स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 29 दिसम्बर 2020
अधिसूचना
क्रमांक एफ 13-15/2020/17-दो. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 37 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कार्यरत योग्यताधारी श्री सतीश कुमार राज, खाद्य सुरक्षा अधिकारी को सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के लिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में तत्काल प्रभाव से नियुक्त करती है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेन्द्र सिंह बाघे, उप-सचिव.
अटल नगर, दिनांक 29 दिसम्बर 2020
क्रमांक एफ 13-15/2020/17-दो. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29 दिसम्बर, 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेन्द्र सिंह बाघे, उप-सचिव.
Atal Nagar, the 29th December 2020
NOTIFICATION No. F 13-15/2020/17-Two. In exercise of the powers conferred by sub-section (I) of Section 37 of the Food Safety and Standard Act, 2006 (No. 34 of 2006), the State Government, hereby, appoints qualified Shri Satish Kumar Raj, Food Safety Officer working under Controller, Food and Drugs Administration, Chhattisgarh as Food Safety Officer for the whole State of Chhattisgarh, with immediate effect.
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SURENDRA SINGH BAGHE, Deputy Secretary.