विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 13 अक्टूबर 2020
क्रमांक 7709/डी. 152/21-अ/प्रारू./छ.ग./20. ― छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनाँक 30-09-2020 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाषित किया जाता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेषानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.
छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 19 सन् 2020)
छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2020
छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 (क्र. 26 सन् 1995) में और संशोधन करने हेतु अधिनियम।
भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
1. (1)
संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा
प्रारंभ.
यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहलायेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा। (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
धारा 4 का संशोधन.
2. छत्तीसगढ़ राज्य पिछडा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 (क्र. 26 सन् 1995) की धारा 4 की उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-
''(1) अध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य, उस तारीख से, जिस पर वह अपना पद
ग्रहण करता है, राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा।''
अटल नगर, दिनांक 13 अक्टूबर 2020
क्रमांक 7709/डी. 152/21-अ/प्रारू./छ.ग./20. ― भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिनियम दिनांक 13-10-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाषित किया जाता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेषानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.
CHHATTIGARH ACT
(No. 19 of 2020)
THE CHHATTISGARH RAJYA PICHHADA VARG AYOG (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2020.
An Act further to amend the Chhattisgarh Rajya Pichhada Varg Ayog Adhiniyam, 1995 (No. 26 of 1995)
Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-First Year of the Republic of India, as follows :-
1. (1)
Short title, extent and
This Act may be called the Chhattisgarh Rajya Pichhada Varg Ayog (Sanshodhan) Adhiniyam, 2020.
commencement.
(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.
(3) It shall come into force from the date of its publication in the
Official Gazette.
Amendment of Section
4.
2. For sub-section (1) of Section 4 of the Chhattisgarh Rajya Pichhada Varg Ayog Adhiniyam, 1995 (No. 26 of 1995), the following shall be substituted, namely :-