गृह (जेल) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई 2021
अधिसूचना
क्रमांक एफ 7-15/तीन-जेल/2005. छत्तीसगढ़ बन्दी परिवीक्षाधीन सम्मोचन नियम, 1964 के नियम 6 के उप-नियम (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा विभागीय अधिसूचना क्र. एफ 7-15/तीन-जेल/2005, दिनांक 5 मार्च, 2021 को अधिक्रमित करते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, डॉ. कोमल सिंह शार्वा आत्मज स्व. तीजू राम शार्वा, दुर्ग, छत्तीसगढ़ को तीन वर्ष की कालावधि के लिये राज्य परिवीक्षा मंडल के अशासकीय सदस्य के रुप में नियुक्त करता है ।
No. F 7-15/Three-Jail/2005. In exercise of the powers conferred by sub-rule (5) of Rule 6 of the Chhattisgarh Prisoners' Release on Probation Rules, 1964, and in supersession of Department's Notification No. F 7-15/Three-Jail/2005, dated 5th March, 2021, the State Government, hereby, appoints Dr. Komal Singh Sharwan S/o Late Teeju Ram Sharwan, Durg, Chhattisgarh as a non-official member of the State Probation Board for a period of three years.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार ध्रुर्वे, संयुक्त सचिव.