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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ महामारी रोग कोविड-19 विनियम, 2020 में संशोधन संबंधी

Published 25 March 2021

Department
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
226
Notification no.
क्रमांक एफ 1-57/2020/सत्रह/एक
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2021-03-25.226
Languages
English, Hindi

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 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 25 मार्च 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-57/2020/सत्रह/एक. - महामारी रोग अधिनियम, 1897 (1897 का 3) की धारा 2, 3 एवं 4 के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ महामारी रोग कोविड-19 विनियम, 2020 के विनियम 12 (ix) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्‌द्वारा, इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना क्र. एफ 1-57/2020/सत्रह/एक, दिनांक 17-07-2020 में निम्नलिखित और संशोधन करती हैं, अर्थात्‌ :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, -

खण्ड 7 के पश्चात्‌, स्थापित पैरा के नीचे, स्थापित बिन्दु क्रमांक 1 एवं उसके सम्मुख अंकित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्‌ :-

''1. सार्वजनिक स्थलों में मास्क/फेस कवर नहीं पहनने की स्थिति में - रूपये 500/-''

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुरेन्द्र सिंह बाघे, उप-सचिव.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 25 March 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2021-03-25.226/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2021-03-25.226.