खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 31 मई 2021
अधिसूचना
क्रमांक एफ 5-5/2010/29-2.⸺ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा तालिका के कॉलम 2 में वर्णित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के अध्यक्ष को वर्तमान अपने पदीय कर्तव्यों के साथ-साथ, तदर्थ रूप से, कॉलम 03 में, उनके नाम के सम्मुख, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक अथवा आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, तक के लिये, अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिये जाने की निम्नानुसार अधिसूचना जारी की जाती है :-
| क्र. | अध्यक्ष जिला उपभोक्ता आयोग का नाम | जिला उपभोक्ता फोरम का अतिरिक्त प्रभार |
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | श्री चन्द्र कुमार अजगल्ले, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग कोरबा (छ.ग.) | अध्यक्ष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, कोरिया-बैकुण्ठपुर (छ.ग.) |
| 2. | श्री लवकेश प्रताप सिंह बघेल, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग दुर्ग (छ.ग.) | अध्यक्ष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजनांदगांव (छ.ग.) |
| 3. | श्री उत्तरा कुमार कश्यप, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बिलासपुर (छ.ग.) | अध्यक्ष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, कबीरधाम (छ.ग.) |
| 4. | श्रीमती तजेश्वरी देवांगन, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जांजीगर-चांपा (छ.ग.) | अध्यक्ष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, रायगढ़ एवं सम्बद्ध अंशकालिक अध्यक्ष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जशपुर-नगर, (छ.ग.) |
| 5. | श्री विजय कुमार एक्का, अध्यक्ष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जगदलपुर (छ.ग.) | अध्यक्ष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग धमतरी (छ.ग.) |
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.