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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2021 (क्रमांक 16 सन् 2021) संबंधी

Published 27 September 2021

Department
विधि और विधायी कार्य विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
510
Notification no.
क्रमांक 10088/डी.100/21-अ/प्रारू./छ.ग./21
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2021-09-27.510
Languages
English, Hindi

पंजीयन क्रमांक

00000000000

छत्तीसगढ

शासन

"छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09 / 2013-2015 . " "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001 ."

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

आश्विन 5 , शक 1943

रायपुर, सोमवार, दिनांक 27 सितम्बर 2021-

क्रमांक 510 ]

विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय , महानदी भवन , नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर , दिनांक 27 सितम्बर 2021

क्रमांक 10088/डी. 100/21-अ/प्रारू./छ. ग. /21 . छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 09-09-2021 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है .

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

1019 1020

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर 2021

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 16सन् 2021 )

छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण ( संशोधन ) अधिनियम , 2021 छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, 1967 (क्र . 16 सन् 1967 ) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो: - 1.

(1) यहअधिनियम छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण ( संशोधन) अधिनियम , 2021 कहलाएगा.

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

(2) यहराजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

2.

अनुसूची का संशोधन.

छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम , 1967 (क्र. 16 सन् 1967 ) में, अनुसूची के मद 19 कीसारणी में, सरल क्रमांक 130 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्: -

" 131. छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड."

अटल नगर , दिनांक 27 सितम्बर 2021

क्रमांक 10088 /डी. 100/21-अ/ प्रारू./ छ. ग./ 21.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस विभाग का समसंख्यक अधिनियम दिनांक 27-9-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 27 सितम्बर 2021

1020 ( 1) CHHATTISGARH ACT (No. 16 of 2021 )

THE CHHATTISGARH VIDHAN MANDAL SADASYA NIRARHATA NIVARAN

(SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2021

AnAct further to amend the Chhattisgarh Vidhan Mandal Sadasya Nirarhata Nivaran Adhiniyam , 1967 (No. 16 of 1967) .

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy- Second Year of the Republic of India, as follows : -

1.

Short title and commencement .

(1) This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Mandal Sadasya Nirarhata Nivaran ( Sanshodhan) Adhiniyam, 2021 .

(2) Itshall be come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment Schedule . of 2. In the Chhattisgarh Vidhan Mandal Sadasya Nirarhata Nivaran Adhiniyam , 1967 (No. 16 of 1967 ) , in the table of item 19 of the Schedule , after serial number 130 , the following shall be added , namely : -

" 131 .

Chhattisgarh Medical Services Corporation Limited . "

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2021 .

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 27 September 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2021-09-27.510/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2021-09-27.510.