स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 25 मार्च 2021
अधिसूचना
क्रमांक एफ 1-57/2020/सत्रह/एक. - महामारी रोग अधिनियम, 1897 (1897 का 3) की धारा 2, 3 एवं 4 के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ महामारी रोग कोविड-19 विनियम, 2020 के विनियम 12 (ix) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना क्र. एफ 1-57/2020/सत्रह/एक, दिनांक 17-07-2020 में निम्नलिखित और संशोधन करती हैं, अर्थात् :-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, -
खण्ड 7 के पश्चात्, स्थापित पैरा के नीचे, स्थापित बिन्दु क्रमांक 1 एवं उसके सम्मुख अंकित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-
''1. सार्वजनिक स्थलों में मास्क/फेस कवर नहीं पहनने की स्थिति में - रूपये 500/-''
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेन्द्र सिंह बाघे, उप-सचिव.