लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 23 अगस्त 2021
अधिसूचना
क्रमांक एफ 1-68/2020/सत्रह/एक.⸺ भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1988 में निम्नलिखित और संशोधन करते है, अर्थात -
संशोधन
उक्त नियमों की अनुसूची में, -
(1) अनुसूची-एक के शीर्षक समूह ''क'' (चिकित्सा) के अंतर्गत सरल क्रमांक 7 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थातः-
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| ''7 | विशेषज्ञ | 1506 | तदैव | लेबल-13 | -'' |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| ''7 | विशेषज्ञ | तदैव | 1506 | 50% | 50% | - | - |
| क्रमांक | पद का नाम | न्यूनतम आयु सीमा | उच्चतम आयु सीमा | विहित शैक्षणिक अर्हताएं | टिप्पणी |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| ''2. | विशेषज्ञ | 25 वर्ष | 35 वर्ष | स्वीकृत विशेषज्ञ पदों से संबंधित विषय विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा पत्रोपाधि |
| (मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि अथवा पत्रोपाधि तथा भारतीय चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त हो)।'' |
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुरेन्द्र सिंह बाघे, उप-सचिव.
अटल नगर, दिनांक 23 अगस्त 2021
क्रमांक एफ 1-68/2020/सत्रह/एक.⸺ भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त, 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुरेन्द्र सिंह बाघे, उप-सचिव.
Atal Nagar, the 23rd August 2021
NOTIFICATION
No. F 1-68/2020/17/1.⸺ In Exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby makes the following further amendment in the Chhattisgarh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Service Recruitment rules 1988, namely :-
AMENDMENT
In Schedule of the said rules –
(1) Under Heading Group 'A' (Medical), for serial number 7 and entries relating thereto of Schedul-I, the following shall be substituted, namely:-
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| ''7. | Specialist | 1506 | -do- | Level-13 | ---'' |
(2) Under Heading Group "A" (Medical), the serial number 7 and entries relating thereto of Schedule-II, the following shall be substituted, namely:-
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| "7. | Specialist | -do- | 1506 | 50% | 50% | - | " |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| "2. | Specialist | 25 years | 35 years | Master's degree or diploma in the concerned subject specialization in the sanctioned specialist posts (Post Graduate Degree or Diploma from recognized University and recognized by Medical Council of India)". |