रमांक-9629 /वि.स./ विधान/ 2020. छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 59 के अधीन छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2020 (क्रमांक 28 सन् 2020 ) पुरःस्थापन के पूर्व जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।
हस्ता./-
(चन्द्र शेखर गंगराड़े ) प्रमुख सचिव.
745 746
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 26 अगस्त 2020
छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 3 सन् 2020)
छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 28) विधेयक, 2020 वित्तीय वर्ष 2020-2021 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक ।
भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-
संक्षिप्त नाम.
1. यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 28) अधिनियम , 2020 कहलाएगा ।
वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए राज्य की संचित निधि में से 38,07,46,14,714 रूपयों का दिया जाना ।
2. छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ (3 ) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां संदत्त तथा उपयोजित की जा सकेंगी, जिनका कुल योग छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2020 के अनुसूची स्तम्भ (3 ) में विनिर्दिष्ट राशियों को सम्मिलित करते हुए 38,07,46,14,714 ( तीन हजार आठ सौ सात करोड़ छियालीस लाख चौदह हजार हजार सात सौ चौदह रूपये) रूपये होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के स्तम्भ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में , वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान भुगतान किये जाने होंगे । विनियोग.
3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी । 746(1)
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 अगस्त 2020
अनुसूची
( धारा 2 और 3 देखिये )
सेवाएं और प्रयोजन अनुदान का संख्यांक
निम्नलिखित से अनधिक राशियां
विधान सभा
(1)
(2)
भारित विनियोग- ब्याज की अदायगी और
राजस्व ऋण सेवा
01 सामान्य प्रशासन
पूंजी
राजस्व
संचित निधि
योग
पर भारित
द्वारा अनुदत्त
(3)
₹
₹
₹ 0 2,07,39,00,000 2,07,39,00,000
0
18,26,000
18,26,000
0
1,20,00,00,000
02सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय
पूंजी 04 गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय
राजस्व
पूंजी 06 वित्त विभाग से संबंधित व्यय
राजस्व
1,20,00,00,000
0
0
5,53,96,000
5,53,96,000
0
79,96,000
79,96,000 1,20,00,00,100
पूंजी 07 वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय
राजस्व 10 वन
राजस्व 11 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय राजस्व 12 ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय
पूंजी 13 कृषि
राजस्व
0 1,20,00,00,100
0
100
0
100 13,80,00,100 3,38,61,542 17,18,61,642 200
0
200
0
0
4,67,28,67,300
14 पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय
राजस्व
राजस्व 15 अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता 16 मछली पालन
राजस्व 17 सहकारिता
राजस्व 19 लोक स्वास्थ्यएवं परिवार कल्याण
राजस्व
4,67,28,67,300 11,78,12,100
0 11,78,12,100 100
0
100 200
0
200 100
0
100 3,87,30,68,000
पूंजी 20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
राजस्व
पूंजी
77,84,000 3,88,08,52,000
0
700
35,00,700
35,00,000
0
2,25,00,52,000
पूंजी 21 आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय
23 जल संसाधन विभाग
पूंजी 24 लोक निर्माण कार्य-सडकें और पुल
राजस्व
पूंजी 25 खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय
राजस्व 26 संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय
राजस्व 27 स्कूल शिक्षा
राजस्व 28 राज्य विधान मंडल
राजस्व 29 न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन
राजस्व
2,25,00,52,000 200
0
200
0
0
0
5,00,300
5,00,300
0
15,00,000
15,00,000
0
200
0
200
0
11,35,00,100
30 पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से
राजस्व
0 11,35,00,100
0
1,62,00,00,000
संबंधित व्यय
1,62,00,00,000 746(2)
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 अगस्त 2020
अनुसूची
( धारा 2 और 3 देखिये )
सेवाएं और प्रयोजन निम्नलिखित से अनधिक राशियां
विधान सभा
अनुदान का संख्यांक
(2)
(1)
31 योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से राजस्व संबंधित व्यय
राजस्व 33 आदिम जाति कल्याण
34 समाज कल्याण
राजस्व
राजस्व 36 परिवहन
राजस्व 39खाद्य , नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय
राजस्व 41 अनुसूचित जनजाति उपयोजना
योग संचित निधि
पर भारित
द्वारा अनुदत्त
(3)
₹
0
15,00,000
15,00,000 200
200
0
0
19,89,23,400
19,89,23,400
0
10,100
10,100 100
100
0
0 5,90,64,79,600 5,90,64,79,600
पूंजी 3,01,90,17,400
पूंजी 42अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल
43 खेल और युवक कल्याण
राजस्व 44 उच्च शिक्षा
राजस्व
राजस्व 47 कौशल विकास , तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग
राजस्व 54 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय 55 महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय
राजस्व
राजस्व
0 3,01,90,17,400
0
3,80,000
3,80,000 400
400
0
300
300
0
200
0
200 300
0
300
0
9,46,63,000
9,46,63,000 4,80,68,00,000
58 प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय
राजस्व 64 अनुसूचित जाति उपयोजना
0 4,80,68,00,000 2,02,24,85,100
पूंजी
0 2,02,24,85,100
0
58,03,51,000
67 लोक निर्माण कार्य भवन
राजस्व
58,03,51,000
0 25,00,00,100 25,00,00,100
पूंजी 17,10,57,200
राजस्व 69 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग - नगरीय कल्याण
राजस्व 71 इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
पूंजी 75 जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
76 लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशो से पूंजी सहायता प्राप्त परियोजनाएं
79 चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय
राजस्व
0 17,10,57,200
0
0
1,71,99,000
1,71,99,000
0
300
300
0
0
7,99,56,100
पूंजी
7,99,56,100
0
87,07,25,372
राजस्व 80 त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओ को वित्तीय सहायता
राजस्व 81 नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
87,07,25,372
0
100
100 18,00,00,000
0 18,00,00,000 छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 26 अगस्त 2020
746(3)
अनुसूची
( धारा 2 और 3 देखिये )
निम्नलिखित से अनधिक राशियां
सेवाएं और प्रयोजन
योग
संचित निधि
विधान सभा
अनुदान का संख्यांक
पर भारित
द्वारा अनुदत्त
(3)
(1)
(2)
₹
₹
100
0
100
82 अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय राजस्व
सहायता
राजस्व
योग
28,68,27,08,942
2,11,90,45,542
26,56,36,63,400
पूंजी
0 9,39,19,05,772
9,39,19,05,772
2,11,90,45,542 38,07,46,14,714 वृहदयोग
35,95,55,69,172
उद्देश्य और कारणों का कथन
यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 के खण्ड (1 ) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है जो वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि पर अनुपूरक भारित व्यय और छत्तीसगढ़ सरकार के व्यय के लिये विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है ।
अतः यह विधेयक प्रस्तुत है ।
भूपेश बघेल रायपुर,
मुख्यमंत्री,
दिनांक 24 अगस्त, 2020
(भारसाधक सदस्य) "संविधान के अनुच्छेद 207 (3 ) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित "
चन्द्र शेखर गंगराड़े प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ विधान सभा संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2020.