वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 10 मई 2021
अधिसूचना
संं. 03/2021-राज्य कर
क्रमांक एफ-10-31/2021/वाक/पांच(33).⸺ राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 25 की उपधारा (6घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 17/2020-राज्य कर क्रमांक एफ-10-35/2020/वाक/पांच(41) दिनांक 31 मार्च, 2020 जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 178 तारीख 31 मार्च, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी, को सिवाय ऐसी बातों के, जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई थी या करने का लोप किया गया था, अधिक्रांत करते हुए अधिसूचित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (6ख) या उपधारा (6ग) के उपबंध ऐसे किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे, जो, ⸺
(क) भारत का नागिरक नहीं है ; या
(ख) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभाग या स्थापना ; या
(ग) स्थानीय प्राधिकारी ; या
(घ) कानूनी निकाय ; या
(ङ) पब्लिक सेक्टर उपक्रम ; या
(च) उक्त अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (9) के प्रावधानों के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति। अटल नगर, दिनांक 10 मई 2021 क्रमांक एफ-10-31/2021/वाक/पांच(33).⸺ भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-31/2021/वाक/पांच(33), दिनांक 10-05-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.
Atal Nagar, the 10th May 2021
NOTIFICATION
No. 03/2021 – State Tax
No. F-10-31/2021/CT/V(33).⸺ In exercise of the powers conferred by sub-section (6D) of section 25 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Government, on the recommendations of the Council and in supersession of the Notification No. 17/2020-State Tax, No. F-10-35/2020/CT/V(41), Chhattisgarh Commercial Tax Department, dated the 31st March, 2020, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 178, dated the 31st March, 2020, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, hereby notifies that the provisions of sub-section (6B) or sub-section (6C) of section 25 of the said Act shall not apply to a person who is,___
(a) not a citizen of India; or
(b) a Department or establishment of the Central Government or State Government; or
(c) a local authority; or
(d) a statutory body; or
(e) a Public Sector Undertaking; or