नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 3 मई 2021
अधिसूचना
क्रमांक एफ 1-2/2021/18.⸺ छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 328 (3) (ख) के प्रावधान अंतर्गत नगर पालिका परिषद जामुल हेतु अधिसूचना दिनांक 17-01-2021 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग, जिला-दुर्ग को प्रशासक अधिसूचित किया गया था।
उक्त अधिसूचना में अांशिक संशोधन करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के स्थान पर ''डिप्टी कलेक्टर, जिला-दुर्ग'' को नगर पालिका परिषद जामुल का प्रशासक नियुक्त करता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच.आर.दुबे, उप-सचिव.
अटल नगर, दिनांक 3 मई 2021
क्रमांक एफ 1-2/2021/18.⸺ भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-2/2021/18 दिनांक 03-05-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच.आर.दुबे, उप-सचिव.
Atal Nagar, the 3rd May 2021
NOTIFICATION
No. F 1-2/2021/18.⸺ In exercise of the powers conferred under section 328 (3) (b) the State Government has notified sub division officer (R) Durg, Distt- Durg as administrator of Municipal Council Jamul till further Orders.
The State government hereby amend and notify Dy. Collector, Distt- Durg in place of sub divisional officer (R) Distt- Durg as administrator of Municipal Council Jamul till further Orders.
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
H.R. DUBEY, Deputy Secretary.