छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय
रायपुर, बुधवार, दिनांक 24 फरवरी 2021 (फाल्गुन 5, 1942)
क्रमांक-2596/वि.स./विधान/2021. ― छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 59 के अधीन छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2021 (क्रमांक 1 सन् 2021) पुरःस्थापन के पूर्व जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।
हस्ता./-
(चन्द्र शेखर गंगराड़े) प्रमुख सचिव.
छत्तीसगढ़ विधेयक (क्रमांक 1 सन् 2021) छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 1) विधेयक, 2021
वित्तीय वर्ष 2020-2021 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक।
भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
संक्षिप्त नाम.
1. यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 1) अधिनियम, 2021 कहलाएगा। वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए राज्य की संचित निधि में से 5,05,00,00,700 रूपयों का दिया जाना।
2. छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां संदत्त तथा उपयोजित की जा सकेंगी, जिनका कुल योग छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2021 के अनुसूची स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों को सम्मिलित करते हुए 5,05,00,00,700 (पांच सौ पांच करोड़ सात सौ रूपये) रूपये होता है। उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान भुगतान किये जाने होंगे।
विनियोग. 3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी।
अनुसूची (धारा 2 और 3 देखिये)
अनुदान का संख्यांक सेवाएं और
निम्नलिखित से अनधिक राशियां
प्रयोजन
योग
विधान सभा द्वारा
अनुदत्त
संचित निधि पर भारित
(1)
(2)
(3)
रू. रू. रू.
06 वित्त विभाग से संबंधित व्यय राजस्व 3,81,00,00,000 0 3,81,00,00,000 07 वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय राजस्व 100 0 100 10 वन
पूंजी 100 0 100 24 लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल पूंजी 100 0 100 41 अनुसूचित जनजाति उपयोजना राजस्व 11,70,00,100 0 11,70,00,100
पूंजी 100 0 100 47 कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं राजस्व 11,30,00,000 0 11,30,00,000 रोजगार विभाग
58 प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों राजस्व 1,00,00,00,000 0 1,00,00,00,000 में राहत पर व्यय
64 अनुसूचित जाति उपयोजना राजस्व 1,00,00, 000 0 1,00,00, 000 71 इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राजस्व 200 0 200 विभाग
योग
राजस्व 5,05,00,00,400 0 5,05,00,00,400
पूंजी 300 0 300 वृहद योग
5,05,00,00,700 0 5,05,00,00,700 उद्देश्य और कारणों का कथन
यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है जो वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि पर अनुपूरक भारित व्यय और छत्तीसगढ़ सरकार के व्यय के लिये विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है।
अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।
रायपुर, दिनांक 22 फरवरी, 2021
भूपेश बघेल मुख्यमंत्री, (भारसाधक सदस्य) ''संविधान के अनुच्छेद 207 (3) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित''
चन्द्र शेखर गंगराड़े प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ विधान सभा.