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छत्तीसगढ शासन
पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ 09 / 2013-2015 . "
सत्यमेव जयते
"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001 . "
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित
आश्विन 5 , शक 1943
क्रमांक 511]
रायपुर, सोमवार , दिनांक 27 सितम्बर 2021
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन भवन , नार्थ ब्लाक, सेक्टर -19 , नवा रायपुर अटल नगर
प्रकरण क्रमांक एफ-68-153/ तीन(दो)/न.पा./व्यय लेखा/ 2019-20/1820
रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2021 निर्मला कुभरे, अभ्यर्थी पार्षद पद, आम निर्वाचन दिसम्बर 2019- जनवरी 2020 , नगर पालिक निगम बीरगांव , जिला रायपुर, छ.ग.
आदेश
(छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 - ग सहपठित धारा 14 - ख के अन्तर्गत ) पारित दिनांक 14सितम्बर , 2021 .
1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( नगर पालिका) , रायपुर, छ.ग. के प्रतिवेदन दिनांक 9-6-2020 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 ( एतत्पश्चात संक्षेप में अधिनियम) की धारा 14- ग सहपठित धारा 14 - ख के तहत प्रारंभ किया गया है.
2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगर पालिक निगम बीरगांव जिला रायपुर के दिसम्बर - 2019-जनवरी 2020 में सम्पन्नआम निर्वाचन मेंवार्ड क्रमांक - 27 के पार्षद पद के लिये निर्वाचन लड़े अभ्यर्थियों में अभ्यर्थी निर्मला कुभरे भी सम्मिलित थी. निर्वाचन परिणाम 24 दिसम्बर , 2019 को घोषित किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( नगर पालिका) , रायपुर ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्धारित प्रपत्र में जानकारी प्रेषित की कि नगर पालिक निगम, बीरगांव जिलारायपुर के आम निर्वाचन 2019-20 में वार्ड क्रमांक -27 के पार्षद पद के अभ्यर्थियों में से अभ्यर्थी निर्मला कुभरे द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा कीतिथि के पश्चात्नियत समयावधि में विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल नहीं किया गयाहै.
3. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( स्थानीय निर्वाचन ), रायपुर के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी निर्मला कुभरे कोदिनांक1-7-2020 को अधिनियम की धारा 14- ग सहपठित धारा 14 - क एवं 14 - ख के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर इस बात की हेतुक दर्शित करने के लिए कारण बताओ सूचना जारी की गई कि वे उक्त निर्वाचन व्यय लेखा अपेक्षित समय के भीतर विहित रीति में अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने मेंक्यों असफल रही तथा क्यों न उनके विरूद्ध अधिनियम की धारा 14 - ग के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए उनको पांच वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए निर्वाचन लड़ने तथा नगरपालिक निगम का पार्षद होने के लिए निरर्हित किया जाए. कारण बताओ सूचना को दिनांक 8-7-2020 को तामील कीगई.
4. कारण बताओ सूचना के संदर्भ में अभ्यर्थी निर्मला कुभरे द्वारा जवाब आयोग कार्यालय में दिनांक 10-7-2020 को प्रस्तुत किया गया जिसमें निर्धारित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के कारण के संबंध में उल्लेख किया कि " उन्हें व्यय का लेखा प्रस्तुत करने के संबंध में निर्वाचन
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विभाग कोदिया जाना था, उस समय उनकी पारिवारिक व मानसिक ठीक नहीं होने के कारण उस समय के निर्धारित अवधि में व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं कर सकी." 5. प्रकरण में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर पालिका) , रायपुर द्वारा दिनांक 9-6-2020 को परिशिष्ट -53 में जानकारी प्रस्तुत कर प्रतिवेदित किया गया कि नगर पालिक निगम बीरगांव जिला रायपुर के दिसम्बर 2019- जनवरी 2020 में सम्पन्न निर्वाचन में वार्ड क्रमांक- 27 के पार्षद पद की अभ्यर्थी निर्मला कुभरे ने निर्वाचन व्यय लेखा आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास विहित रीति में निर्धारित समयावधि के भीतर प्रस्तुत नहीं किया. यह अधिनियम की धारा 14 - क ( 1 ) एवं 14 - ख का उल्लंघन है. अधिनियम की धारा 14 - क (1 ) एवं 14 - ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय लेखा, निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति ) आदेश 2019 की कंडिका 7 ( 1 ) के तहत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नामोद्यिष्ट अधिसूचित अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी केपासदिनांक 23 जनवरी 2020 तक अनिवार्यतः प्रस्तुत करना था.
6. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर पालिका) , रायपुर के प्रतिवेदन तथा प्रकरण से संबंधित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगर पालिक निगम, बीरगांव जिला रायपुर के दिसम्बर 2019- जनवरी 20 में सम्पन्ननिर्वाचन में वार्ड क्रमांक-27 के पार्षद पद की अभ्यर्थी निर्मला कुभरे द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा अधिनियम की धारा 14 - क ( 1 ) तथा धारा 14 - ख की अपेक्षानुसार अधिसूचित अधिकारी के पास विहित रीति सेनिर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं किया गया. यद्यपि अभ्यर्थी ने आयोग द्वारा जारी कारण बताओ सूचना के संदर्भ में जवाब प्रस्तुत किया तथापिनिर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि के अन्दर दाखिल करने में असफल रहने के संबंध में कोई समाधानकारक एवं न्यायोचित कारण मय प्रमाण नहीं दर्शाया . इस असफलता के लिए उन्होंने कोई यथोचित कारण अथवा न्यायोचित्यता रखने कीसूचना भी नहीं दी. अतः मुझे यह समाधान हो गया है अभ्यर्थी निर्मला कुभरे प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रही हैं तथा उक्त अभ्यर्थी इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखती है. तदनुसार अधिनियम की धारा 14- ग के प्रावधान अनुसार अभ्यर्थी निर्मला कुभरे को निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने मेंअसफल रहनेके कारण तथा धारा 14 - ग (ख ) में वर्णित कोई न्यायोचित्यता नहीं रखने के कारण इस आदेश की तारीख से 5 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिये इस प्रकार चुने जाने तथा नगर पालिक निगम का पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है. अधिनियम की धारा 14 - ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए.
7.
यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 14 सितम्बर , 2021 को जारी किया गया.
हस्ता./- (ठाकुर राम सिंह) राज्यनिर्वाचन आयुक्त.
संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2021 .