शासन
छत्तीसगढ़
पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/ 2013-2015 . " "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई , दिनांक 30-05-2001 . "
सत्यमेव जयते
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 310]
रायपुर, बुधवार, दिनांक 2 जून 2021 - ज्येष्ठ 12 , शक 1943
विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय , महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर , दिनांक 2जून 2021
क्रमांक 5473/डी. 57/21-अ/प्रारू./छ.ग./ 21 . छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 11-05-2021 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.
619 620
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 जून 2021
छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 11 सन्2021 )
छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क ( संशोधन ) अधिनियम, 2021
छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम , 1949 (क्र . 10 सन् 1949 ) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.
भारत गणराज्यके बहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल के द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो: -
1.
(1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) अधिनियम , 2021 कहलाएगा.
संक्षिप्त नाम , विस्तार तथा प्रारंभ.
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.
(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
धारा 5 का संशोधन.
2.
छत्तीसगढ़विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 (क्र . 10 सन् 1949 ) की धारा 5 की उप- धारा ( 2 ) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्: -
" (3) अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मुख्य विद्युत निरीक्षक इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कृत्यों का पालन करने में, किसी व्यक्ति , अधिकारी या प्राधिकारी को लिखित रूप में , ऐसे विद्युत उत्पादन केन्द्र जिसका विद्युत शुल्क और उस पर अधिभारित ब्याज की राशि का भुगतान बकाया है, को विद्युत लाइन से पृथक करने हेतु निर्देश दे सकेगा और ऐसा व्यक्ति , अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा ."
स्पष्टीकरण: -
1. इस धारा के प्रयोजन हेतु अधिनियम से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 (क्र . 10 सन्1949) हैं.
2. मुख्य विद्युत निरीक्षक का अर्थ वही होगा, जैसा कि विद्युत अधिनियम 2003 (क्र . 36 सन् 2003 ) की धारा-2 की उपधारा-21 में है.
3. उत्पादन केन्द्र का अर्थ वही होगा , जैसा कि विद्युत अधिनियम 2003 (क्र. 36 सन् 2003 ) की धारा -2 कीउपधारा -30मेंहै.
4. विद्युत लाइन का अर्थ वही होगा, जैसा कि विद्युत अधिनियम 2003 (क्र . 36 सन् 2003 ) की धारा -2 की उपधारा -20 में है.
अटल नगर, दिनांक 2 जून 2021
क्रमांक 5473/डी. 57 /21-अ/प्रारू./ छ.ग./ 21 . भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2021 (क्रमांक 11 सन् 2021 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उमेश कुमार काटिया , अतिरिक्त सचिव.
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 जून 2021
CHHATTISGARH ACT
(No. 11 of 2021)
THE CHHATTISGARH ELECTRICITY DUTY ( SANSHODHAN)
ACT, 2021
An Act further to amend the Chhattisgarh Electricity Duty Act, 1949 (No. Xof1949).
Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy Second Year of the Republic of India , as follows : -
1.
Short title , extent and commencement .
(1) This Act may be called the Chhattisgarh Electricity Duty ( Sanshodhan) Act , 2021
(2) Itshall extend to the whole State of Chhattisgarh.
(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
2.
Amendment Section 5 . of After sub- section (2) of Section 5 of the Chhattisgarh Electricity Duty Act , 1949 (No. X of 1949) , the following shall be added , namely : -
"(3) Notwithstanding anything contained in the Act, Chief Electrical Inspector, in the exercise of its power and performance of its function under this Act shall issue direction to any person , officer or authority to disconnect from electric line , any such electricity generating station , against which payments ofelectricity duty and amounts of interest imposed thereon is due and such person, officer or authority shall be bound to comply with such directions .
Explanation: -
(1) For the purpose of this Section, ' Act ' means Chhattisgarh Electricity Duty Act, 1949 (No. X of 1949) .
(2) "Chief Electricity Inspector " shall have the same meaning as defined under sub - section ( 21 ) of Section (2 ) of the Electricity Act , 2003 (No. 36 of2003 ).
(3) "Generating station " , shall have the same meaning as defined under sub- section (30 ) of Section 2 of the Electricity Act , 2003 (No. 36 of2003 ).
(4) "Electric line " shall have the same meaning as defined under sub - section (20) of Section 2 of the Electricity Act , 2003 (No. 36 of2003 ) . "
संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , अटल नगर, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2021 .