खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 3 मई 2021
अधिसूचना
क्रमांक एफ 5-3/2012/29-2.⸺ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का सं. 35) की धारा 28 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, रायपुर में प्रकरणों की अधिकता को देखते हुए, वैकल्पिक व्यवस्था हेतु अस्थायी रूप से, एतद्द्वारा, उपलब्ध बजट की सीमा के अंतर्गत व्यय करने की शर्त पर, जिला रायपुर में अतिरिक्त जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग स्थापित करता है।
No. F-5-3/2012/29-2.⸺ In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 28 of The Consumer Protection Act, 2009 (No. 35 of 2010), the State Government, in view of the excess number of cases in the District Consumer Disputes Redressal Commission, Raipur, as temporarily arrangement, hereby establishes Additional District Consumer Disputes Redressal Commission in District Raipur, subject to condition that expenditure remains within the budget alloction.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.