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छत्तीसगढ़
शासन
पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ 09 / 2013-2015 . " "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से . भिलाई. दिनांक 30-05-2001 ."
सत्यमेव जयते
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 664 ]
रायपुर , गुरुवार, दिनांक 24 दिसम्बर 2020- पौष 3 , शक 1942
छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय रायपुर , गुरूवार, दिनांक 24 दिसम्बर , 2020 (पौष 3, 1942)
क्रमांक-13561 / वि.स. / विधान/ 2020.- छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 34 सन् 2020 ) जो गुरूवार, दिनांक 24 दिसम्बर , 2020 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।
हस्ता./- (चन्द्र शेखर गंगराड़े ) प्रमुख सचिव.
1327 1328
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 दिसम्बर 2020
छत्तीसगढ़ विधेयक (क्र. 34 सन् 2020)
छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक , 2020 छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम , 2005 (क्र. 16 सन् 2005) को और संशोधित करने हेतु विधेयक ।
भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-
1.
संक्षिप्त नाम ,
विस्तार तथा
(1 ) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहलायेगा ।
प्रारंभ.
(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा ।
(3) यह भूतलक्षी प्रभाव से 1 मार्च , 2020 से प्रवृत्त होगा ।
2.
धारा 3 का संशोधन.
छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्र. 16 सन् 2005) की धारा 3 पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्: - " परन्तु यह कि वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के लिये राजकोषीय घाटा, सकल घरेलू उत्पाद के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगीः
परन्तु यह और कि आंतरिक व्यवधान अथवा प्राकृतिक आपदाओं या कोई ऐसे विशिष्ट आधार, जिसे राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, के कारण राज्य के वित्त पर अप्रत्याशित मांगों के आधार या आधारों पर राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और कुल दायित्व, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के अनुसार इस उपबंध में . विनिर्दिष्ट सीमाओं से बढ़ सकता है । " छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 दिसम्बर 2020
1328 (1)
उद्देश्य और कारणों का कथन
वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारित लक्ष्य की तुलना में राज्यों को प्राप्त होने वाले केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से में कमी को देखते हुए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 के लिये विशेष रियायत के रूप में राज्य को 1,813 करोड़ की अतिरिक्त उधार- सीमा का लाभ एफआरबीएम एक्ट में संशोधन करने की शर्त पर प्रदाय किया गया है ।
केन्द्र एवं राज्य दोनों के आर्थिक संसाधनों पर कोविड-19 महामारी के संक्रमण के प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए वर्ष 2020-21 में राज्य शासन के संसाधनों के सशक्तिकरण हेतु केन्द्र शासन द्वारा राज्य सकल घरेलू उत्पाद के 2 प्रतिशत तक अतिरिक्त उधार सीमा की अनुमति राज्य के एफआरबीएम एक्ट में संशोधन करने की शर्त पर प्रदान किया गया है । इस प्रकार भारत सरकार द्वारा प्राप्त अतिरिक्त उधार सीमा का लाभ प्राप्त करने हेतु अधिनियम के वर्तमान प्रावधान को संशोधित करने हेतु छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक, 2020 पुरः स्थापित करने का निर्णय लिया गया है ।
अतः यह विधेयक प्रस्तुत है ।
भूपेश बघेल
मुख्यमंत्री स्थान रायपुर
(भारसाधक सदस्य) दिनांक 21 दिसंबर 2020
"संविधान के अनुच्छेद 207 (1 ) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित " 1328 ( 2)
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 दिसम्बर 2020
उपाबन्ध
छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16, सन् 2005) की धारा 3 के संबंध में सुसंगत उद्धरण
धारा-3
"राज्य सरकार , नियमों द्वारा , भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित वित्त आयोग द्वारा राज्यों के राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियमों के लिए सुझाये गये राजकोषीय अधिनियम विनिर्दिष्ट करेगी । "
चन्द्र शेखर गंगराड़े प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ विधानसभा
संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2020.