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छत्तीसगढ शासन
पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09 / 2013-2015 ." "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतुअनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 ."
सत्यमेव जयते
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 501]
रायपुर , बुधवार, दिनांक14 अक्टूबर 2020- आश्विन 22 , शक 1942
विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय , महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर , दिनांक 14 अक्टूबर 2020
क्रमांक 7823 / डी. 153 /21 -अ/ प्रारू ./छ.ग./20. छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनाँक 30-09-2020 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष कुमार ठाकुर , अतिरिक्त सचिव.
1001 1002
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 अक्टूबर 2020
छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 20 सन् 2020)
छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन ) अधिनियम , 2020 छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम , 1996 (क्र. 15 सन् 1996) में और संशोधन करने हेतु अधिनियम ।
भारत गणराज्य के इकहत्तरवे वर्ष में छत्तीसगढ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो
1.
संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा
प्रारंभ.
(1) यह अधिनियम छत्तीसगढ राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहलायेगा ।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा ।
(3) यह 'राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।
धारा 3 का संशोधन.
2.
छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम , 1996 (क्र. 15 सन् 1996), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) , की धारा 3 की उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-
"(2) आयोग एक अध्यक्ष (चेयरपर्सन), एक उपाध्यक्ष (वाईस चेयरपर्सन) और चार सदस्यों से मिलकर बनेगा जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विख्यात , योग्य और सत्यनिष्ठ व्यक्तियों में से नामनिर्दिष्ट किया जाएगाः
परंतु अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा चार सदस्य अल्पसंख्यक समुदायों में से होंगे । " 1002 (1)
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 14 अक्टूबर 2020
धारा 4 का संशोधन.
3. मूल अधिनियम की धारा 4 की उप- धारा (1 ) के स्थान पर . निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थातः-
"(1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य, उस तारीख से , जिस पर वह अपना पद ग्रहण करता है, राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा । "
अटल नगर, दिनांक 14 अक्टूबर 2020
क्रमांक 7823 / डी. 153 /21 -अ / प्रारू ./छ.ग. /20. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3) के अनुसरण में इस विभाग का समसंख्यक अधिनियम दिनांक 14-10-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष कुमार ठाकुर , अतिरिक्त सचिव.
1002 ( 2)
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 अक्टूबर 2020
CHHATTISGARH ACT (No.20 of 2020 )
THE CHHATTISGARH RAJYA ALPSANKHYAK AYOG ( SANSHODHAN ) ADHINIYAM , 2020
An Act further to amend the Chhattisgarh Rajya Alpsankhyak Ayog Adhiniyam , 1996 ( No. 15 of 1996) .
Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy - First Year of the Republic of India , as follows : -
Short title , extent and commencement .
1. ( 1) This Act may be called the Chhattisgarh Rajya Alpsankhyak Ayog ( Sanshodhan ) Adhiniyam , 2020 .
(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh .
(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette .
Amendment of 2 . Section 3 .
Ayog For sub - subsection ( 2 ) of Section 3 of the Chhattisgarh Rajya Alpsankhyak Adhiniyam , 1996 ( No. 15 of 1996) , ( hereinafter referred to as the Principal Act) , the following shall be substituted , namely : -
" (2) The Commission shall consist of a chairperson , vice chairperson and four members to be nominated by the State Government from amongst persons of 1002 ( 3)
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 14 अक्टूबर 2020
eminence , ability and integrity:
Provided that the chairperson , vice chairperson and four members shall be from amongst the minority communities . "
Amendment of Section 4 .
3. For sub - section ( 1 ) of Section 4 of the Principal Act, the following shall be substituted , namely : -
" ( 1 ) The chairperson , vice chairperson and every member shall hold office , from the date on which he assumes the office , during the pleasure of the State Government . "
संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2020 .