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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सेवा अधिनियम, 1981 तथा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा शर्तें) आदेश, 1990 में संशोधन संबंधी

Published 07 July 2021

Department
छ.ग. विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
364
Notification no.
क्रमांक 6106/वि.स./स्था./2021
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2021-07-07.364
Languages
English, Hindi

छत्तीसगढ़ शासन

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ 09 / 2013-2015. " "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत . क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 ."

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 364 ]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 7 जुलाई 2021- आषाढ़ 16 , शक 1943

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 5 जुलाई 2021

अधिसूचना

क्रमांक 6106/ वि.स. / स्था ./2021. छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 1990 के नियम 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए माननीय अध्यक्ष , छत्तीसगढ़ विधान सभा एतद्वारा छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सेवा अधिनियम 1981 के अन्तर्गत निर्मित सचिवालय (भर्ती तथा सेवा शर्तें आदेश) नियम 1990 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं । अर्थात्:-

संशोधन

छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय के सेवा अधिनियम , 1981 के अधीन निर्मित सचिवालय (भर्ती तथा सेवा शर्तें आदेश ) नियम , 1990 में पद की पूर्ति हेतु प्रणाली में भर्ती का तरीका निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है-

संशोधित भर्ती का तरीका

वर्तमान में भर्ती का तरीका

पदों की पूर्ति प्रणाली पद कंडिका क्रमांक

अपरसचिव

4(2)

(1) उप सचिव / संचालक की योग्यता प्रधान वरिष्ठता गौण के आधार पर पदोन्नति द्वारा .

वर्तमान पदों की पूर्ति प्रणाली के साथ ही साथ " पदोन्नति के समय प्रतिस्थापित जाये । स्नातक उपाधि" किया

(2) उच्च न्यायिक सेवा या किसी अन्य राज्य विधान मण्डल की सेवाओं के किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति अथवा अन्य सेवाओं से प्रतिनियुक्ति द्वारा.

727 728

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 7 जुलाई 2021

वर्तमान में भर्ती का तरीका संशोधित भर्ती का तरीका पद

पदों की पूर्ति प्रणाली कंडिका क्रमांक

उप सचिव

4(3)

(1) अवर सचिव या समकक्ष की पदोन्नति द्वारा या (2) न्यायिक सेवा या अन्य सेवाओं से प्रतिनियुक्ति द्वारा

वर्तमान पदों की पूर्ति प्रणाली के साथ ही साथ " पदोन्नति के समय स्नातक उपाधि " प्रतिस्थापित जाये । किया अवर सचिव

4(7)

वर्तमान पदों की पूर्ति प्रणाली के साथ ही साथ " पदोन्नति के समय स्नातक उपाधि" प्रतिस्थापित किया जाये ।

(1) अवर सचिव के पदों के 20 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा यदि सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा नहीं भरे जाते हैं तो ये पद लिपिक वर्ग में चले जायेंगे.

(2) प्रतिवेदक शाखा से पदोन्नति द्वारा अवर सचिव के पदों में से 20 प्रतिशत योग्यता प्रधान- वरिष्ठता गौण के आधार पर.

(3) अनुभाग अधिकारी /लेखा अधिकारी/वित्तीय समिति अधिकारी की योग्यता प्रधान वरिष्ठता गौण के आधार पर पदोन्नति द्वारा अवर सचिव के पदों में से 60 प्रतिशत.

4(10)

प्रशासकीय अधिकारी

स्टॉफ ऑफिसर की पदोन्नति द्वारा.

वर्तमान पदों की पूर्ति प्रणाली के साथ ही साथ " पदोन्नति के समय स्नातक उपाधि" प्रतिस्थापित जाये । किया 728 ( 1)

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 7 जुलाई 2021

संशोधित भर्ती का तरीका

वर्तमान में भर्ती का तरीका

पदों की पूर्ति प्रणाली पद कंडिका क्रमांक

4(14)

अनुसंधान अधिकारी पदोन्नति द्वारा या सीधी भर्ती द्वारा.

वर्तमान पदों की पूर्ति प्रणाली के साथ ही साथ " पदोन्नति के स्नातक उपाधि" किया समय प्रतिस्थापित जाये ।

4(15)

अनुसंधान अधिकारी (पुस्तकालय )

वर्तमान पदों की पूर्ति प्रणाली के साथ ही साथ " पदोन्नति के समय स्नातक उपाधि" प्रतिस्थापित किया जाये ।

पुस्तकालय, अनुसंधान , संदर्भ तथा सूचना शाखा के किसी ऐसे व्यक्ति की पदोन्नति द्वारा. जिसके पास पुस्तकालय विज्ञान की उपाधि हो.

संदर्भ अधिकारी

4(16)

अनुसंधान, संदर्भ तथा सूचना शाखा से किसी व्यक्ति की पदोन्नति द्वारा.

वर्तमान पदों की पूर्ति प्रणाली के साथ ही साथ " पदोन्नति के समय प्रतिस्थापित जाये । स्नातक उपाधि" किया 4(17)

उप संचालक (सुरक्षा)

सुरक्षा शाखा में कार्यरत

अधिकारियों की पदोन्नति

द्वारा

वर्तमान पदों की पूर्ति प्रणाली के साथ ही साथ " पदोन्नति के समय प्रतिस्थापित जाये । स्नातक उपाधि" किया 728 ( 2)

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2021

वर्तमान में भर्ती का तरीका संशोधित भर्ती का तरीका पद

पदों की पूर्ति प्रणाली कंडिका क्रमांक

स्टॉफ आफिसर

4(18)

द्वारा निज सचिव के पदोन्नति वर्तमान पदों की पूर्ति प्रणाली के साथ ही साथ " पदोन्नति के स्नातक उपाधि" समय प्रतिस्थापित जाये । किया 4(23)

अनुभाग अधिकारी सहायक ग्रेड-1 / सहायक कार्यवाही संपादक / लेखापाल की योग्यता प्रधान वरिष्ठता गौण के आधार पर पदोन्नति द्वारा .

वर्तमान पदों की पूर्ति प्रणाली के साथ ही साथ " पदोन्नति के समय स्नातक उपाधि" प्रतिस्थापित किया जाये ।

लेखाधिकारी

4(24)

पदोन्नति के द्वारा या महालेखाकार कार्यालय/ राज्य लेखा सेवा से प्रतिनियुक्ति द्वारा.

वर्तमान पदों की पूर्ति प्रणाली के साथ ही साथ " पदोन्नति के स्नातक उपाधि" किया समय प्रतिस्थापित जाये ।

4(25)

वित्तीय समिति अधिकारी

सहायक ग्रेड -1 / सहायक कार्यवाही संपादक / लेखापाल की योग्यता प्रधान वरिष्ठता गौण के आधार पर पदोन्नति द्वारा.

वर्तमान पदों की पूर्ति प्रणाली के साथ ही साथ " पदोन्नति के समय स्नातक उपाधि " प्रतिस्थापित किया जाये ।

सत्कार अधिकारी

4(26)

सहायक सत्कार अधिकारी की पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती द्वारा

वर्तमान पदों की पूर्ति प्रणाली के साथ ही साथ " पदोन्नति के समय स्नातक उपाधि" प्रतिस्थापित किया जाये । 728 ( 3)

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 7 जुलाई 2021

वर्तमान में भर्ती का तरीका

संशोधित भर्ती का तरीका पद

पदों की पूर्ति प्रणाली कंडिका क्रमांक

4(28)

पदोन्नति द्वारा या सीधी

भर्ती द्वारा

सहायक अनुसंधान अधिकारी

वर्तमान पदों की पूर्ति प्रणाली के साथ ही साथ " पदोन्नति के समय स्नातक उपाधि" प्रतिस्थापित जाये । किया 4(30)

पुस्तकाध्यक्ष

सहायक पुस्तकाध्यक्ष की पदोन्नति के द्वारा या सीधी भर्ती द्वारा.

वर्तमान पदों की पूर्ति प्रणाली के साथ ही साथ " पदोन्नति के समय प्रतिस्थापित जाये । स्नातक उपाधि " किया निज सचिव

4(31)

निज सहायको की योग्यता प्रधान वरिष्ठता गौण के आधार पर पदोन्नति द्वारा .

वर्तमान पदों की पूर्ति प्रणाली के साथ ही साथ " पदोन्नति के समय प्रतिस्थापित जाये । स्नातक उपाधि " किया

आदेशानुसार

हस्ता./-

(चन्द्र शेखर गंगराड़े) प्रमुख सचिव.

संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2021 .

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 07 July 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2021-07-07.364/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2021-07-07.364.