पंजीयन क्रमांक
00000000000
छत्तीसगढ
शासन
"छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09 / 2013-2015 . " "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001 ."
सत्यमेव जयते
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
आश्विन 5 , शक 1943
रायपुर, सोमवार, दिनांक 27 सितम्बर 2021-
क्रमांक 510 ]
विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय , महानदी भवन , नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर , दिनांक 27 सितम्बर 2021
क्रमांक 10088/डी. 100/21-अ/प्रारू./छ. ग. /21 . छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 09-09-2021 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है .
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.
1019 1020
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर 2021
छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 16सन् 2021 )
छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण ( संशोधन ) अधिनियम , 2021 छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, 1967 (क्र . 16 सन् 1967 ) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.
भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो: - 1.
(1) यहअधिनियम छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण ( संशोधन) अधिनियम , 2021 कहलाएगा.
संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.
(2) यहराजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
2.
अनुसूची का संशोधन.
छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम , 1967 (क्र. 16 सन् 1967 ) में, अनुसूची के मद 19 कीसारणी में, सरल क्रमांक 130 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्: -
" 131. छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड."
अटल नगर , दिनांक 27 सितम्बर 2021
क्रमांक 10088 /डी. 100/21-अ/ प्रारू./ छ. ग./ 21.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस विभाग का समसंख्यक अधिनियम दिनांक 27-9-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 27 सितम्बर 2021
1020 ( 1) CHHATTISGARH ACT (No. 16 of 2021 )
THE CHHATTISGARH VIDHAN MANDAL SADASYA NIRARHATA NIVARAN
(SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2021
AnAct further to amend the Chhattisgarh Vidhan Mandal Sadasya Nirarhata Nivaran Adhiniyam , 1967 (No. 16 of 1967) .
Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy- Second Year of the Republic of India, as follows : -
1.
Short title and commencement .
(1) This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Mandal Sadasya Nirarhata Nivaran ( Sanshodhan) Adhiniyam, 2021 .
(2) Itshall be come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
Amendment Schedule . of 2. In the Chhattisgarh Vidhan Mandal Sadasya Nirarhata Nivaran Adhiniyam , 1967 (No. 16 of 1967 ) , in the table of item 19 of the Schedule , after serial number 130 , the following shall be added , namely : -
" 131 .
Chhattisgarh Medical Services Corporation Limited . "
संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2021 .