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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

"जिला सुकमा, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक साख सहकारी सोसाइटी की पुनर्गठन योजना 2019" संबंधी

Published 03 September 2020

Department
सहकारिता विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
409
Notification no.
क्रमांक/एफ 15-35/15-02/2019/17/18
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2020-09-03.409
Languages
English, Hindi

00000000000

छत्तीसगढ

शासन

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09 / 2013-2015. "

सत्यमेव जयते

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत . क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 . "

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 409 ]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 3 सितम्बर 2020- भाद्रपद 12 , शक 1942

सहकारिता विभाग

मंत्रालय , महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर , दिनांक 31 अगस्त 2020

अधिसूचना

क्रमांक / एफ 15-35 / 15-02 / 2019 /17 / 18.- छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16 - ग की उप - धारा (1 ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये " जिला सुकमा , छत्तीसगढ़ की प्राथमिक साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019" विभाग के अधिसूचना क्र. / एफ 15-35 / 15-02 / 2019 /17 /18 दिनांक 31.07.2019 जारी की गई थी ।

(2) उक्त पुनर्गठन योजना के क्रियान्वयन के दौरान, माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में विभिन्न याचिकायें प्रस्तुत की गई थी , जिसमें माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश दिनांक 22.11.2019 द्वारा , विभाग की उक्त अधिसूचना की कंडिका 08 को अपास्त किया गया, किन्तु सोसाइटी के पुनर्गठन की कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई गई ।

(3) तपश्चात छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16 - ग की उप - धारा ( 3 ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राज्य शासन द्वारा प्रदेश

817 818

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2020

की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये, आगामी कार्यवाही के क्रियान्वयन हेतु " प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019 " की कंडिका 08 - प्रबंध को छोड़कर , कंडिका -5 पुनर्गठन की प्रक्रिया को उपांतरित करने अधिसूचना क्र. / एफ 15-35 / 15-02 / 2019 / 1 दिनांक 07.03.2020 जारी की गई ।

(4) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 07.03.2020 की उपांतरित कंडिका 05- (च ) के अनुपालन में पंजीयक सहकारी संस्थाएं , छत्तीसगढ़ द्वारा परीक्षण उपरांत "प्राथमिक साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019 " के क्रियान्वयन हेतु अनुसूची - एक , दो एवं तीन प्रस्तुत किया है ।

(5)

अतएव विभाग द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 07.03.2020 की कंडिका 05-(छ) के अनुसरण में, राज्य शासन एतद् द्वारा , जिले के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रेषित अनुसूची -एक, दो एवं तीन को जारी करता है । हितबद्ध पक्षकार या कोई व्यक्ति अपना अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति विभाग के ई - मेल आई.डी. [email protected] में या पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ , इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर में दिनांक 10.09.2020 तक प्रस्तुत कर सकेगें । निर्धारित दिनांक के पश्चात प्राप्त अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा । अभ्यावेदनों, दावा या आपत्ति पर राज्य शासन का विनिश्चय अंतिम होगा, जो सभी पक्षो पर बंधनकारी होगा ।

(6)

प्राप्त अभ्यावेदनों का निराकरण कर प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019 की अनुसूची- एक, दो एवं तीन का अंतिम प्रकाशन कर, पुनर्गठन योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा ।

संलग्न:- अनूसूची - एक, दो एवं तीन

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पी.एस. सर्पराज , उप- सचिव.

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2020

818(1) जिला सुकमा छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि शाखा सहकारी सोसायटियों की पुर्नगठन

योजना 2019

अनुसूची-एक

विद्यमान सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है ( परिणामी सोसायटी)

क्र

अपवर्जित कार्यक्षेत्र ( ग्रामों का

नाम)

विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है ( प्रभावित सोसायटी)

4

3

1

2

जिला सुकमा

निरंक

अनुसूची-दो

नवीन सोसायटी

क्र

नवीन सोसाइटी का कार्य क्षेत्र ( ग्रामो का नाम) विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है( प्रभावित सोसायटी)

3

4

जिला सुकमा

1. कांजीपानी

2. हिकमीरास

3. चिपुरपाल

1

4. चिकारास

आदिम जाति सेवा सहकारी

समिति मर्या. कांजीपानी

आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या . छिंदगड़

5. रेड्डीपाल

6. अन्दुमपाल

1. नेतानार

2. जंगमपाल

3. तालनार

2

4. पुरीरास

आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या . कोडरीपाल

आदिम जाति सेवा सहकारी

समिति मर्या. नेतानार

5. किकिरपाल

6. ओलेर

7. सीतापाल

1. सोनाकुकानार

2. नागारास

3. डांडाबाडी

3 आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. गादीरास

आदिम जाति सेवा सहकारी

समिति मर्या. सोनाकुकानार

4. अन्तकारीरास

5. भन्डाररास

अनुसूची-तीन

क्र विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है ( प्रभावित क्षेत्र)

विद्यमान सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है(परिणामी सोसायटी)

नवीन सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है ।

अपवर्जित कार्यक्षेत्र ( ग्रामों के

नाम)

2

5

3

जिला सुकमा

निरंक

संचालक, मुद्रण तथालेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2020 .

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 03 September 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2020-09-03.409/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2020-09-03.409.