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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 41 संबंधी

Published 04 October 2021

Department
महिला एवं बाल विकास विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
522
Notification no.
क्रमांक एफ 11-6/2021/1786/मबावि/50
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2021-10-04.522
Languages
English, Hindi

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 महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 30 सितम्बर 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 11-6/2021/1786/मबावि/50.⸺ राज्य शासन एतद्‌द्वारा निम्नलिखित संस्था को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 41 के प्रावधानों के तहत्‌ संबंधित संस्था का पंजीयन क्रमांक कॉलम क्र. 7 के अनुसार प्रावधिक पंजीयन प्रदान करता हैः-

क्र. संस्था का नाम डाक का पूरा पता जिले का नाम संस्था की प्रकृति स्वीकृत क्षमता प्रावधिक पंजीयन क्रमांक
1 शासकीय प्लेस ऑफ सेफ्टी (बालक) कन्या परिसर रोड, ग ंगापुर, अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.) सरगुजा शासकीय प्लेस ऑफ स ेफ्टी (बालक) 25 08/SRG/21-22

1. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 41 अनुसार बाल देखरेख संस्थाओं के पंजीयन का प्रावधान है. संस्थाओं के पंजीकरण हेतु किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 के नियम 21 के प्रावधानों के अनुसार कलेक्टर, जिला-सरगुजा से प्राप्त प्रस्ताव बाल देखरेख संस्थाओं के पंजीयन के लिए संचालनालय स्तर पर गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया.

2. समिति द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 41(3) के प्रावधानों के अनुसार राज्य बाल संरक्षण ईकाई द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित बाल देखरेख संस्था को अधिनियम की धारा 53 तथा नियम 21 के प्रावधानों तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करने के शर्त के अधीन 06 माह हेतु प्रावधिक पंजीयन प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई.

3. साथ ही समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रावधिक पंजीकृत संस्था के पंजीकरण का निर्णय संबंधित जिले के कलेक्टर/निरीक्षण समिति की अनुशंसा व प्रतिवेदन के आधार पर लिया जायेगा. इस हेतु सभी औपचारिकताओं की पूर्ति समय सीमा में की जाये.

4. तद्‌नुसार उक्त बाल देखरेख संस्था प्रावधिक पंजीकृत मानी जायेगी. प्रावधिक पंजीयन प्रमाण पत्र जिला कलेक्टर के हस्ताक्षर से जारी किये जायेंगे इस हेतु किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 का प्रारूप 28 संलग्न है.

5. स्थायी पंजीकरण अथवा निरंतरता का निर्णय संबंधित जिले की निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन एवं कलेक्टर की अनुशंसा के आधार पर किया जायेगा. (संस्था के निरीक्षण हेतु किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 का प्रारूप 46 संलग्न है.) इस हेतु पत्र जारी होने के एक माह के भीतर संस्था के नियमित पंजीयन का प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप 46 में निरीक्षण प्रतिवेदन मय सत्यापित दस्तावेज एवं जिला कलेक्टर की स्पष्ट अनुशंसा सहित जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी/जिला बाल संरक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर से प्रस्तुत किया जाना होगा.

2. उपरोक्त समयावधि में नियमित पंजीयन का प्रस्ताव प्रस्तुत न किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा 41(5) के प्रावधानों के अनुसार संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी.

कृपया उपरोक्तानुसार कृत कार्यवाही का प्रतिवेदन एक माह के भीतर प्रेषित करने का कष्ट करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पी.एस.धु्रव, उप-सचिव.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 04 October 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2021-10-04.522/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2021-10-04.522.