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छत्तीसगढ शासन
पंजीयन क्रमांक " छत्तीसगढ़/दुर्ग/ 09 / 2013-2015 . "
सत्यमेव जयते
"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई . दिनांक 30-05-2001 . وو
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 655]
रायपुर , बुधवार , दिनांक 16 दिसम्बर 2020 अग्रहायण 25, शक 1942
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय , महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 13 नवम्बर 2020
अधिसूचना
क्रमांक एफ 2-18 /2010 / नौ / 55- तीन. राज्य शासन एतद्द्वारा प्रदेश के आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) महाविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु " छत्तीसगढ़ आयुष स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम , 2019 " में निम्नलिखित संशोधन करता है । अर्थात्
संशोधन
उक्त नियम में,
01. नियम 2. के उपनियम (ख ) के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है अर्थात् :-
" (ख) श्रेणी' से अभिप्रेत है, इन पांचो श्रेणियों में से कोई एक , अर्थात् ' अनुसूचित जाति' , ' अनुसूचित जनजाति' , ' अन्य पिछड़ा वर्ग (कीमीलेयर को छोड़कर) ' , ई.डब्ल्यू.एस . (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) तथा 'अनारक्षित "
02. नियम 2. के उपनियम ( ण) के पश्चात् निम्नांकित नवीन प्रविष्टियां अंतःस्थापित किये जाए , अर्थात :-
" (त) अखिल भारतीय कोटा ' से अभिप्रेत है , केन्द्र सरकार द्वारा भारत के किसी भी राज्य के उम्मीदवारों से भरी जाने वाली सीटें "
03 . नियम 3. के उपनियम (ख) (4) के तीसरे, चौथे एवं छठवें पंक्ति में " प्रतिशत " के स्थान पर "प्रतिशतक " प्रतिस्थापित किया जाता है ।
04. नियम 4. के उपनियम 1 (ख ) में निजीं महाविद्यालयों के पश्चात शब्द व चिन्ह " ( अल्पसंख्यक संस्था को छोड़कर) " अंतःस्थापित किया जाता है ।
1309 1310
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2020
05. नियम 4. के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है अर्थातः- " (2) छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जनजाति , अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर ) तथा ई.डब्ल्यू.एस. (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ) के अभ्यर्थियों के लिए सीटों का आरक्षण छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी प्रचलित / नवीनतम अधिसूचना के अनुसार किया जावेगा । आरक्षण का लाभ लेने हेतु राज्य शासन द्वारा समय - समय पर प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा । ई.डब्ल्यू.एस. (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ) के उम्मीदवार हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र मान्य होगा । "
06. नियम 4. के उपनियम (6) (ख) में अन्य पिछड़ा वर्ग (कीमीलेयर को छोड़कर) के पश्चात शब्द व चिन्ह "तथा ई.डब्ल्यू.एस . (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) " अन्तःस्थापित किया जाता है ।
07. नियम 4. के उपनियम (6) के पश्चात् निम्नांकित नवीन प्रविष्टियां अंतःस्थापित किये जाए , अर्थात :-
" (7) (क) राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय हेतु मान्यता प्राप्त निजी आयुष महाविद्यालयों के कुल स्वीकृत सीटों में से राज्य कोटे की सीटों का 70 प्रतिशत सीटें , प्रदेश के स्थानीय अल्पसंख्यक समुदाय (जिस धार्मिक या भाषायी अल्पसंख्यक समुदाय हेतु किसी महाविद्यालय को मान्यता दी गयी है) के अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु आरक्षित रहेंगी । इन सीटों पर प्रवेश अल्पसंख्यक समुदाय (जिस धार्मिक या भाषायी अल्पसंख्यक समुदाय हेतु किसी महाविद्यालय को मान्यता दी गयी है) के अभ्यर्थियों के परस्पर प्रावीण्यता सूची से की जाएगी । इन सीटों पर किसी भी स्थिति में अन्य अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा । शेष 30 प्रतिशत सीटों की पूर्ति सामान्य प्रावीण्यता सूची के अभ्यर्थियों द्वारा की जायेगी । इन सीटों पर छ० ग ० शासन का आरक्षण नियम लागू नहीं होगा ।
(ख) अल्पसंख्यक समुदाय हेतु आरक्षित सीटों पर प्रवेश के लिए समुदाय विशेष के (जिस धार्मिक या भाषायी अल्पसंख्यक समुदाय हेतु किसी महाविद्यालय को मान्यता दी गयी है) अल्पसंख्यक अभ्यर्थी को छत्तीगसढ़ शासन के प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । "
08 . नियम 7. के उपनियम (ग ) में अनारक्षित के पश्चात् शब्द व चिन्ह " ,ई.डब्ल्यू.एस. (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) " अन्तःस्थापित किया जाता है ।
09. नियम 7. के उपनियम ( घ) के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है अर्थातः- " (घ ) प्रवेश परीक्षा की प्रावीण्यता सूची के आधार पर स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों की सामान्य प्रावीण्यता सूची, श्रेणीवार, संवर्गवार एवं अल्पसंख्यक समुदाय (जैन) तथा गैर स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों की प्रावीण्यता सूची अधिकृत संस्था द्वारा तैयार की जावेगी । "
10. नियम 8. ( 1 ) में राज्य कोटे की सभी सीटों के पश्चात शब्द व चिन्ह " (अल्पसंख्यक संस्थाओं के सीटों को छोड़कर) " अंतः स्थापित किया जाता है ।
11. नियम 8. के उपनियम (4) 07. के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है अर्थातः- " 07. अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु स्थायी जाति प्रमाण पत्र सहित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विगत तीन वर्षों में से किसी एक वर्ष का आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । माता का आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में पिता का कोई आय नहीं होने अथवा पिता के जीवित नहीं होने अथवा पिता के साथ नहीं रहने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा । " छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2020
1310(1) 12. नियम 8. के उपनियम (4) 10. के पश्चात निम्नांकित नवीन प्रविष्टियां अंतःस्थापित किये जाए , अर्थात : -
" 11. ई.डब्ल्यू.एस. (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) उम्मीदवार हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र ।
12. अल्पसंख्यक होने का प्रमाण पत्र (नियम 4 (7) (ख) के अनुसार) "
13. नियम 8. के उपनियम ( 11 ) के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है : -
अनारक्षित श्रेणी
(क)
(ख) ई.डब्ल्यू.एस
अनुसूचित जनजाति
(ग)
(घ) अनुसूचित जाति
(ड) अन्य पिछड़ा वर्ग
(च) अल्पसंख्यक समुदाय "
14. नियम 8. के उपनियम ( 15) के पश्चात् निम्नांकित नवीन प्रविष्टियां अंतःस्थापित किये जाए , अर्थात :-
" (16 ) काउंसिलिंग की व्यवस्था हेतु निजी आयुष महाविद्यालयों को प्रवेश क्षमता के अनुरूप प्रति छात्र / छात्रा के मान से शासन द्वारा निर्धारित शुल्क काउंसिलिंग आयोजित करने वाली संस्था में जमा करना होगा , इस हेतु निजी आयुष महाविद्यालयों द्वारा छात्र / छात्राओं से अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जावेगा । "
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , रेणु जी पिल्ले, अपर मुख्य सचिव.
संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2020.