छत्तीसगढ़ शासन
पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़ / दुर्ग/ 09 / 2013-2015 . " "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतुअनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई . दिनांक 30-05-2001 . "
सत्यमेव जयते
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 673 ]
रायपुर, सोमवार, दिनांक 28 दिसम्बर 2020- पौष 7, शक 1942
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय , महानदी भवन , नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर , दिनांक 28 दिसम्बर 2020
सूचना
क्रमांक एफ 11-22 / 2020 / सात-4.- छत्तीसगढ़ भू- राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उप- धारा (2) के परन्तुक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, एतदद्वारा , यह सूचना दी जाती है कि उक्त संहिता की धारा 13 की उप- धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, नीचे दी गई अनुसूची के कालम (3 ) में विनिर्दिष्ट उप- खंड की सीमाओं को परिवर्तित करना, कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट नवीन उप - खंड सृजित तथा इसमें विनिर्दिष्ट अनुसार उनकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित करती है ।
राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से साठ दिवस की समाप्ति पर, प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा तथा इस संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव, लिखित में, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग , मंत्रालय , महानदी भवन, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर को उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व अग्रेषित किये जा सकेंगे:-
अनुसूची
जिला
स.क.
नवीन उप-खंड में सम्मिलित तहसील
वर्तमान उप - खंड में सम्मिलित तहसील
नवीन उप-खंड
वर्तमान उप-खंड
(1)
(6)
(4)
(5)
(3)
(2)
1
बस्तर
लोहण्डीगुड़ा
तहसील- लोहण्डीगुड़ा जगदलपुर
तहसील- जगदलपुर एवं लोहण्डीगुड़ा
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम.आर. ठाकुर, संयुक्त सचिव.
1345 1346
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 28 दिसम्बर 2020
Atal Nagar , the 28th December 2020
NOTICE
No. F 11-22 /2020/ Seven- 4. - In pursuance of the provision contained in the proviso to sub - section (2 ) of section 13 of the Chhattisgarh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959 ) , notice is hereby given that in exercise of the powers conferred by sub - section (2 ) of section 13 of the said Code , the State Government proposes to alter the limits of Sub - Division specified in column (3 ) , to create a new Sub - Division specified in column (4 ) and defines the limits thereof as specified in Schedule below.
The proposal shall be taken into consideration on the expiry of sixty days from the date of publication of this notice in the Official Gazette and any objections or suggestions in respect thereof may be forwarded , in writing to the Secretary , Government of Chhattisgarh , Revenue and Disaster Management Department , Mantralaya, Mahanadi Bhawan , Capitol Complex, Nava Raipur Atal Nagar, District Raipur , before the expiry of the said period : -
SCHEDULE
S.No District
Tehsil included in new Sub- Division
New Sub- Division
Tehsil included in Present Sub-Division
Present Sub- Division
(6)
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
Baster
1
Tehsil - Lohandiguda.
Lohandiguda
Jagdalpur
Tehsil Jagdalpur and Lohandiguda.
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , M.R. THAKUR , Joint Secretary .
संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2020.