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छत्तीसगढ शासन
पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/ दुर्ग/09/ 2013-2015. " "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001 . "
सत्यमेव जयते
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित
रायपुर , शनिवार, दिनांक 22 मई 2021 -ज्येष्ठ 1, शक 1943
क्रमांक 287 ]
विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय , महानदी भवन , नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 22 मई 2021
क्रमांक 5206/डी. 55/21-अ/प्रारू./छ.ग./ 21. छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 18-05-2021 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उमेश कुमार काटिया , अतिरिक्त सचिव.
573 574
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 22 मई 2021
छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 9 सन्2021)
छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय ( संशोधन ) अधिनियम , 2020 .
अधिनियम . छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम , 1973 ( क्र . 22 सन् 1973 ) को और संशोधित करने हेतु भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो: - (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय ( संशोधन ) अधिनियम , 2020 कहलायेगा.
संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ. 1.
(2) इसकाविस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा .
(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
2.
नवीन धारा 70 का अन्तःस्थापन .
छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र . 22 सन् 1973 ) (जो इसमें इसके पश्चात्मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 69 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्: -
"70 . स्थापित नवीन विश्वविद्यालय के लिए अध्यादेश, परिनियम एवं विनियम. इस अधिनियम के द्वितीय अनुसूची के भाग- दो ( पुनरीक्षित ) के संशोधन के फलस्वरूप स्थापित नवीन विश्वविद्यालय के लिये वही अध्यादेश , परिनियम एवं विनियम लागूमाने जायेगे , जो कि विद्यमान विश्वविद्यालय , जिससे नवीन विश्वविद्यालय निर्मित किया गया हो, के लिये लागू है. "
मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के भाग-दो ( पुनरीक्षित) के सरल क्रमांक 1 के कॉलम (2 ) की प्रविष्टियों में , शब्द " बस्तर विश्वविद्यालय " के स्थान पर, शब्द " शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय , बस्तर " प्रतिस्थापित किया जाये.
द्वितीय अनुसूची के 3. भाग- दो ( पुनरीक्षित ) का संशोधन .
अटल नगर, दिनांक 22 मई 2021
क्रमांक 5206/डी. 55/21-अ/प्रारू./छ. ग./ 21 . समसंख्यक अधिनियम दिनांक 22-05-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस विभाग का
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव .
574(1)
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 मई 2021
CHHATTISGARH ACT
(No. 9 of 2021)
THE CHHATTISGARH VISHWAVIDYALAYA ( SANSHODHAN) ADHINIYAM , 2020 .
An Act further to amend the Chhattisgarh Vishwavidyalaya Adhiniyam , 1973 (No. 22 of 1973 ) .
Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy - First Year of the Republic of India , as follows : -
1.
(1) This Act may be called the Chhattisgarh Vishwavidyalaya ( Sanshodhan) Adhiniyam , 2020 . Short title , extent and commencement .
(2) Itshall extend to the whole State of Chhattisgarh.
(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette .
Insertion of new Section 70 .
2. After Section 69 of the Chhattisgarh Vishwavidyalaya Adhiniyam , 1973 (No. 22 of 1973 ) (hereinafter referred to as the Principal Act) , the following shall be added , namely: -
"70. Ordinance , Statute and Regulation for new established University.- The same Ordinance, Statute and Regulation for the newly established University, as a result of amendment of Part - II (Revised) of the Second Schedule of the Act , shall be deemed to be applicable which is applicable for the existing University, from which the new University has been formed.
Amendment of Part- II (Revised) of the Second Schedule .
3. In entries of column ( 2) of serial number 1 of Part - II (Revised) of the Second Schedule of the Principal Act, for the words "Bastar Vishwavidyalaya " , the words " Shaheed Mahendra Karma Vishwavidyalaya , Bastar " shall be substituted.
संचालक, मुद्रण तथालेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2021 .