गृह विभाग, सी - अनुभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 28 जून 2021
अधिसूचना
क्रमांक एफ-4-319/गृह-सी/2005.⸺ चूंकि राज्य सरकार के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व सांप्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिए एवं लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने के लिए, सक्रिय है या उनके सक्रिय हो जाने की संभावना है,
और चूंकि जिला दण्डाधिकारी, जिला रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, रायगढ़, सरगुजा, जशपुर, कोरिया, जांजगीर-चांपा, कोरबा, कबीरधाम, महासमुंद, धमतरी, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, उत्तर बस्तर कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, कोण्डागांव, बलौदाबाजार, गरियाबंद, बेमेतरा, बालोद, मुंगेली, सूरजपुर, बलरामपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार को, यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है,
अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 (1980 का.स. 65) की धारा-3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निर्देश देती है कि जिला दण्डाधिकारी, जिला रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, रायगढ़, सरगुजा, जशपुर, कोरिया, जांजगीर-चांपा, कोरबा, कबीरधाम, महासमुंद, धमतरी, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, उत्तर बस्तर कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, कोण्डागांव, बलौदाबाजार, गरियाबंद, बेमेतरा, बालोद, मुंगेली, सूरजपुर, बलरामपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही को यदि उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है, तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, 01 जुलाई, 2021 से 30 सितम्बर, 2021 तक की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.
No. F-4-319/Home-c/2005.⸺ Whereas, there are reports with the State Government that certain elements are active or are likely to be active to threaten the communal harmony and to commit any act prejudicial to the maintenance of public order, and to commit acts prejudicial to the security of state;
Bijapur, Narayanpur, Sukma, Kondagaon, Balodabazar, Gariyaband, Bemetara, Balod, Mungeli, Surajpur, Balrampur, Gaurela-Pendra-Marwahi the state Government is satisfied that it is necessary so to do;Now, therefore, in exercise of the power conferred by the provision to sub section (3) of section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, Dirstrict Raipur, Bilaspur, Rajnandgaon, Durg, Raigarh, Surguja, Jashpur, Koria, Janjgir-Champa, Korba, Kabirdham, Mahasamund, Dhamtari, Jagdalpur, Dantewada, Kanker, Bijapur, Narayanpur, Sukma, Kondagaon, Balodabazar, Gariyaband, Bemetara, Balod, Mungeli, Surajpur, Balrampur, Gaurela-Pendra- Marwahi may during the period From 1st July, 2021 to 30 September, 2021 if satisfied as provided in sub section (2) of the said section 3, exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said section 3.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. डी. कुंदानी, संयुक्त सचिव.