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छत्तीसगढ
शासन
पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09 / 2013-2015. "
सत्यमेव जयते
"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत . क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 . "
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 409 ]
रायपुर, गुरुवार, दिनांक 3 सितम्बर 2020- भाद्रपद 12 , शक 1942
सहकारिता विभाग
मंत्रालय , महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर , दिनांक 31 अगस्त 2020
अधिसूचना
क्रमांक / एफ 15-35 / 15-02 / 2019 /17 / 18.- छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16 - ग की उप - धारा (1 ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये " जिला सुकमा , छत्तीसगढ़ की प्राथमिक साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019" विभाग के अधिसूचना क्र. / एफ 15-35 / 15-02 / 2019 /17 /18 दिनांक 31.07.2019 जारी की गई थी ।
(2) उक्त पुनर्गठन योजना के क्रियान्वयन के दौरान, माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में विभिन्न याचिकायें प्रस्तुत की गई थी , जिसमें माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश दिनांक 22.11.2019 द्वारा , विभाग की उक्त अधिसूचना की कंडिका 08 को अपास्त किया गया, किन्तु सोसाइटी के पुनर्गठन की कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई गई ।
(3) तपश्चात छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16 - ग की उप - धारा ( 3 ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राज्य शासन द्वारा प्रदेश
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2020
की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये, आगामी कार्यवाही के क्रियान्वयन हेतु " प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019 " की कंडिका 08 - प्रबंध को छोड़कर , कंडिका -5 पुनर्गठन की प्रक्रिया को उपांतरित करने अधिसूचना क्र. / एफ 15-35 / 15-02 / 2019 / 1 दिनांक 07.03.2020 जारी की गई ।
(4) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 07.03.2020 की उपांतरित कंडिका 05- (च ) के अनुपालन में पंजीयक सहकारी संस्थाएं , छत्तीसगढ़ द्वारा परीक्षण उपरांत "प्राथमिक साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019 " के क्रियान्वयन हेतु अनुसूची - एक , दो एवं तीन प्रस्तुत किया है ।
(5)
अतएव विभाग द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 07.03.2020 की कंडिका 05-(छ) के अनुसरण में, राज्य शासन एतद् द्वारा , जिले के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रेषित अनुसूची -एक, दो एवं तीन को जारी करता है । हितबद्ध पक्षकार या कोई व्यक्ति अपना अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति विभाग के ई - मेल आई.डी. [email protected] में या पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ , इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर में दिनांक 10.09.2020 तक प्रस्तुत कर सकेगें । निर्धारित दिनांक के पश्चात प्राप्त अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा । अभ्यावेदनों, दावा या आपत्ति पर राज्य शासन का विनिश्चय अंतिम होगा, जो सभी पक्षो पर बंधनकारी होगा ।
(6)
प्राप्त अभ्यावेदनों का निराकरण कर प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019 की अनुसूची- एक, दो एवं तीन का अंतिम प्रकाशन कर, पुनर्गठन योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा ।
संलग्न:- अनूसूची - एक, दो एवं तीन
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी.एस. सर्पराज , उप- सचिव.
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2020
818(1) जिला सुकमा छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि शाखा सहकारी सोसायटियों की पुर्नगठन
योजना 2019
अनुसूची-एक
विद्यमान सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है ( परिणामी सोसायटी)
क्र
अपवर्जित कार्यक्षेत्र ( ग्रामों का
नाम)
विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है ( प्रभावित सोसायटी)
4
3
1
2
जिला सुकमा
निरंक
अनुसूची-दो
नवीन सोसायटी
क्र
नवीन सोसाइटी का कार्य क्षेत्र ( ग्रामो का नाम) विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है( प्रभावित सोसायटी)
3
4
जिला सुकमा
1. कांजीपानी
2. हिकमीरास
3. चिपुरपाल
1
4. चिकारास
आदिम जाति सेवा सहकारी
समिति मर्या. कांजीपानी
आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या . छिंदगड़
5. रेड्डीपाल
6. अन्दुमपाल
1. नेतानार
2. जंगमपाल
3. तालनार
2
4. पुरीरास
आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या . कोडरीपाल
आदिम जाति सेवा सहकारी
समिति मर्या. नेतानार
5. किकिरपाल
6. ओलेर
7. सीतापाल
1. सोनाकुकानार
2. नागारास
3. डांडाबाडी
3 आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. गादीरास
आदिम जाति सेवा सहकारी
समिति मर्या. सोनाकुकानार
4. अन्तकारीरास
5. भन्डाररास
अनुसूची-तीन
क्र विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है ( प्रभावित क्षेत्र)
विद्यमान सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है(परिणामी सोसायटी)
नवीन सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है ।
अपवर्जित कार्यक्षेत्र ( ग्रामों के
नाम)
2
5
3
जिला सुकमा
निरंक
संचालक, मुद्रण तथालेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2020 .