नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 28 दिसम्बर 2020
अधिसूचना
क्रमांक एफ 1-214/2019/18.⸺ छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विषय पर पूर्व में जारी अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार नीचे दी गई सारणी के कालॅम 3 में विनिर्दिष्ट नगर पंचायत के लिये कालॅम 4 में यथाविनिर्दिष्ट वार्डो की संख्या अवधारित करती है, अर्थात :-
सारणी
| क्र. | जिला का नाम | नगर पंचायत का नाम | वार्डो की संख्या |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | रायपुर | मंदिर हसौद | 20 |
| 2 | रायपुर | चंदखुरी | 15 |
| 3 | रायपुर | समोदा | 15 |
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच.आर.दुबे, उप-सचिव.
अटल नगर, दिनांक 28 दिसम्बर 2020
Atal Nagar, the 28th December 2020NOTIFICATION
No. F 1-214/2019/18.⸺ In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of Chhattisgarh Municipalities Act 1961 (No. 37 of 1961) and in suppression of all previous notifications issued on the subject the State Government in respect of Nagar Panchayat specified in column (3) of the schedule below, herby determine the number of wards as specified in column (4) of the said schedule, namely :-
SCHEDULE
| S.No. | District | Name of Nagar Panchayat | No. of Wards |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Raipur | Mandir Hasoud | 20 |
| 2 | Raipur | Chandkhuri | 15 |
| 3 | Raipur | Samoda | 15 |