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छत्तीसगढ़
शासन
पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09 / 2013-2015 . " "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से . भिलाई. दिनांक 30-05-2001. "
सत्यमेव जयते
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 663 ]
रायपुर , बुधवार , दिनांक 23 दिसम्बर 2020- पौष 2 , शक 1942
छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय रायपुर , बुधवार, दिनांक 23 दिसम्बर , 2020 (पौष 2, 1942)
क्रमांक-13505/ वि.स. / विधान/ 2020.- छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 33 सन् 2020) जो बुधवार, दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।
हस्ता./- (चन्द्र शेखर गंगराड़े ) प्रमुख सचिव.
1325 1326
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2020
छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 33 सन् 2020)
छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2020 छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम , 2011 (क्र. 19 सन् 2012) को और संशोधित करने हेतु विधेयक ।
भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-
1.
संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.
(1 ) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहलाएगा ।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा ।
(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।
धारा 13 का संशोधन.
2. छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 2011 (क्र. 19 सन् 2012) की धारा 13 की उप-धारा (2) का लोप किया जाये । 1326 ( 1)
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2020
उद्देश्य और कारणों का कथन
छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 2011 (क 19 सन् 2012) की धारा 6 के अंतर्गत , संविधान के अनुच्छेद 323 - ख के अनुसार भाड़ा नियंत्रण अधिकरण , एक न्यायालय है । अधिनियम की धारा 13 (2) में भाड़ा नियंत्रण अधिकरण के आदेश के विरूद्ध अपील उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने का उपबंध है ।
माननीय उच्चतम न्यायालय , नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील कमांक 5153/2019 श्री एच.एस. यादव विरूद्ध शकुन्तला देवी पारख में पारित आदेश दिनांक 15.10.2019 में यह निर्देश दिया गया है कि भाड़ा नियंत्रण अधिकरण के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील उच्चतम न्यायालय में प्रचलन योग्य नहीं है । अतः प्रस्तुत अपील निरस्त करते हुये निर्देश दिया गया है कि अपीलार्थी चाहे तो उच्च न्यायालय के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत अपील याचिका प्रस्तुत कर सकता है ।
इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील क. 3613/2016 श्री राजेन्द्र दीवान विरूद्ध प्रदीप कुमार रानीवाला एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.12.2019 के अनुसार अधिनियम की धारा 13 (2) को संविधान के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण शून्यवत एवं प्रभावहीन घोषित किया गया है ।
अतएव , उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये , राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम , 2011 (क 19 सन् 2012) की धारा 13 में संशोधन करने का विनिश्चय किया है ।
अतः यह विधेयक प्रस्तुत है ।
मोहम्मद अकबर
आवास एवं पर्यावरण मंत्री, रायपुर,
दिनांक 18 दिसम्बर , 2020
(भारसाधक सदस्य) 1326 ( 2)
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2020
उपाबंध
विषयः- छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 2011 (क. 19 सन् 2012) की धारा 13 की उप- धारा (2) का उद्धरण ।
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धारा
कमांक
विधेयक के वर्तमान प्रावधान
1. 13(2) भाड़ा नियंत्रण अधिकरण के आदेश के विरूद्ध अपील , उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी.
चन्द्र शेखर गंगराड़े प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ विधान सभा संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2020 .