नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 27 अगस्त 2020
संशोधन सूचना
क्रमांक एफ 1-150/2019/18. ― छ.ग. नगरपालिका अधिनियम 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 433 के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिक (वार्डो का विस्तार) नियम, 1994 के नियम 5 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एत्दद्वारा नगर पालिक निगम दुर्ग, जिला-दुर्ग हेतु जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 1-150/2019/18 दिनांक 12-07-2019 के अनुसूची में वार्ड क्र. 31 के नाम में संशोधन करते हुए वार्ड का नाम ''आपापूरा'' के स्थान पर ''श्री लंगूरवीर मंदिर'' वार्ड करता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
एच.आर.दुबे, उप-सचिव.
अटल नगर, दिनांक 27 अगस्त 2020
क्रमांक एफ 1-150/2019/18. ― भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-150/2019/18 दिनांक 27-08-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
एच.आर.दुबे, उप-सचिव.
Atal Nagar, the 27th August 2020
CORRIGENDUM NOTICE
No. F1-150/2019/18. ― In exercise of the powers conferred by rule of 5 Chhattisgarh Municipalities (extent of wards ) Rules, 1994 made under section 433 of chhattisgarh municipal corporation act 1956 (No.23 of 1956) the State Government hereby ammend the name of ward 31 " Shree Langoorveer Mandir Ward" in place of "Apapura Ward" of nagar palik nigam durg notified vide notification No. F 1-150/2019/18 date 12-07-2019
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
H.R. DUBY, Deputy Secretary.