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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2012 के अंतर्गत मंडी शुल्क में छूट नियम, 2014 में संशोधन संबंधी

Published 16 December 2020

Department
कृषि विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
653
Notification no.
क्र./6749/एफ-02/40/2013/14-2
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2020-12-16.653
Languages
English, Hindi

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 कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 14 दिसम्बर 2020

अधिसूचना

क्र./6749/एफ-02/40/2013/14-2. - छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन्‌ 1973) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्‌द्वारा, छत्तीसगढ़ कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2012 के अंतर्गत मंडी शुल्क में छूट नियम, 2014 में संशोधन करना प्रस्तावित करती है। उक्त अधिनियम की धारा 79 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिये एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्‌द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस प्रारूप के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पन्द्रह दिवस के पश्चात्‌ उक्त प्रारूप पर विचार किया जायेगा। कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में,-

1. नियम 2 के खण्ड (ड) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्‌ :-

''(ड) ''विद्यमान औद्योगिक ईकाई'' से अभिप्रेत है ऐसी औद्योगिक ईकाई जिसने कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 के अंतर्गत नियत दिनांक के पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया हो एवं इस आशय का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया, यथास्थिति, स्थायी लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र/ई.एम. पार्ट-2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र धारित करती हो और रू. 100 करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश उद्योग के विस्तार करने पर राज्य शासन के साथ एम.ओ.यू. किया हो तथा विस्तार के अधीन प्लॉट एवं मशीनरी मद में न्यूनतम 100 लाख का स्थायी पूंजी निवेश किया हो;''

2. नियम 3 के खण्ड (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्‌ :-

''(1) कृषि एवं उद्योग नीति, 2012 के अंतर्गत कालावधि 01-11-2019 से 31-10-2024 (2019-24) तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाले कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की श्रेणी में आने वाले (उपाबंध-एक में दर्शाये गये उद्योगों को छोड़कर) समस्त नवीन एवं विद्यमान औद्योगिक ईकाइयों के विस्तार पर छूट प्राप्त होगी।''

3. नियम 4 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्‌ :-

''4. मंडी शुल्क से छूट की मात्रा.-राज्य में स्थापित होने वाले नवीन सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद श्रेणी के कृषि एवं खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण उद्योग को राज्य की मंडियों/सीधे उत्पादनकर्ता कृषक/इकाई/राज्य के बाहर से सर्वप्रथम कच्चा माल क्रय करने के दिनांक से 05 वर्ष तक के लिये कृषि उत्पादों (औद्योगिक नीति 2019-24 के परिशिष्ट-4 में वर्णित अपात्र उद्योगों को छोड़कर) पर लगने वाले अधिकतम मंडी शुल्क से पूर्ण छूट, अधिकतम राशि रू. 2.00 करोड़ प्रतिवर्ष की सीमा तक प्रदान की जायेगी, साथ ही छूट की कुल अधिकतम सीमा इकाई द्वारा किये गये स्थायी पूंजी निवेश के 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।''

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के.सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 16 December 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2020-12-16.653/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2020-12-16.653.