लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 30 सितम्बर 2021
अधिसूचना
क्रमांक एफ 1-82/2021/17-1.⸺ गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) (छः मासिक प्रशिक्षण) नियम, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, ''उदरीय श्रोणि अल्ट्रासोनोग्राफी के मूलभूत : एम.बी.बी.एस. डॉक्टरों के लिये स्तर एक'' के छः माह के प्रशिक्षण संचालित करने हेतु पं. जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ को प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में अधिसूचित करती है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुरेन्द्र सिंह बाघे, उप-सचिव.
अटल नगर, दिनांक 30 सितम्बर 2021
क्रमांक एफ 1-82/2021/17-1.⸺ भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-82/2021/17-1 दिनांक 30 सितम्बर, 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुरेन्द्र सिंह बाघे, उप-सचिव.
Atal Nagar, the 30th September 2021
NOTIFICATION
No. F 1-82/2021/17-1.⸺ In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 7 of the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) (Six months Training) Rules, 2014, the State Government, hereby, notifies the Pt. Jawahar Lal Nehru Memorial Medical College, Raipur, Chhattisgarh as training centre for conducting the six months training of "the Fundamental in Abdomino-Pelvic Ultrasonography:Level one for M.B.B.S. doctors"
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SURENDRA SINGH BAGHE, Deputy Secretary.