छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग दाऊ कल्याण सिंह भवन (पुराना मंत्रालय) के समीप, रायपुर
प्रकरण क्रमांक एफ-68-59-1/तीन(दो)/न.पा./व्यय लेखा/2019-20/4819 रायपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2020 बरसाती कैवत्र्य, अभ्यर्थी पार्षद पद आम निर्वाचन माह दिसम्बर 2019-जनवरी 2020, नगर पंचायत शिवरीनारायण, जिला-जांजगीर-चांपा, (छ.ग.)
आदेश (छ.ग. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के अन्तर्गत ) पारित दिनांक 3 दिसम्बर, 2020.
1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), जांजगीर-चांपा के प्रतिवेदन दिनांक 29-01-2020 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (एतत्पश्चात संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के तहत प्रारंभ किया गया है।
2 प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगर पंचायत शिवरीनारायण, जिला जांजगीर-चांपा के दिसम्बर-2019-जनवरी 2020 में सम्पन्न आम निर्वाचन में वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद पद के लिये निर्वाचन लड़े अभ्यर्थियों में अभ्यर्थी बरसाती कैवत्र्य भी सम्मिलित थे। निर्वाचन परिणाम 24 दिसम्बर 2019 को घोषित किया गया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), जांजगीर-चांपा ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्धारित प्रपत्र में जानकारी प्रेषित की कि नगर पंचायत शिवरीनारायण, जिला जांजगीर-चांपा के आम निर्वाचन दिसम्बर 2019-जनवरी 2020 में वार्ड क्रमांक-12 के पार्षद पद के अभ्यर्थियों में से अभ्यर्थी बरसाती कैवत्र्य द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 24 दिसम्बर 2019 के पश्चात् नियत समयावधि में विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल नहीं किया गया है। 4 प्रकरण में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) द्वारा दिनांक 29-01-2020 को परिशिष्ट-53 में जानकारी प्रस्तुत कर प्रतिवेदित किया गया कि नगरपंचायत शिवरीनारायण, जिला जांजगीर-चांपा के वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद पद के अभ्यर्थी बरसाती कैवत्र्य ने निर्वाचन व्यय लेखा आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास विहित रीति में निर्धारित समयावधि के भीतर प्रस्तुत नहीं किया। यह अधिनियम की धारा 32-क (1) एवं 32-ख का उल्लंघन है । अधिनियम की धारा 32-क (1) एवं 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय लेखा, निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 2019 की कंडिका 7(1) के तहत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नामोद्यिष्ट अधिसूचित अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दिनांक 23 जनवरी 2020 तक अनिवार्यतः प्रस्तुत करना था।
5. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), जांजगीर-चांपा के प्रतिवेदन तथा प्रकरण से सम्बंधित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगर पंचायत शिवरीनारायण, जिला जांजगीर-चांपा के दिसम्बर 2019-जनवरी 2020 में सम्पन्न आम निर्वाचन में वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद पद के अभ्यर्थी बरसाती कैवत्र्य ने अधिनियम की धारा 32-क (1) तथा धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित अवधि में विहित रीति से न तो दाखिल किया और न ही आयोग द्वारा जारी कारण बताओ सूचना का कोई जवाब दिया। इस असफलता के लिए उन्होंने कोई कारण अथवा न्यायोचित्यता रखने की सूचना भी नहीं दी। अतः मुझे यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थी बरसाती कैवत्र्य प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रहे हैं तथा वे इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखते हैं। तदनुसार अधिनियम की धारा 32-ग के प्रावधान अनुसार अभ्यर्थी बरसाती कैवत्र्य को निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 32-ग (ख) में वर्णित कोई यथोचित कारण नहीं रखने के कारण इस आदेश की तारीख से 5 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिये इस प्रकार चुने जाने तथा नगरपालिका का पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है। अधिनियम की धारा 32-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए।
6. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 3 दिसम्बर, 2020 को जारी किया गया।
हस्ता./-
(राम सिंह) राज्य निर्वाचन आयुक्त.