सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 21 अक्टूबर 2021
अधिसूचना
क्रमांक एफ 13-14/2009/आ.प्र./1-3.⸺ छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 4 की उप-धारा (2) के खण्ड (दो) एवं धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) नियम, 1998 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात :-
संशोधन
उक्त नियमों की अनुसूची में,-
1. अनुसूची-दो के मुख्य सरल क्रमांक-दो में,
(क) उप-सरल क्रमांक 11 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किये जाये, अर्थात्ः-
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| ''11. | बिलासपुर | अनु. जाति 19% | 2, 8, 14, 20, 24, 29, 35, 41, 45, 51, 56, 62, 66, 72, 77, 81, 87, 93, 99 | |
| अनु. जनजाति 15% | 4, 10, 16, 23, 31, 37, 43, 50, 58, 64, 70, 78, 85, 91, 97 | |||
| अ. पि. व. 14% | 5, 12, 18, 26, 33, 39, 47, 54, 60, 68, 75, 83, 89, 96'' |
(ख) उप-सरल क्रमांक 15 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्ः-
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| ''15-क. | गौरेला-पेण्ड्रा- मरवाही | अनु. जाति 6% | 9, 23, 41, 58, 74, 92 | |
| अनु. जनजाति 57% | 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 47, 49, 51, 52, 54, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 68, 70, 71, 73, 75, 77, 79, 80, 82, 84, 86, 87, 89, 91, 93, 95, 96, 98, 100 | |||
| अ. पि. व. 14% | 4, 11, 18, 27, 32, 39, 48, 53, 62, 69, 76, 83, 88, 97'' |
2. यह संशोधन, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.
अटल नगर, दिनांक 21 अक्टूबर 2021
क्रमांक एफ 13-14/2009/आ.प्र./1-3.⸺ भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 13-14/2009/आ.प्र./1-3, दिनांक 21-10-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.
Atal Nagar, the 21st October 2021
NOTIFICATION
No. F 13-14/2009/R.C./1-3.⸺ In exercise of the powers conferred by cluuse (ii) of sub-section (2) of Section 4 and Section 13 of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Rules, 1998, namely:-
AMENDMENT
In Schedule of the said Rules,-
1. In Main Serial Number –II of Schedule-II,
(a) For Sub-serial number 11 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :-
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| "11. | Bilaspur | SC 19% | 2, 8, 14, 20, 24, 29, 35, 41, 45, 51, 56, 62, 66, 72, 77, 81, 87, 93, 99 | |
| ST 15% | 4, 10, 16, 23, 31, 37, 43, 50, 58, 64, 70, 78, 85, 91, 97 | |||
| OBC 14% | 5, 12, 18, 26, 33, 39, 47, 54, 60, 68, 75, 83, 89, 96." |
(b) After Sub-serial number 15 and entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| "15-A. | Gourella – Pendra - Marwahi | SC 6% | 9, 23, 41, 58, 74, 92 | |
| ST 57% | 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 47, 49, 51, 52, 54, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 68, 70, 71, 73, 75, 77, 79, 80, 82, 84, 86, 87, 89, 91, 93, 95, 96, 98, 100 | |||
| OBC 14% | 4, 11, 18, 27, 32, 39, 48, 53, 62, 69, 76, 83, 88, 97." |
2. This amendment shall come into force from the date of its publication of this Notification in the Official Gazette.
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
KAMALPREET SINGH, Secretary.