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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

नगीना बी, अभ्यर्थी पार्षद पद आम निर्वाचन माह दिसम्बर 2019-जनवरी 2020, नगर पंचायत शिवरीनारायण, जिला-जांजगीर-चांपा, (छ.ग.) की निरर्हता संबंधी

Published 15 December 2020

Department
राज्य निर्वाचन आयोग
Type
Extraordinary
Gazette no.
649
Notification no.
प्रकरण क्रमांक एफ-68-59-5/तीन(दो)/न.पा./व्यय लेखा/2019-20/4845
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2020-12-15.649
Languages
English, Hindi

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 छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग दाऊ कल्याण सिंह भवन (पुराना मंत्रालय) के समीप, रायपुर

प्रकरण क्रमांक एफ-68-59-5/तीन(दो)/न.पा./व्यय लेखा/2019-20/4845 रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2020 नगीना बी, अभ्यर्थी पार्षद पद आम निर्वाचन माह दिसम्बर 2019-जनवरी 2020, नगर पंचायत शिवरीनारायण, जिला-जांजगीर-चांपा, (छ.ग.)

आदेश (छ.ग. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के अन्तर्गत ) पारित दिनांक 5 दिसम्बर, 2020.

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), जांजगीर-चांपा के प्रतिवेदन दिनांक 29-01-2020 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (एतत्पश्चात संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के तहत प्रारंभ किया गया है ।

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगर पंचायत शिवरीनारायण, जिला जांजगीर-चांपा के दिसम्बर-2019-जनवरी 2020 में सम्पन्न आम निर्वाचन में वार्ड क्रमांक 15 के पार्षद पद के लिये निर्वाचन लड़े अभ्यर्थियों में अभ्यर्थी नगीना बी भी सम्मिलित थी । निर्वाचन परिणाम 24 दिसम्बर 2019 को घोषित किया गया । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), जांजगीर-चांपा ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्धारित प्रपत्र में जानकारी प्रेषित की कि नगर पंचायत शिवरीनारायण, जिला जांजगीर-चांपा के आम निर्वाचन दिसम्बर 2019-जनवरी 2020 में वार्ड क्रमांक-15 के पार्षद पद के अभ्यर्थियों में से अभ्यर्थी नगीना बी द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 24 दिसम्बर 2019 के पश्चात्‌ नियत समयावधि में विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल नहीं किया गया है ।3. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), जांजगीर-चांपा के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उक्त अभ्यर्थी नगीना बी को अधिनियम की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-क एवं 32-ख के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर इस बात की हेतुक दर्शित करने के लिए कारण बताओ सूचना दिनांक 8-5-2020 को जारी की गई कि वे उक्त निर्वाचन व्यय लेखा अपेक्षित समय के भीतर विहित रीति में अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में क्यों असफल रहीं तथा क्यों न उनके विरूध्द अधिनियम की धारा 32-ग के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए उनको पांच वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए इस प्रकार चुने जाने तथा नगरपालिका का पार्षद होने के लिए निरर्हित किया जाए । कारण बताओ सूचना अभ्यर्थी को दिनांक 27-6-2020 को तामील होने के पश्चात्‌ भी उनके द्वारा न तो निर्धारित अवधि में और न ही आज पर्यन्त अपना जवाब प्रस्तुत किया गया । ऐसी स्थिति में यह मानते हुए कि अभ्यर्थी नगीना बी को अपने पक्ष के समर्थन में कुछ नहीं कहना है; तदनुसार उनके विरूध्द एक पक्षीय कार्रवाई की गई। 4. प्रकरण में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) द्वारा दिनांक 29-01-2020 को परिशिष्ट-53 में जानकारी प्रस्तुत कर प्रतिवेदित किया गया कि नगरपंचायत शिवरीनारायण, जिला जांजगीर-चांपा के वार्ड कमांक 15 के पार्षद पद के अभ्यर्थी नगीना बी ने निर्वाचन व्यय लेखा आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास विहित रीति में निर्धारित समयावधि के भीतर प्रस्तुत नहीं किया । यह अधिनियम की धारा 32-क (1) एवं 32-ख का उल्लंघन है । अधिनियम की धारा 32-क (1) एवं 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय लेखा, निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 2019 की कंडिका 7(1) के तहत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नामोद्यिष्ट अधिसूचित अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दिनांक 23 जनवरी 2020 तक अनिवार्यतः प्रस्तुत करना था ।

5. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), जांजगीर-चांपा के प्रतिवेदन तथा प्रकरण से सम्बंधित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगर पंचायत शिवरीनारायण, जिला जांजगीर-चांपा के दिसम्बर 2019-जनवरी 2020 में सम्पन्न आम निर्वाचन में वार्ड क्रमांक 15 के पार्षद पद की अभ्यर्थी नगीना बी ने अधिनियम की धारा 32-क (1) तथा धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित अवधि में विहित रीति से न तो दाखिल किया और न ही आयोग द्वारा जारी कारण बताओ सूचना का कोई जवाब दिया । इस असफलता के लिए उन्होंने कोई कारण अथवा न्यायोचित्यता रखने की सूचना भी नहीं दी। अतः मुझे यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थी नगीना बी प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रहीं हैं तथा वे इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखती हैं । तदनुसार अधिनियम की धारा 32-ग के प्रावधान अनुसार अभ्यर्थी नगीना बी को निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 32-ग (ख) में वर्णित कोई यथोचित कारण नहीं रखने के कारण इस आदेश की तारीख से 5(पांच) वर्ष की कालावधि के लिये इस प्रकार चुने जाने तथा नगरपालिका का पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है । अधिनियम की धारा 32-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए ।

6. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 5 दिसम्बर, 2020 को जारी किया गया ।

हस्ता./-

(राम सिंह) राज्य निर्वाचन आयुक्त.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 15 December 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2020-12-15.649/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2020-12-15.649.