नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 28 जून 2021
अधिसूचना
क्रमांक एफ 4-17/2016/18 . - छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 355 सहपठित धारा 95 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ नगरपालिका सेवा (वेतनमान एवं भत्ता) नियम, 1967 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-
संशोधन
उक्त नियमों की अनुसूची में,-
1. अनुसूची-तीन के शीर्षक ''जल कार्य विभाग'' के अंतर्गत सरल क्रमांक 13 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| ''13. | विद्युत लाईनमेन | वेतन मेट्रिक्स लेवल-4 | राज्य शासन द्वारा इस पद हेतु विहित अर्हता होना चाहिए'' |
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच.आर. दुबे, उप-सचिव.
अटल नगर, दिनांक 28 जून 2021
क्रमांक एफ 4-17/2016/18. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-17/2016/18, दिनांक 28-06-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। Atal Nagar, the 28th June 2021
NOTIFICATION
No. F 4-17/2016/18. In exercise of the powers conferred by Section 355 read with Section 95 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Municipal Services (Scale of pay and Allowance) Rules, 1967, namely :-
AMENDMENT
In Schedule of the said rules,-
1. For serial number 13 and entries relating thereto under heading "Water Works Department" of Schedule-III, the following shall be substituted, namely:-''
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| "13. | Electrician Lineman | Pay Matrix Level-4 | Should have qualification prescribed for this post by the State Government." |
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
H.R. DUBEY, Deputy Secretary.