नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 12 फरवरी 2021
अधिसूचना
क्रमांक एफ 1-40/2008/18. - छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा नगर पंचायत चिखलाकसा में सम्मिलित ग्राम पंचायत/ग्राम कारूटोला, झरनदल्ली (भोयरटोला), कुंजामटोला की सीमा को नगर पंचायत चिखलाकसा, जिला-बालोद की सीमा से पृथक करता है :-
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. आर. दुबे, उप-सचिव.
अटल नगर, दिनांक 12 फरवरी 2021
क्रमांक एफ 1-40/2008/18. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-40/2008/18 दिनांक 12-02-2021 का अंंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. आर. दुबे, उप-सचिव.
Atal Nagar, the 12th February 2021
NOTIFICATION
No. F 1-40/2008/18. - In exercise of the powers conferred by section 5-(A) of Chhattisgarh Municipal Act 1961 (No. 37 of 1961) the State Government hereby denotify the limits of Gram Panchayat/Gram Karutola, Jharandalli (Bhoyartola), Kunjamtola from the limits of Nagar Panchayat Chikhalakasa.
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
H. R. DUBEY, Deputy Secretary.