सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 13 अक्टूबर 2020
अधिसूचना
क्रमांक एफ 13-23/2012/आ.प्र./1-3.⸺ इस विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ - 13-23/2012/आ.प्र. /1-3, दिनांक 22-08-2013 द्वारा जाति प्रमाण-पत्रों के सत्यापन हेतु जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समितियों का गठन किया गया था, राज्य शासन, एतद्द्वारा उक्त परिपत्र को अधिष्ठित करते हुए छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 की धारा 6 की उपधारा (1) के एवं छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) नियम, 2013 के नियम 14 के उपनियम (1) के खण्ड (च) के संशोधन अनुसार निम्नानुसार जाति प्रमाण-पत्रों के सत्यापन हेतु जिला स्तरीय प्रमाण-पत्र सत्यापन समिति का गठन करता है-
| क्र. | समिति में नामांकित अधिकारी | अध्यक्ष/सदस्य |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | कलेक्टर द्वारा नामांकित जिला मुख्यालय में पदस्थ अपर कलेक्टर अथवा डिप्टी कलेक्टर | अध्यक्ष |
| 2 | कलेक्टर द्वारा नामांकित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के जिला मुख्यालय में पदस्थ एक-एक द्वितीय श्रेणी अधिकारी | सदस्य |
| 3 | जतियों के संबंध में जानकारी रखने वाला 01 विषय विशेष अधिकारी (इस पद पर सेवा निवृत्त अधिकारी को भी नामांकित किया जा सकता है) | सदस्य |
| 4 | संबंधित जिले के अजाक पुलिस थाने में पदस्थ, उप पुलिस अधीक्षक | सदस्य |
| 5 | सहायक आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचति जाति विकास विभाग | सदस्य सचिव |
22.. ययहह अअध्धििाससूूचचननाा,, दििदननाांंकक 2244 सििसततम्म्बबरर,, 22002200 ससेे पप्र्रभ्भाााववश्शाीीलल हहाोेगगीी।।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कमलप्रीत सिंह, सचिव.