गृह (जेल) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 5 मार्च 2021
अधिसूचना
क्रमांक एफ 7-15/तीन-जेल/2005. - छत्तीसगढ़ बंदी परिवीक्षाधीन सम्मोचन नियम, 1964 के नियम 6 के उप-नियम (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, श्री भंवर लाल जैन आत्मज श्री सूरजमल जैन, अधिवक्ता, दुर्ग, छत्तीसगढ़ को तीन वर्ष की कालावधि के लिये अस्थायी रूप से राज्य परिवीक्षा मंडल के अशासकीय सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।
No. F 7-15/Three-Jail/2005. - In exercise of the powers conferred sub-rule (5) of Rule 6 of the Chhattisgarh Prisoners Release on Probation Rules, 1964, the State Government, hereby, appoints temporarily Shri Bhawar Lal Jain S/o Shri Surajmal Jain, Advocate, Durg, Chhattisgarh as a non official member of the State Probation Board for a period of three years.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार ध्रुर्वे, संयुक्त सचिव.