संस्कृति विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 4 सितम्बर 2021
संशोधित अधिसूचना
क्रमांक एफ 1-03/2020/30/सं.⸺ भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतद्द्वारा, ''छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद गठित करने के विभागीय अधिसूचना क्र. एफ 1-03/2020/30/सं, दिनांक 27-10-2020'' में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्ः- 1. उक्त अधिसूचना के कंडिका 03 के बिन्दु क्रमांक 3.1, सरल क्रमांक 07 में साहित्य अकादमी में अध्यक्ष अंतःस्थापित किया जाता है एवं 08 सदस्य के स्थान पर 09 प्रतिस्थापित किया जाता है.
2. उक्त अधिसूचना के कंडिका 3.2.1 में मानदेय राशि रू. 75,000/- प्रतिमाह के स्थान पर राशि रू. 1,00,000/- प्रतिमाह प्रतिस्थापित किया जाता है एवं वाहन भत्ते के रूप में राशि रू. 50,000/- प्रतिमाह अंतःस्थापित किया जाता है.
3. उक्त अधिसूचना के कंडिका 3.2.1 में अधोलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाता है-
''राज्य की समग्र साहित्यक परंपरा और गतिविधियों से संबंधित कार्य के लिए साहित्य अकादमी की स्थापना की गई है. इस अकादमी के अध्यक्ष के लिए मानदेय राशि रू. 1,00,000/- प्रतिमाह होगा. अध्यक्ष के कार्यों के लिए सहयोगी संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व द्वारा प्रदाय किया जावेगा. वाहन भत्ते के रूप में रूपये 50,000/-प्रतिमाह निर्धारित होगा.
4. उक्त अधिसूचना के कंडिका 3.2.2 में वाहन भत्ते के रूप में राशि रू. 50,000/- प्रतिमाह अंतःस्थापित किया जाता है.
5. उक्त अधिसूचना के कंडिका 3.2.3 में प्रथम वाक्य की निरंतरता में अधोलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाता है- 6. उक्त कंडिका 3.2.3 में वाहन भत्ते के रूप में राशि रू. 50,000/-प्रतिमाह अंतःस्थापित किया जाता है. 7. उक्त अधिसूचना के कंडिका 3.2.6 में मानदेय राशि रू. 75,000/- के स्थान पर राशि रू. 1,00,000/-प्रतिस्थापित किया जाता है एवं वाहन भत्ते के रूप में राशि रू. 50,000/- प्रतिमाह अंतःस्थापित किया जाता है.
8. तदनुसार अधिसूचना के अंत में 'प्रभागों में होने वाले व्यय अनुमानिक' निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है-
प्रभागों में होने वाले व्यय हेतु अनुमानिक
| क्र. | प्रभाग | मद | राशि | कुल |
| 01 | साहित्य अकादमी अध्यक्ष | मानदेय वाहन भत्ता | 1,00,00012=12,00,000 50,00012=6,00,000 | 12 लाख (मानदेय) 6 लाख (वाहन) |
| (क) पदुमलाल पुन्नालाल बख्शीपीठ (ख) श्रीकांत वर्मा पीठ (ग) गुरू घासीदास शोध पीठ | मानदेय अतिरिक्त भत्ता किराया, रख रखाव | 1,00,000312=36,00,000 15,000312=540,000 10,000312=360,000 | 45 लाख | |
| 02 | कला अकादमी | मानदेय अतिरिक्त व्यय वाहन भत्ता | 1,00,00012=12,00,000 विभागीय बजट से 50,00012=6,00,000 | 12 लाख (मानदेय) 6 लाख (वाहन) |
| 03 | आदिवासी एवं लोक कला अकादमी | मानदेय अतिरिक्त व्यय वाहन भत्ता | 1,00,00012=12,00,000 विभागीय बजट से 50,00012=6,00,000 | 12 लाख (मानदेय) 6 लाख (वाहन) |
| 04 | छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम | मानदेय अतिरिक्त व्यय | 1,00,00012=12,00,000 विभागीय बजट से | 12 लाख (मानदेय) |
| 05 | छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग | मानदेय (अध्यक्ष) अतिरिक्त व्यय | 1,00,00012=12,00,000 विभागीय बजट से | 12 लाख (मानदेय) |
| 06 | छत्तीसगढ़ सिंधी अकादमी | मानदेय (अध्यक्ष) अतिरिक्त भत्ता किराया, रख रखाव वाहन भत्ता | 100,00012=12,00,000 15,000212=3,60,000 10,000212=2,40,000 विभागीय बजट से 50,00012=6,00,000 | 18 लाख 6 लाख (वाहन) |
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्बलगन पी.,सचिव.