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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

रईस अहमद शेख, अभ्यर्थी पार्षद पद आम निर्वाचन माह दिसम्बर 2019-जनवरी 2020, नगर पालिका परिषद् मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया, (छ.ग.) की निरर्हता संबंधी

Published 27 September 2021

Department
राज्य निर्वाचन आयोग
Type
Extraordinary
Gazette no.
512
Notification no.
प्रकरण क्रमांक एफ-68-134/तीन(दो)/न.पा./व्यय लेखा/2019-20/1826
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2021-09-27.512
Languages
English, Hindi

शासन

छत्तीसगढ़

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ 09/ 2013-2015. "

सत्यमेव जयते

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001 . "

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

रायपुर, सोमवार, दिनांक 27 सितम्बर 2021- आश्विन 5, शक 1943

क्रमांक 512]

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन भवन , नार्थ ब्लाक, सेक्टर -19 , नवा रायपुर अटल नगर

प्रकरण क्रमांक एफ-68-134/ तीन ( दो )/न.पा./व्यय लेखा/ 2019-20/1826

रायपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2021 रईस अहमद शेख, अभ्यर्थी पार्षद पद, आम निर्वाचन माह दिसम्बर 2019- जनवरी 2020 , नगर पालिका परिषद्मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया, ( छ.ग. ) .

आदेश

(छ.ग. नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग सहपठित धारा 32 - ख के अन्तर्गत )

पारित दिनांक 15 सितम्बर , 2021 .

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) , जिला रायपुर, छ.ग. के प्रतिवेदन दिनांक 25 जनवरी 2020 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 ( एतत्पश्चात संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32- ग सहपठित धारा 32 - ख के तहत प्रारंभ किया गया है.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगर पालिका परिषद् मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया के दिसम्बर- 2019- जनवरी 2020 में सम्पन्न आम निर्वाचन मेंवार्ड क्रमांक 06 के पार्षद पद के लिये निर्वाचन लडे अभ्यर्थियों में अभ्यर्थी रईस अहमद शेख भी सम्मिलित थे . निर्वाचन परिणाम 24 दिसम्बर 2019 को घोषित किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) , कोरिया ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्धारित प्रपत्र में जानकारी प्रेषित की कि नगर पालिका परिषद्मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया के आम निर्वाचन दिसम्बर 2019- जनवरी 2020 में वार्ड क्रमांक-06 के पार्षद पद के अभ्यर्थियों में से अभ्यर्थी रईस अहमद शेख द्वारानिर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 24 दिसम्बर 2019 के पश्चात्नियत समयावधि में विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल नहीं किया गयाहै.

3. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) , कोरिया के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उक्त अभ्यर्थी रईस अहमद शेख को अधिनियम की धारा 32 - ग सहपठित धारा 32 - क एवं 32 - ख के अंतर्गत सूचना प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर इस बात की हेतुक दर्शित करने के लिए कारण बताओ सूचना दिनांक 29 मई 2020 को जारी की गई कि वे उक्त निर्वाचन व्यय लेखा अपेक्षित समय के भीतर विहित रीति में अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में क्यों असफल रहे तथा क्यों न उनके विरूद्ध अधिनियम की धारा 32 - ग के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए उनको पांच वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए इस प्रकार चुने जाने तथा नगरपालिका का पार्षद होने के लिए निरर्हित किया जाए. कारण बताओ सूचना अभ्यर्थी को दिनांक 27-6-2020 को तामील किया गया.

4. कारण बताओ सूचना के संदर्भ में अभ्यर्थी का जवाब दिनांक 8-7-2020 जो आयोग कार्यालय में दिनांक 21 जुलाई 2020 को प्राप्त हुआ, जिसमें लेख किया गया कि 'चुनाव परिणाम घोषित होने के पश्चात्वे अचानक मुम्बई अपने नाना के बीमारी की सूचना पाकर चला गया था. उनके नाना काफी समय

1023 छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 27 सितम्बर 2021

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तक गंभीर बीमारी से पीड़ित थे जिनके इलाज के लिए उन्हें काफी समय तक मुम्बई में रहना पड़ा था जिसके कारण निर्धारित समय सीमा में निर्वाचन व्यय लेखा काविवरण प्रस्तुत नहीं कर सका था. 'जवाब की पुष्टि में कोई प्रमाण-पत्र/दस्तावेज संलग्न प्रस्तुत नहीं किया गया.

5. प्रकरण में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( नगरपालिका ) , जिला कोरिया द्वारा दिनांक 25 जनवरी 2020 को परिशिष्ट-53 में जानकारी प्रस्तुत कर प्रतिवेदित किया गया कि नगर पालिका परिषद्मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया के वार्ड क्रमांक 06 के पार्षद पद के अभ्यर्थी रईस अहमद शेख ने निर्वाचन व्यय लेखा आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास विहित रीति में निर्धारित समयावधि के भीतर प्रस्तुत नहीं किया. यह अधिनियम की धारा 32 -क ( 1 ) एवं 32 -ख का उल्लंघन है. अधिनियम की धारा 32 - क ( 1 ) एवं 32 - ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय लेखा, निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 2019 की कंडिका 7 ( 1 ) के तहत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नामोद्यिष्ट अधिसूचित अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दिनांक 23 जनवरी 2020 तक अनिवार्यतः प्रस्तुत करना था.

6. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) , कोरिया के प्रतिवेदन तथा प्रकरण से संबंधित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगर पालिका परिषद मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया के दिसम्बर 2019- जनवरी 2020 में सम्पन्न आम निर्वाचन में वार्ड क्रमांक 06 के पार्षद पद के अभ्यर्थी रईस अहमद शेख ने अधिनियम की धारा 32 - क ( 1 ) तथा धारा 32 - ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित अवधि में विहित रीति से दाखिल नहीं किया . यद्यपि अभ्यर्थी ने आयोग द्वारा जारी कारण बताओ सूचना के संदर्भ में जवाब प्रस्तुत किया तथापि निर्वाचनव्यय लेखा निर्धारित समयावधि के अन्दर दाखिल करने में असफल रहने के संबंध में कोई समाधानकारक एवं न्यायोचित कारण मय प्रमाण नहीं दर्शाया. इस असफलता के लिए उन्होंने कोई कारण अथवा न्यायोचित्यता रखने की सूचना भी नहीं दी. अतः मुझे यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थी रईस अहमद शेख प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रहे हैं तथा वे इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखते है. तदनुसार अधिनियम की धारा 32 - ग के प्रावधान अनुसार अभ्यर्थी रईस अहमद शेख को निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 32 - ग ( ख ) में वर्णित कोई यथोचित कारण नहीं रखने के कारण इस आदेश की तारीख से 5 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिये इस प्रकार चुने जाने तथा नगरपालिका का पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है. अधिनियम की धारा 32 - ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में करायाजाए.

7.

यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 15 सितम्बर, 2021 को जारी किया गया.

हस्ता./- (ठाकुर राम सिंह) राज्यनिर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2021 .

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 27 September 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2021-09-27.512/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2021-09-27.512.