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छत्तीसगढ़
शासन
पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09 / 2013-2015 . " "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से . भिलाई. दिनांक 30-05-2001 ."
सत्यमेव जयते
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 660 ]
रायपुर , बुधवार , दिनांक 23 दिसम्बर 2020- पौष 2, शक 1942
छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय रायपुर, बुधवार , दिनांक 23 दिसम्बर , 2020 (पौष 2 , 1942)
क्रमांक-13479/ वि.स. / विधान/ 2020.- छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 59 के अधीन छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक , 2020 (क्रमांक 35 सन् 2020 ) पुरःस्थापन के पूर्वजनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।
हस्ता./- (चन्द्र शेखर गंगराड़े ) प्रमुख सचिव.
1319 1320
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2020
छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 35 सन् 2020)
छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 4) विधेयक, 2020
वित्तीय वर्ष 2020-2021 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक ।
भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-
संक्षिप्त नाम.
1. यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 4) अधिनियम , 2020 कहलाएगा ।
2.
वित्तीय वर्ष 2020-2021 निधि के लिए राज्य की संचित में से 23,86,57,95,800 रूपयों का दिया जाना ।
छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ (3 ) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां संदत्त तथा उपयोजित की जा सकेंगी, जिनका कुल योग छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2020 के अनुसूची स्तम्भ (3 ) में विनिर्दिष्ट राशियों को सम्मिलित करते हुए 23,86,57,95,800 ( दो हजार तीन सौ छियासी करोड़ सनतावन लाख पनचानबे हजार आठ सौ रूपये) रूपये होता है उन
विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए , जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में , वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान भुगतान किये जाने होंगे ।
3 .
विनियोग.
इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी । छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2020
1320 (1) अनुसूची ( धारा 2 और 3 देखिये )
सेवाएं और प्रयोजन निम्नलिखित से अनधिक राशियां
संचित निधि
विधान सभा
अनुदान का संख्यांक
(2)
(1)
भारित विनियोग- ब्याज की अदायगी और
राजस्व ऋण सेवा
01 सामान्य प्रशासन
राजस्व 03पुलिस
राजस्व
योग पर भारित
द्वारा अनुदत्त
(3)
₹
₹
0 2,07,39,00,200 2,07,39,00,200
0 50,60,00,000 50,60,00,000
पूंजी
राजस्व 10 वन
राजस्व 12ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय
0
6,51,00,000 6,51,00,000
0 2,08,45,00,000 2,08,45,00,000
राजस्व 13 कृषि
0 42,00,00,000 42,00,00,000
19 लोक स्वास्थ्यएवं परिवार कल्याण
पूंजी
0 13,28,00,000 13,28,00,000
राजस्व 21 आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय
राजस्व 24 लोक निर्माण कार्य- सडकें और पुल
पूंजी
राजस्व 27 स्कूल शिक्षा
0
100
100
0
100
0
100
0
25,89,00,000
राजस्व 29 न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन
राजस्व 30 पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय
33 आदिम जाति कल्याण
राजस्व 36 परिवहन
राजस्व
राजस्व 41 अनुसूचित जनजाति उपयोजना
25,89,00,000 100
100
200
0
74,00,000
74,00,000
0
8,02,00,000 8,02,00,000
0
0 2,98,84,40,000 2,98,84,40,000
पूंजी
पूंजी 42 अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल
राजस्व 47 कौशल विकास , तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग
पूंजी
राजस्व 64 अनुसूचित जाति उपयोजभा
300
0
300 200
200
0
0
100 100
200 200
0
0 1,62,68,37,000 1,62,68,37,000
पूंजी
0 78,03,39,100 78,03,39,100
67 लोक निर्माण कार्य- भवन
पूंजी 68 अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित पूंजी लोक निर्माण कार्य भवन
राजस्व 79 चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय
पूंजी
राजस्व
0
5,00,00,100 5,00,00,100
200
0
200
0
0
1,18,20,000 1,18,20,000
0 6,68,71,86,000 6,68,71,86,000
80 त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओ को वित्तीय सहायता
राजस्व 81 नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
0 3,74,73,72,000 3,74,73,72,000 1320 (2)
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2020
अनुसूची
( धारा 2 और 3 देखिये )
सेवाएं और प्रयोजन
निम्नलिखित से अनधिक राशियां
अनुदान का
योग
विधान सभा
संचित निधि
संख्यांक
पर भारित
द्वारा अनुदत्त
(3)
(1)
(2)
₹
पूंजी
0 29,00,00,000
29,00,00,000
राजस्व
योग
2,07,39,00,300 22,53,57,35,600
20,46,18,35,300
पूंजी
0 1,33,00,60,200
1,33,00,60,200
वृहद योग
2,07,39,00,300 23,86,57,95,800
21,79,18,95,500
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2020
1320(3)
उद्देश्य और कारणों का कथन
यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 के खण्ड ( 1 ) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है जो वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि पर अनुपूरक भारित व्यय और छत्तीसगढ़ सरकार के व्यय के लिये विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है ।
अतः यह विधेयक प्रस्तुत है ।
भूपेश बघेल रायपुर,
मुख्यमंत्री, (भारसाधक सदस्य) दिनांक 21 दिसम्बर , 2020
"संविधान के अनुच्छेद 207 (3 ) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित "
चन्द्र शेखर गंगराड़े प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा संचालक, मुद्रण तथालेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2020 .