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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 27 सन् 2020) संबंधी

Published 26 August 2020

Department
छ.ग. विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
376
Notification no.
क्रमांक-9648/वि.स./विधान/2020
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2020-08-26.376
Languages
English, Hindi

00000000000

छत्तीसगढ शासन

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ 09 / 2013-2015 . "

सत्यमेव जयते

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 ."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 376 ]

रायपुर , बुधवार, दिनांक 26 अगस्त 2020- -भाद्रपद 4 , शक 1942

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, बुधवार , दिनांक 26 अगस्त 2020 (भाद्रपद 4, 1942)

क्रमांक-9648 / वि.स./विधान/2020. छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 27 सन् 2020) जो बुधवार, दिनांक 26 अगस्त, 2020 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

हस्ता./- (चन्द्र शेखर गंगराड़े ) प्रमुख सचिव.

751 752

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 अगस्त 2020

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 27 सन् 2020)

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक , 2020

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 22 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु विधेयक ।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो:-

1.

संक्षिप्त नाम , विस्तार तथा प्रारंभ.

(1 ) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय ( संशोधन) अधिनियम , 2020 कहलायेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा ।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा । नवीन धारा 70 का अन्तःस्थापन.

2. छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 22 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रुप में निर्दिष्ट है) की धारा 69 के पश्चात्, निम्नलिखित. जोड़ा जाये , अर्थात्ः-

"70. स्थापित नवीन विश्वविद्यालय के लिए अध्यादेश , परिनियम एवं विनियम.- इस अधिनियम के द्वितीय अनुसूची के भाग- दो (पुनरीक्षित) के संशोधन के फलस्वरुप स्थापित नवीन विश्वविद्यालय के लिये वही अध्यादेश, परिनियम एवं विनियम लागू माने जायेंगे , जो कि विद्यमान विश्वविद्यालय , जिससे नवीन विश्वविद्यालय निर्मित किया गया हो, के लिये लागू है । "

द्वितीय अनुसूची के भाग - दो (पुनरीक्षित) का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के भाग - दो (पुनरीक्षित) के सरल कमांक 1 के कॉलम (2) की प्रविष्टियों में, शब्द "बस्तर विश्वविद्यालय " के स्थान पर , शब्द " शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय , बस्तर " प्रतिस्थापित किया जाये । 752(1)

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 अगस्त 2020

उद्देश्य और कारणों का कथन

राज्य शासन ने " बस्तर विश्वविद्यालय " के नाम को परिवर्तित कर " शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय , बस्तर " करने का विनिश्चय किया है साथ ही नवीन विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु अध्यादेश, परिनियम एवं विनियम को सरलीकृत तरीके से अंगीकृत करने हेतु नवीन धारा 70 का अन्तःस्थापन किया जाना प्रस्तावित है ।

उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति को दृष्टिगत रखते हुये , छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम , 1973 (क्र. 22 सन् 1973 ) को संशोधित करना आवश्यक है ।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है ।

उमेश पटेल रायपुर,

दिनांक 23 अगस्त , 2020

उच्च शिक्षा मंत्री , (भारसाधक सदस्य) 752( 2)

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 अगस्त 2020

उपाबन्ध

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22, सन् 1973) की धारा 69 एवं द्वितीय अनुसूची के भाग - दो (पुनरीक्षित) का सुसंगत उद्धरण :-

धारा-69 इस अधिनियम का 1 जनवरी , 1983 के पश्चात् स्थापित किये गये या उसके पश्चात् किसी भी समय स्थापित किये जाने वाले विश्वविद्यालय को उसके लागू होने के सम्बंध में उपान्तरण - इस अधिनियम के उपबन्ध-1 जनवरी , 1983 के पश्चात् स्थापित किये गये या उसके पश्चात् किसी भी समय स्थापित किये जाने वाले विश्वविद्यालय को उसके लागू होने के सम्बंध में, चतुर्थ अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपान्तरण के अध्यधीन होंगेः

परन्तु मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन ) अधिनियम, 1988 के प्रारम्भ के पूर्व, धारा 23 की उपधारा (1 ) के खंड (तीन ) के अधीन निर्वाचित व्यक्ति, कार्यपरिषद् के सदस्यों के रूप में अपने पद, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपान्तरण के होते हुए भी, अपनी पदावधि का अवसान होने तक धारण किये रहेंगे ।

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द्वितीय अनुसूची

भाग-दो (पुनरीक्षित)

{धारा 4 (सत्रह) देखिए]

विश्वविद्यालय का नाम स.क्र .

(2)

(1)

क्षेत्राधिकार मुख्यालय

(4)

(3)

जगदलपुर

1. बस्तर विश्वविद्यालय , जगदलपुर

कांकेर, बस्तर , दंतेवाड़ा, नारायणपुर एवं बीजापुर राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र

अम्बिकापुर

2. संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय , सरगुजा

3. अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय , बिलासपुर 4. हेमचंद यादव विश्वविद्यालय , दुर्ग 5. शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय , रायगढ़

सरगुजा, जशपुर एवं कोरिया राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र

बिलासपुर बिलासपुर एवं कोरबा राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र

दुर्ग

दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव एवं कबीरधाम राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र

रायगढ़

रायगढ़ एवं जांजगीर-चांपा राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र.

चन्द्र शेखर गंगराड़े प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ विधान सभा

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2020.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 26 August 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2020-08-26.376/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2020-08-26.376.