नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 30 जून 2021
अधिसूचना
क्रमांक एफ 4-20/2016/18. - छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 86 सहपठित धारा 355 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य नगरपालिका (कार्यपालन/यांत्रिकी/स्वास्थ्य) सेवा, भर्ती तथा सेवा की शर्तें नियम, 2017 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-
संशोधन
उक्त नियम में,-
नियम 13 के उप नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-
''(1) सेवा या पद में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को प्रथमतः तीन वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।''
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच.आर. दुबे, उप-सचिव.
Atal Nagar, the 30th June 2021NOTIFICATION
No. F 4-20/2016/18. In exercise of the powers conferred by Section 86 read with sub-section (2) of Section 355 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby makes the following further amendments in the Chhattisgarh State Municipal (Executive/ Engineering/Health) Services, Recruitment and Conditions of Services Rules, 2017, namely :-
AMENDMENT
In the said rules,-
For sub-rule (1) of rule 13, the following shall be substituted, namely:-