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छत्तीसगढ शासन
पंजीयन क्रमांक " छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09 / 2013-2015 ." "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 . "
सत्यमेव जयते
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भाद्रपद 12 , शक 1942
क्रमांक 403 ]
रायपुर, गुरुवार, दिनांक 3 सितम्बर 2020-
सहकारिता विभाग
मंत्रालय , महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर , दिनांक 31 अगस्त 2020
अधिसूचना
क्रमांक / एफ 15-35 /15-02 / 2019 /10 /12 - छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16- ग की उप - धारा (1 ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये " जिला कोरबा , छत्तीसगढ़ की प्राथमिक साख सहकारी सोसाइटियों क्र. / एफ की पुनर्गठन योजना 2019" विभाग के अधिसूचना 15-35 /15-02 / 2019 / 10 / 11 दिनांक 30.07.2019 जारी की गई थी ।
(2) उक्त पुनर्गठन योजना के क्रियान्वयन के दौरान, माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में विभिन्न याचिकायें प्रस्तुत की गई थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश दिनांक 22.11.2019 द्वारा , विभाग की उक्त अधिसूचना की कंडिका 08 को अपास्त किया गया , किन्तु सोसाइटी के पुनर्गठन की कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई गई ।
805 806
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2020
(3) तपश्चात छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16 - ग की उप-धारा (3 ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राज्य शासन द्वारा प्रदेश की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये , आगामी कार्यवाही के क्रियान्वयन हेतु " प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019 " की कंडिका 08- प्रबंध को छोड़कर, कंडिका-5 पुनर्गठन की प्रक्रिया को उपांतरित करने अधिसूचना क्र. / एफ 15-35 /15-02 / 2019 / 1 दिनांक 07.03.2020 जारी की गई ।
(4)
विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 07.03.2020 की उपांतरित कंडिका 05-(च) के अनुपालन में पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा परीक्षण उपरांत "प्राथमिक साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019 " के क्रियान्वयन हेतु अनुसूची- एक , दो एवं तीन प्रस्तुत किया है ।
(5)
अतएव विभाग द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 07.03.2020 की कंडिका 05- (छ ) के अनुसरण में, राज्य शासन एतद् द्वारा , जिले के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये पंजीयक सहकारी संस्थाएं , छत्तीसगढ़ द्वारा प्रेषित अनुसूची एक, दो एवं तीन को जारी करता है । हितबद्ध पक्षकार या कोई व्यक्ति अपना अभ्यावेदन , दावा या आपत्ति विभाग के ई - मेल आई.डी. [email protected] में या पंजीयक सहकारी संस्थाएं , छत्तीसगढ़ , इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर में दिनांक 10.09.2020 तक प्रस्तुत कर सकेगें । निर्धारित दिनांक के पश्चात प्राप्त अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा । अभ्यावेदनों, दावा या आपत्ति पर राज्य शासन का विनिश्चय अंतिम होगा, जो सभी पक्षो पर बंधनकारी होगा ।
(6) प्राप्त अभ्यावेदनों का निराकरण कर प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019 की अनुसूची - एक , दो एवं तीन का अंतिम प्रकाशन कर, पुनर्गठन योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा ।
संलग्न:- अनूसूची - एक , दो एवं तीन
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
पी.एस. सर्पराज , उप - सचिव.
806(1)
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 3 सितम्बर 2020
जिला कोरबा छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की
पुर्नगठन योजना 2019
अनुसूची-एक
क्र.
अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का
नाम)
विद्यमान सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुडा है (परिणामी सोसायटी) विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)
4
3
1
2
चैतमा 1
लाफा
घुईचुंवां, भरूवामुड़ा, कपोट
2
दुरपा
छुरीकला
सेमीपाली, सुमेधा, नागीनभांठा , सलियाभांठा , लाटा, अंगारखार , केंदईखार , कुमगरी 806 (2)
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2020
अनुसूची -दो जिला कोरबा
नवीन सोसायटी
क्र.
विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)
नवीन सोसायटी का कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)
टोण्डा
लीमगांव
दर्राभांठा
खरवानी
फरसवानी
1
सुखरीकला
फरसवानी
सराईपाली
रीवापार
जमनीपाली
पिपरिया
समलाई
कुम्हारीदरी
अमलीबहरा
2
पिपरिया
कोरबी
सिरी
पोडीकला
धौरामुडा
कोडगार
मोरगा
केतमा
केन्दई
धजाक
भुलसीभवना
खिरटी
उचलेंगा
पतुरियाडाढ
मोरगा
पोडी उपरोडा
3
अरसिया
नवापारा (अरसिया)
ठुठीपिपर
गिध्दमुडी
सिरीआमा
मदनपुर
पुटा
साखो छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2020
806( 3) क्र.
नवीन सोसायटी
विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)
नवीन सोसायटी का कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)
तिलकेजा
पताढी
पहंदा
सराईडीह
खोड्डल
कुदुरमाल
4
तिलकेजा
भैसमा
देवरमाल
अखरापाली
बरीडीह
कटबिटला
उरगा
सेमीपाली
बरबसपुर
कचोरा
कोथारी
गितारी
महोरा
5
कोथारी
देवलापाठ
सोहागपुर
बीरतराई
नवलपुर
चिचौली
बंजारी
कथरीमाल
कनकी
गुमिया
6
बरपाली
कनकी
जोगीपाली
तरदा
बैगापाली
भादा
तुमान
ढोढातराई
जामपानी
छापापाट
7
चिकनीपाली
तुमान
गिधौरी
दादरकला
जुनवानी
कापूपहरी 806 (4)
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 3 सितम्बर 2020
क्र.
नवीन सोसायटी
विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)
नवीन सोसायटी का कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)
कोरबी
बोकरामुडा
भलपहरी
मुक्ता
धतुरा
8
कोरबी
हरदीबाजार
मुडापार
जोरहाडबरी
बम्हनीकोना
खम्हरिया
पथरी
ढोलपुर
अखरापाली
भर्राकुडा
कटसीरा
भाठीकुडा
गंगदेई
9
अखरापाली
भिलाईबाजार
बिरदा
चैनपुर
सराईसिंगार
दर्री
मौहाडीह
मुढाली
नवापारा
घिनारा
बोतली
टेंगनमार
10
नवापारा
रामपुर
बेंहरचुआ
बोकरदा
खुटाकुडा
सुअरलोट
केराकछार छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 3 सितम्बर 2020
806( 5)
नवीन सोसायटी
क्र.
नवीन सोसायटी का कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम) विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)
बरपाली
कलमीटिकरा
कटकोना
बैगामार
जिल्गा
बासीन
तराईमार
सोल्वां
बरपाली
11
श्यांग
छुईढोडहा
कोल्गा
फुलसरी
समरकला
डीलाडेरा
लबेद
डुमरडीह
गिरारी
गितकुवारी
कुल्हरिया
कुरथा
बुढ़ापारा
झिनपुरी
मिसिया
12
सिरमिना
कुल्हरिया
जजगी
खम्हारमुड़ा
भुकभुकी
पाली
दुल्लापुर 806( 6)
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 3 सितम्बर 2020
अनुसूची -तीन
क्र.
अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)
नवीन सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुडा है
विद्यमान सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुडा है (परिणामी सोसायटी)
विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित क्षेत्र)
4
5 1
2
3
पाली
राहाडीह, तालापार, खैराडुबान, समरकछार
1
पोडी
निरधि
निरधि, धांवा , रोहिनाडीह , पोलमी, परसदा, बापापुत्ती, सिल्ली, शिवपुर
संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2020 .