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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 36 सन् 2020)

Published 24 December 2020

Department
छ.ग. विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
665
Notification no.
क्रमांक-13563/वि.स./विधान/2020
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2020-12-24.665
Languages
English, Hindi

100000000000

छत्तीसगढ़

शासन

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ 09 / 2013-2015 . " "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से . भिलाई. दिनांक 30-05-2001 ."

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 665 ]

रायपुर , गुरुवार, दिनांक 24 दिसम्बर 2020- पौष 3 , शक 1942

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय रायपुर, बुधवार , दिनांक 24 दिसम्बर , 2020 (पौष 3 , 1942)

क्रमांक-13563 /वि.स. / विधान/ 2020.- छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 36 सन् 2020) जो गुरूवार , दिनांक 24 दिसम्बर , 2020 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

हस्ता./- (चन्द्र शेखर गंगराड़े ) प्रमुख सचिव.

1329 1330

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 दिसम्बर 2020

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 36 सन् 2020) भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2020

छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2 ) को और संशोधित करने हेतु विधेयक ।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1.

संक्षिप्त नाम

(1 ) यह अधिनियम भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 2020 कहलायेगा ।

तथा प्रारंभ.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा । 2. छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाये ।

छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम 1899 का सं. 2)

का संशोधन.

अनुसूची 1-क. का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की अनुसूची 1 - क में, ' अनुच्छेद 20क समाशोधन सूची' को उसके खण्डों सहित विलोपित किया जाये । छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 दिसम्बर 2020

1330(1)

उद्देश्य एवं कारणों का कथन

यतः, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (क्र. 2 सन् 1899) के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता उसकी अनुसूची 1 - क (राज्य अनुसूची) में प्रावधानित है । इस अधिनियम की अनुसूची 1 - क के अनुच्छेद 20 क में स्टॉक / शेयर, डिबेन्चर इत्यादि के संव्यवहारों पर स्टाम्प शुल्क की दरें प्रावधानित है;

और यतः, भारत सरकार , वित्त विभाग द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (क्र. 2 सन् 1899 ) की धारा 9 के पश्चात् 9 ए और 9 बी को जोड़ा जाकर, अनुसूची -1 ( केन्द्र सूची) में प्रतिभूति संव्यवहारों पर स्टाम्प शुल्क की दरें निधारित की गई हैं, साथ ही धारा १ ए की उप- धारा (3 ) के अनुसार स्टॉक / शेयर , डिबेन्चर इत्यादि के संव्यवहारों पर स्टाम्प शुल्क संग्रहण राज्यों के द्वारा नहीं किया जा सकेगा । उक्त प्रावधानों के तहत, राज्य शासन को स्टॉक एक्सचेंज अथवा वसूली अभिकर्ता के माध्यम से केन्द्र द्वारा निर्धारित दर के अनुरुप स्टाम्प शुल्क संग्रहित एवं अंतरित किया जा रहा है;

अतएव , भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की अनुसूची 1 - क (राज्य अनुसूची) के अनुच्छेद 20क का विलोपन आवश्यक है ।

अतः, यह विधेयक प्रस्तुत है ।

रायपुर, दिनांक 22 दिसम्बर, 2020

जयसिंह अग्रवाल वाणिज्यिक कर (पंजीयन एवं मुद्रांक) मंत्री, (भारसाधक सदस्य) "संविधान के अनुच्छेद 207 (1 ) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित " छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 दिसम्बर 2020

1330(2)

उपाबंध

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची 1 - क का अनुच्छेद 20 क का सुसंगत उद्धरण

20क समाशोधन सूची

(क) यदि स्टॉक एक्सचेंज के समाशोधन गृह को प्रस्तुत सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय या विक्रय के संव्यवहारों से संबंधित है ;

(ख ) यदि स्टॉक एक्सचेंज के समाशोधन गृह को प्रस्तुत एक निगमित कम्पनी या निगमित निकाय के शेयर स्क्रिप , डिबेन्चर स्टॉक या इसी प्रकृति की अन्य विपण्य योग्य प्रतिभूतियों के क्रय या विक्रय के संव्यवहारों से संबंधित है । अधिकतम एक हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुये ऐसी सूची की प्रत्येक प्रविष्टि के संबंध में यथास्थिति, मिलान कीमत या संविदा कीमत, पर संगणित प्रतिभूतियों के मूल्य पर प्रत्येक दस हजार रुपये या उसके भाग के लिये एक रुपया.

ऐसी सूची की प्रत्येक प्रविष्टि के संबंध में यथास्थिति मिलान कीमत या संविदा कीमत पर संगणित प्रतिभूतियों के मूल्य पर प्रत्येक दस हजार रुपये या उसके भाग के लिये एक रुपया.

चन्द्र शेखर गंगराड़े प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ विधान सभा

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2020 .

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 24 December 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2020-12-24.665/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2020-12-24.665.