नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 21 जनवरी 2021
अधिसूचना
क्रमांक एफ 1-6/2021/18.⸺ राज्य शासन छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 324 एवं धारा 328 (1) (क) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नगर पालिका परिषद खैरागढ़ की निर्वाचित परिषद की कालावधि का अवसान होने के कारण एतद्द्वारा विघटित कर धारा 328 (3) (ख) के अधीन परिषद के कृत्यों के निर्वहन हेतु आगामी आदेश पर्यन्त अनुविभागीय अधिकारी (रा.) खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव को प्रशासक नियुक्त करता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच.आर.दुबे, उप-सचिव.
अटल नगर, दिनांक 21 जनवरी 2021
क्रमांक एफ 1-6/2021/18.⸺ भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-6/2021/18 दिनांक 21-01-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। Atal Nagar, the 21st January 2021
NOTIFICATION
No. F 1-6/2021/18.⸺ In exercise of the powers conferred under section 324 and section 328 (1) (a) of Chhattisgarh Municipalities Act 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, dissolve Municipal Council Khairagarh Due to expiry of term and under section 328 (3) (b) hereby appoint Sub Divisional Officer (R) Khairagarh, Distt- Rajnandgaon as administrator till further Orders.