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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन संबंधी

Published 12 November 2021

Department
उच्च शिक्षा विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
572
Notification no.
क्रमांक 1984/237/आउशि/सम./21
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2021-11-12.572
Languages
English, Hindi

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 उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा ब्लॉक सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2021

अधिसूचना

क्रमांक 1984/237/आउशि/सम./21. - छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-34 (ए) की उपधारा-(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा-34 (ए) की उपधारा-(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामांकन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ को प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए वाणिज्य विषय अन्तर्गत वाणिज्य केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान सदस्य का नाम
34(क)(2)(एक) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, वाणिज्य 1. हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, वाणिज्य 2. पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, वाणिज्य 3. अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, वाणिज्य 4. शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर जगदलपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, वाणिज्य 5. संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर सरगुजा अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, वाणिज्य 6. शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़
3 4 (क) (2) (दो) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष, वाणिज्य 1. शासकीय दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर विभागाध्यक्ष, वाणिज्य 2. शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव विभागाध्यक्ष, वाणिज्य 3. शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय,बिलासपुर विभागाध्यक्ष, वाणिज्य 4. शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर विभागाध्यक्ष वाणिज्य 5. शासकीय किरोडीमल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायगढ़
34(क)(3)(तीन) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष, वाणिज्य 1. शासकीय महाविद्यालय, जामुल विभागाध्यक्ष, वाणिज्य 2. शासकीय महामाया महाविद्यालय, रतनपुर विभागाध्यक्ष, वाणिज्य, 3. शासकीय दंतेश्वरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दंतेवाडा विभागाध्यक्ष, वाणिज्य 4. शासकीय महाविद्यालय, जशपुरनगर विभागाध्यक्ष, वाणिज्य 5. शासकीय पी.डी. महाविद्यालय, रायगढ
34(क)(3)(चार) कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ श्री गोविन्द्रा भट्‌ट 1. आर.एस.एन. आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज धरमपेट नागपुर डॉ. तपेशचन्द्र गुप्ता 2. शासकीय जे. यो छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर डॉ. आबीद हसन खान 3. शासकीय महाविद्यालय, जामगांव (आर) जिला-दुर्ग डॉ. रमेश कुमार पाण्डेय 4. शासकीय बिलासा कन्या महाविद्यालय, बिलासपुर डॉ. विष्णु कुमार वर्मा 5. शासकीय महाविद्यालय, अकलतरा
34(क)(3)(पांच) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि आयुक्त अथवा उपसंचालक/ओ.एस.डी. उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, वाणिज्य, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

कृपया संलग्न परिशिष्ट (अ) में अंकित किये गये बिन्दुओं के आधार पर पाठ्‌यक्रम का निर्माण करना सुनिश्चित करें।

हस्ता./-

(शारदा वर्मा) आयुक्त.

अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2021

अधिसूचना

क्रमांक 1986/237/आउशि/सम./21. - छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-34 (ए) की उपधारा-(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा-34 (ए) की उपधारा-(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामाकंन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत प्रबंध केन्द्रीय अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान सदस्य का नाम
34(क)(2)(एक) विश्वविद्यालय क े उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्रबंध 1. हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्रबंध 2. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्रबंध 3. अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्रबंध 4. शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, जगदलपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्रबंध 5. संत गहिरागुरु विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर, सरगुजा अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्रबंध 6. शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़
34(क)(2)(दो) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष, प्रबंध 1. कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिलाई दुर्ग विभागाध्यक्ष, प्रबंध 2. शासकीय जे.पी. वर्मा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर विभागाध्यक्ष, प्रबंध 3. सेंट पेलोटी कॉलेज, रायपुर विभागाध्यक्ष 4. सी.एम.डी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर विभागाध्यक्ष 5. डी.पी.विप्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर
34(क)(3)(तीन) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष, प्रबंध 1. शासकीय देवी प्रसाद चौबे महाविद्यालय, गंडई विभागाध्यक्ष, प्रबंध 2. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर विभागाध्यक्ष प्रबंध 3. शासकीय ई.वी.स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोरबा विभागाध्यक्ष, प्रबंध 4. श्री शंकराचार्य महाविद्यालय, जुनवानी रोड भिलाई विभागाध्यक्ष, प्रबंध 5. सेंट थामस महाविद्यालय, भिलाई
34(क)(3)(चार)कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ डॉ. सुशील कुमार सिंह, 1. इंदिरा गांधी जनजातिय विश्वविद्यालय, अमरकंटक डॉ. दीपक कुमार शुक्ला, 2. शासकीय माता शबरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर डॉ. आर.पी.दास 3. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर डॉ. डी.आर. मेश्राम, 4. शासकीय महाविद्यालय, गुण्डरदेही डॉ. भुवना वेंकटरमन 5. ग ुरु घासीदास केन्द्रीय, विश्वविद्यालय, बिलासपुर
34(क)(3)(पांच) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि आयुक्त अथवा उपसंचालक/ओ.एस.डी. उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत प्रबंध हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

कृपया संलग्न परिशिष्ट (अ) में अंकित किये गये बिन्दुओं के आधार पर पाठ्‌यक्रम का निर्माण करना सुनिश्चित करें।

हस्ता./-

(शारदा वर्मा) आयुक्त.

अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2021

अधिसूचना

क्रमांक 1988/237/आउशि/समन्वय/2021. - छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-34 (ए) की उपधारा-(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा-34 (ए) की उपधारा-(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामाकंन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए वानिकी केन्द्रीय अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान सदस्य का नाम
34(क)(2)(एक) विश्वविद्यालय क े उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, वानिकी 1. शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, जगदलपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, वानिकी 2. संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर, सरगुजा
34(क)(2)(दो) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष वानिकी 1. शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर विभागाध्यक्ष वानिकी 2. संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर, सरगुजा विभागाध्यक्ष वानिकी 3. ग ुरू घांसीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर
34(क)(3)(तीन) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष वानिकी 1. संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर, सरगुजा विभागाध्यक्ष वानिकी 2. शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, जगदलपुर
34(क)(3)(चार)कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ 1. डॉ. विजय एम. इलोरकर कॉलेज आफ एग्रीकल्चर (पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ-अकोला) नागपुर 2. डॉ. के.के. चंद्रा ग ुरू घांसीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर 3. श्री विमल रात्रे शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर 4. डॉ. लालजी सिंह इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर 5. डॉ. भावना दिक्षित ग ुरू घांसीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर
34(क)(3)(पांच) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि आयुक्त अथवा उपसंचालक/ओ.एस.डी. उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, वानिकी अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

कृपया संलग्न परिशिष्ट (अ) में अंकित किये गये बिन्दुओं के आधार पर पाठ्‌यक्रम का निर्माण करना सुनिश्चित करें।

हस्ता./-

(शारदा वर्मा) आयुक्त.

अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2021

अधिसूचना

क्रमांक 1990/237/आउशि/समन्वय/2021. - छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-34 (ए) की उपधारा-(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा-34(ए) की उपधारा-(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामाकंन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए विज्ञान संकाय अन्तर्गत कम्प्यूटर सांईस केन्द्रीय अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान सदस्य का नाम
34(क)(2)(एक) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, संगणक 1. अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, संगणक 2. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, संगणक 3. हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, संगणक 4. शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, जगदलपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, संगणक 5. संत गहिरागुरु विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर, सरगुजा अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, संगणक 6. शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़
34(क)(2)(दो) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष, संगणक 1. शासकीय नागार्जून विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर विभागाध्यक्ष, संगणक 2. शासकीय व्ही.वाय.टी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग विभागाध्यक्ष, संगणक 3. शासकीय ई.राधवेन्द्र राव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर विभागाध्यक्ष, संगणक 4. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर विभागाध्यक्ष, संगणक 5. शासकीय जे. यो. छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर
34(क)(3)(तीन)कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष, संगणक 1. शासकीय महाविद्यालय, कुरूद विभागाध्यक्ष, संगणक 2. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा विभागाध्यक्ष, संगणक 3. शासकीय महाविद्यालय, वैशालीनगर, भिलाई विभागाध्यक्ष, संगणक 4. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बालौद विभागाध्यक्ष, संगणक 5. शासकीय एन.ई.एस. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जशपुर
34(क)(3)(चार)कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ डॉ. उग्रसेन सुमन, 1. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर डॉ. जितेन्द्र कुमार 2. अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर श्री एच.एस. टोडे, 3. संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, अंबिकापुर
34(क)(3)(पांच) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि आयुक्त अथवा उपसंचालक/ओ.एस.डी. उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, विज्ञान संकाय अन्तर्गत कम्प्यूटर सांईस अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

कृपया संलग्न परिशिष्ट (अ) में अंकित किये गये बिन्दुओं के आधार पर पाठ्‌यक्रम का निर्माण करना सुनिश्चित करें।

हस्ता./-

(शारदा वर्मा) आयुक्त.

अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2021

अधिसूचना

क्रमांक 1992/237/आउशि/समन्वय/2021. - छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-34 (ए) की उपधारा-(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा-34 (ए) की उपधारा-(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामाकंन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिकी केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान सदस्य का नाम
34(क)(2)(एक) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, भौतिकी 1. अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, भौतिकी 2. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, भौतिकी 3. हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, भौतिकी 4. शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, जगदलपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, भौतिकी 5. संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर, सरगुजा अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, भौतिकी 6. शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़
34(क)(2)(दो) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष, भौतिकी 1. शासकीय नागार्जून विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर विभागाध्यक्ष, भौतिकी 2. शासकीय वा.वा.पाटनकर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग विभागाध्यक्ष, भौतिकी 3. शासकीय बिलासा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर विभागाध्यक्ष, भौतिकी, 4. शासकीय एन.ई.एस स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जशपुर विभागाध्यक्ष, भौतिकी, 5. शासकीय राजीवगांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अंबिकापुर
34(क)(3)(तीन) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष, भौतिकी 1. शासकीय महाविद्यालय, पाटन विभागाध्यक्ष, भौतिकी, 2. शासकीय महाविद्यालय, सांरगढ़ विभागाध्यक्ष, भौतिकी, 3. शासकीय महाविद्यालय, मस्तुरी विभागाध्यक्ष, भौतिकी, 4. शासकीय महाविद्यालय, भाठापारा विभागाध्यक्ष, भौतिकी 5. शासकीय राधाबाई नवीन कन्या महाविद्यालय, रायपुर
34(क)(3)(चार) कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ डॉ. एस.जे.ढोबले 1. आर.टी.एम. विश्वविद्यालय, नागपुर श्री शशिकांत राठौर 2. शासकीय महाविद्यालय बलौदा जांजगीर चांपा डॉ. विनोद कुमार दुबे 3. शासकीय नागार्जून विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर डॉ. श्रीमती स्मृति अगवाल 4. शासकीय महाविद्यालय, वैशाली नगर भिलाई डॉ. आर.एस.खेर 5. प्राचार्य शासकीय महामाया महाविद्यालय, रतनपुर
4(क)(3)(पांच) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि आयुक्त अथवा उपसंचालक/ओ.एस.डी. उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, भौतिकी, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

कृपया संलग्न परिशिष्ट (अ) में अंकित किये गये बिन्दुओं के आधार पर पाठ्‌यक्रम का निर्माण करना सुनिश्चित करें।

हस्ता./-

(शारदा वर्मा) आयुक्त.

अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2021

अधिसूचना

क्रमांक 1994/237/आउशि/समन्वय/2021. - छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-34 (ए) की उपधारा-(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा-34 (ए) की उपधारा-(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामाकंन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए विज्ञान संकाय अन्तर्गत इलेक्ट्रानिकी केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान सदस्य का नाम
34(क)(2)(एक) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, इलेक्ट्रानिकी 1. अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर
34(क)(2)(दो) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष, इलेक्ट्रानिकी 1. शासकीय वी.वाय.टी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग
34(क)(3)(तीन) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष, इलेक्ट्रानिकी 2. कल्याण महाविद्यालय, भिलाई नगर, भिलाई
34(क)(3)(चार) कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ प्रो. संजय अवस्थी 1. शासकीय मॉडल कॉलेज पचौरी जबलपुर (म.प्र.) श्री प्रफुल्ल व्यास, 2. दिशा कॉलेज, रायपुर डॉ. संजय तिवारी, 3. पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
34(क)(3)(पांच) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि आयुक्त अथवा उपसंचालक/ओ.एस.डी. उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, इलेक्ट्रानिकी, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

कृपया संलग्न परिशिष्ट (अ) में अंकित किये गये बिन्दुओं के आधार पर पाठ्‌यक्रम का निर्माण करना सुनिश्चित करें।

हस्ता./-

(शारदा वर्मा) आयुक्त.

अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2021

अधिसूचना

क्रमांक 1996/237/आउशि/समन्वय/2021. - छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-34 (ए) की उपधारा-(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा-34 (ए) की उपधारा-(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामाकंन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए विज्ञान संकाय के अन्तर्गत सांख्यिकी केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान सदस्य का नाम
34(क)(2)(एक) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, सांख्यिकी 1. पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
34(क)(2)(दो) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष, सांख्यिकी 1. पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
34(क)(3)(तीन) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष, सांख्यिकी 1. पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
34(क)(3)(चार) कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ डॉ. आर.के. गंगेले 1. डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर डॉ. गौरी शंकर 2. सांख्यिकी अध्ययन शाला पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
34(क)(3)(पांच) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि आयुक्त अथवा उपसंचालक/ओ.एस.डी. उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, सांख्यिकी, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

कृपया संलग्न परिशिष्ट (अ) में अंकित किये गये बिन्दुओं के आधार पर पाठ्‌यक्रम का निर्माण करना सुनिश्चित करें।

हस्ता./-

(शारदा वर्मा) आयुक्त.

अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2021

अधिसूचना

क्रमांक 1998/237/आउशि/समन्वय/2021. - छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-34 (ए) की उपधारा-(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा-34 (ए) की उपधारा-(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामाकंन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए विज्ञान संकाय अन्तर्गत रसायन शास्त्र केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान सदस्य का नाम
34(क)(2)(एक) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, रसायन शास्त्र 1. अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, रसायन शास्त्र 2. पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, रसायन शास्त्र 3. हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, रसायन शास्त्र 4. शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, जगदलपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, रसायन शास्त्र 5. संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर, सरगुजा अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, रसायनशास्त्र 6. शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़
34(क)(2)(दो) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष, रसायन शास्त्र 1. शासकीय जे.यो.छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर विभागाध्यक्ष, रसायन शास्त्र, 2. शासकीय जे.पी. वर्मा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर विभागाध्यक्ष, रसायन शास्त्र 3. शासकीय लाहिडी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चिरमिरी विभागाध्यक्ष, रसायन शास्त्र 4. शासकीय महाविद्यालय, कवर्धा विभागाध्यक्ष, रसायन शास्त्र 5. शासकीय महाविद्यालय, खुर्सीपार
34(क)(3)(तीन) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष, रसायन शास्त्र 1. शासकीय कन्या महाविद्यालय, दुर्ग विभागाध्यक्ष, रसायन शास्त्र, 2. शासकीय महाविद्यालय, भाटापारा विभागाध्यक्ष, रसायन शास्त्र, 3. शासकीय महाविद्यालय, सरगांव विभागाध्यक्ष, रसायन शास्त्र, 4. शासकीय महाविद्यालय, मनेन्द्रगढ़ विभागाध्यक्ष, रसायन शास्त्र, 5. शासकीय महाविद्यालय, तखतपुर
34(क)(3)(चार) कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ डॉ. लल्लन मिश्रा 1. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी डॉ. आशीष तिवारी 2. शासकीय महाविद्यालय, पामगढ़ डॉ. ए. के. सिंग 3. शासकीय व्ही.वाय.टी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग डॉ. पी.के. सिंह 4. शासकीय टी.सी.एल. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जॉजगीर श्री राजमणी पटेल 5. शासकीय महाविद्यालय, भानपुरी
34(क)(3)(पांच) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि आयुक्त अथवा उपसंचालक/ओ.एस.डी. उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, रसायन शास्त्र, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

कृपया संलग्न परिशिष्ट (अ) में अंकित किये गये बिन्दुओं के आधार पर पाठ्‌यक्रम का निर्माण करना सुनिश्चित करें।

हस्ता./-

(शारदा वर्मा) आयुक्त.

अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2021

अधिसूचना

क्रमांक 2000/237/आउशि/समन्वय/2021. - छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-34 (ए) की उपधारा-(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा-34 (ए) की उपधारा-(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामाकंन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए विज्ञान संकाय अन्तर्गत भूविज्ञान केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान सदस्य का नाम
34(क)(2)(एक) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, भूविज्ञान 1. अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, भूविज्ञान 2. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, भूविज्ञान 3. हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, भूविज्ञान 4. शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, जगदलपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, भूविज्ञान 5. संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अम्बिकापुर, सरगुजा
34(क)(2)(दो) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष, भूविज्ञान 1. शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर विभागाध्यक्ष, भूविज्ञान 2. शासकीय ई.रा.राव स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, बिलासपुर विभागाध्यक्ष, भूविज्ञान 3. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर
34(क)(3)(तीन) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष -
34(क)(3)(चार) कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ डॉ. अरुण शांडिल्य 1. डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर डॉ. निनाद बोधनकर 2. पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर डॉ. भार्गव के. आयगंर 3. एन.आई.टी.रायपुर श्री ए.एस. झा 4. शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,जगदलपुर डॉ. संदीप वानसूत्रे 5. शासकीय नागार्जून विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर
34(क)(3)(पांच) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि आयुक्त अथवा उपसंचालक/ओ.एस.डी. उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, भूविज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

कृपया संलग्न परिशिष्ट (अ) में अंकित किये गये बिन्दुओं के आधार पर पाठ्‌यक्रम का निर्माण करना सुनिश्चित करें।

हस्ता./-

(शारदा वर्मा) आयुक्त.

अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2021

अधिसूचना

क्रमांक 2002/237/आउशि/समन्वय/2021. - छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-34 (ए) की उपधारा-(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा-34 (ए) की उपधारा-(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामाकंन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए विज्ञान संकाय अन्तर्गत गणित केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान सदस्य का नाम
34(क)(2)(एक) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, गणित 1. अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, भौतिकी 2. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, गणित 3. हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, गणित 4. संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर, सरगुजा अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, गणित 5. शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, जगदलपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, गणित 6. शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़
34(क)(2)(दो) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष, गणित, 1. शासकीय दू.ब. महिला स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर विभागाध्यक्ष, गणित 2. शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव, विभागाध्यक्ष, गणित 3. शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय,बिलासपुर विभागाध्यक्ष, गणित 4. शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर विभागाध्यक्ष, गणित 5. शासकीय किरोडीमल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायगढ
34(क)(3)(तीन) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष, गणित, 1. शासकीय महाविद्यालय, भाटापारा विभागाध्यक्ष, गणित, 2. शासकीय महाविद्यालय, अर्जुन्दा विभागाध्यक्ष, गणित, 3. शासकीय महाविद्यालय, सीपत विभागाध्यक्ष, गणित, 4. शासकीय महाविद्यालय, वैशाली नगर भिलाई विभागाध्यक्ष, गणित 5. शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, बलौदा, जांजगीर चांपा
4(क)(3)(चार) कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ डॉ. विनित कुमार अग्रवाल 1. शासकीय कन्या महाविद्यालय, होसंगाबाद डॉ. अरूण कुमार मिश्रा 2. शासकीय महाविद्यालय, उतई 2. कु. अंजली चन्द्रवंशी शासकीय जे.यो छ.ग स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर 3. डॉ. यतेन्द्र कुमार उपाध्याय शासकीय महाविद्यालय, कोटा 6 डॉ. सी.एस.राठौर, शासकीय इन्द्रजीत सिंह महाविद्यालय, अकलतरा
34(क)(3)(पांच) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि आयुक्त अथवा उपसंचालक/ओ.एस.डी. उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, गणित, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

कृपया संलग्न परिशिष्ट (अ) में अंकित किये गये बिन्दुओं के आधार पर पाठ्‌यक्रम का निर्माण करना सुनिश्चित करें।

हस्ता./-

(शारदा वर्मा) आयुक्त.

अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2021

अधिसूचना

क्रमांक 2004/237/आउशि/समन्वय/2021. - छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-34 (ए) की उपधारा-(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा-34 (ए) की उपधारा-(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामाकंन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए जीव-विज्ञान संकाय अन्तर्गत जैविकी केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान सदस्य का नाम
34(क)(2)(एक) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, जैविकी 1. पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
34(क)(2)(दो) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष, जैविकी 1. पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
34(क)(3)(तीन) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष, जैविकी 1. पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
34(क)(3)(चार) कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ प्रा.े विनय श्रीवास्तव 1. बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल प्रा.े अदिती पोद्‌दार 2. पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
प्रा.े आर.के.प्रधान 3. पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर डॉ.(श्रीमती) आरती परगनिवा 4. पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर डॉ. ए.के.गुप्ता 5. पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
34(क)(3)(पांच) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि आयुक्त अथवा उपसंचालक/ओ.एस.डी. उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, जैविकी, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

कृपया संलग्न परिशिष्ट (अ) में अंकित किये गये बिन्दुओं के आधार पर पाठ्‌यक्रम का निर्माण करना सुनिश्चित करें।

हस्ता./-

(शारदा वर्मा) आयुक्त.

अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2021

अधिसूचना

क्रमांक 2006/237/आउशि/समन्वय/2021.- छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-34 (ए) की उपधारा-(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा-34 (ए) की उपधारा-(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामाकंन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए जीव-विज्ञान संकाय अन्तर्गत वनस्पति शास्त्र केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान सदस्य का नाम
34(क)(2)(एक) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, वनस्पति शास्त्र 1. अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, वनस्पति शास्त्र 2. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, वनस्पति शास्त्र 3. हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, वनस्पति शास्त्र 4. शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, जगदलपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, वनस्पति शास्त्र 5. संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर, सरगुजा अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, वनस्पति शास्त्र 6. शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़
34(क)(2)(दो) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष, वनस्पति शास्त्र 1. शासकीय नागार्जून विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर विभागाध्यक्ष, वनस्पति शास्त्र 2. शासकीय महाविद्यालय, उतई विभागाध्यक्ष, वनस्पति शास्त्र 3. शासकीय ई. राध्वेन्द्र राव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर विभागाध्यक्ष, वनस्पति शास्त्र 4. शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर विभागाध्यक्ष, वनस्पति शास्त्र 5. शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर
34(क)(3)(तीन) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष, वनस्पति शास्त्र 1. शासकीय महाविद्यालय, धरसीवां विभागाध्यक्ष, वनस्पति शास्त्र 2. शासकीय महाविद्यालय, जामगांव (आर.) विभागाध्यक्ष, वनस्पति शास्त्र 3. शासकीय महाविद्यालय, मुगेली विभागाध्यक्ष, वनस्पति शास्त्र 4. शासकीय महाविद्यालय, काेंडागांव विभागाध्यक्ष, वनस्पति शास्त्र 5. शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर
34(क)(3)(चार) कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ डॉ. विजय प्रताप सिंह 1. सी.एम.पी. महावि. प्रयागराज डॉ. विपला कोहली 2. शासकीय नागार्जून विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर डॉ. उषा चंदेल 3. शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय दुर्ग श्री शिवाकांत मिश्रा, 4. शासकीय महाविद्यालय, चिरमिरी डॉ. अजयानंद बहादुर 5. शासकीय ई. राघवेन्द्र राव महाविद्यालय, बिलासपुर
34(क)(3)(पांच) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि आयुक्त अथवा उपसंचालक/ओ.एस.डी. उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, वनस्पति शास्त्र, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

कृपया संलग्न परिशिष्ट (अ) में अंकित किये गये बिन्दुओं के आधार पर पाठ्‌यक्रम का निर्माण करना सुनिश्चित करें।

हस्ता./-

(शारदा वर्मा) आयुक्त.

अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2021

अधिसूचना

क्रमांक 2008/237/आउशि/समन्वय/2021. - छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-34 (ए) की उपधारा-(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा-34 (ए) की उपधारा-(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामाकंन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है। उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए जीव-विज्ञान संकाय अन्तर्गत प्राणीशास्त्र केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान सदस्य का नाम
34(क)(2)(एक) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राणीशास्त्र 1. अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राणीशास्त्र 2. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राणीशास्त्र 3. हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राणीशास्त्र 4. शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, जगदलपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राणीशास्त्र 5. संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर, सरगुजा अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राणीशास्त्र 6. शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़
34(क)(2)(दो) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों क े स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र 1. शासकीय दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र 2. शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र 3. शासकीय जे.पी.वर्मा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र 4. शासकीय लहिडी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चिरमिरी विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र 5. शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर
34(क)(3)(तीन) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र 1. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, आरंग विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र 2. शासकीय महाविद्यालय, वैशाली नगर विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र 3. शासकीय महाविद्यालय, रतनपुर विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र 4. शासकीय महाविद्यालय, कुसमी विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र 5. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोण्डागांव
34(क)(3)(चार) कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ डॉ. उज्जवला देशमुख 1. शासकीय विदर्भ इन्सीटिय्‌ट ऑफ साईंस अमरावती, महाराष्ट्र डॉ. हेमा कुलकर्णी 2. शासकीय महाविद्यालय, जामगांव (आर) डॉ. शुभदा रहलकर 3. शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर डॉ. शशि गुप्ता 4. शासकीय विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर डॉ. रमेश कुमार तम्बोली, 5. शासकीय किरोडीमल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायगढ़
34(क)(3)(पांच) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि आयुक्त अथवा उपसंचालक/ओ.एस.डी. उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राणीशास्त्र, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

कृपया संलग्न परिशिष्ट (अ) में अंकित किये गये बिन्दुओं के आधार पर पाठ्‌यक्रम का निर्माण करना सुनिश्चित करें।

हस्ता./-

(शारदा वर्मा) आयुक्त.

अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2021

अधिसूचना

क्रमांक 2010/237/आउशि/समन्वय/2021.- छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-34 (ए) की उपधारा-(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा-34 (ए) की उपधारा-(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामाकंन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए जीव-विज्ञान संकाय अन्तर्गत मानव विज्ञान केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान सदस्य का नाम
34(क)(2)(एक) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, मानव विज्ञान 1. ग ुरु घांसीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, मानव विज्ञान 2. पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, मानव विज्ञान 3. हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, मानव विज्ञान 4. संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर, सरगुजा अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, मानव विज्ञान 5. शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, जगदलपुर
34(क)(2)(दो) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष, मानव विज्ञान 1. शासकीय जे.यो. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर विभागाध्यक्ष, मानव विज्ञान 2. शासकीय वि.या.ता स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग विभागाध्यक्ष, मानव विज्ञान 3. शासकीय कन्या महाविद्यालय, जगदलपुर विभागाध्यक्ष, मानव विज्ञान 4. शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनाांदगांव विभागाध्यक्ष, मानव विज्ञान 5. शासकीय एन.ई.एस पी.जी महाविद्यालय, जशपुर नगर
34(क)(3)(तीन) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष, मानव विज्ञान 1. शासकीय राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अंबिकापुर विभागाध्यक्ष, मानव विज्ञान 2. शिक्षण विभाग शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, जगदलपुर
34(क)(3)(चार) कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ डॉ. राजेश के गौतम 1. डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर डॉ.श्रीमती संपदा बैस 2. शासकीय जे. यो छत्तीसगढ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर श्री श्यामा चरण 3. शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर डॉ. निरजा सेन 4. शासकीय जे.यो.छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायपुर डॉ. अशोक कुमार प्रधान 5. पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
34(क)(3)(पांच) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि आयुक्त अथवा उपसंचालक/ओ.एस.डी. उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, मानव विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

कृपया संलग्न परिशिष्ट (अ) में अंकित किये गये बिन्दुओं के आधार पर पाठ्‌यक्रम का निर्माण करना सुनिश्चित करें।

हस्ता./-

(शारदा वर्मा) आयुक्त.

अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2021

अधिसूचना

क्रमांक 2012/237/आउशि/समन्वय/2021. - छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-34 (ए) की उपधारा-(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा-34 (ए) की उपधारा-(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामाकंन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए जीव-विज्ञान संकाय अन्तर्गत बायोटेक्नालॉजी केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान सदस्य का नाम
34(क)(2)(एक) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, बायोटेक्नालॉजी 1. अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, बायोटेक्नालॉजी 2. पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, बायोटेक्नालॉजी 3. हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, बायोटेक्नालॉजी 4. संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, बायोटेक्नालॉजी 5. शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, जगदलपुर
34(क)(2)(दो) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष, बायोटेक्नालॉजी 1. शासकीय नागार्जून विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर विभागाध्यक्ष, बायोटेक्नालॉजी 2. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कुरूद विभागाध्यक्ष, बायोटेक्नालॉजी 3. शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव विभागाध्यक्ष, बायोटेक्नालॉजी 4. शासकीय विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर विभागाध्यक्ष, बायोटेक्नालॉजी 5. शासकीय वि.या.ता स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग
34(क)(3)(तीन) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष, बायोटेक्नालॉजी 1. स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाविद्यालय, हुडको भिलाई विभागाध्यक्ष, बायोटेक्नालॉजी 2. शंकराचार्य महाविद्यालय, भिलाई विभागाध्यक्ष, बायोटेक्नालॉजी 3. शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, बिलासपुर विभागाध्यक्ष, बायोटेक्नालॉजी 4. डी.एल.एस. महाविद्यालय, बिलासपुर विभागाध्यक्ष, बायोटेक्नालॉजी 5. कल्याण महाविद्यालय, भिलाई
34(क)(3)(चार) कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ डॉ. एस.एस. संधु 1. रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर डॉ. कमलेश शुक्ला, 2. पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर डॉ. सुभा ठाकुर 3. सेंट थामस कॉलेज, भिलाई दुर्ग डॉ. अमृता कुमार पंडा 4. विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग, बिलासपुर श्री संजना भगत 5. शासकीय नागार्जून विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर
34(क)(3)(पांच) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि आयुक्त अथवा उपसंचालक/ओ.एस.डी. उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, बायोटेक्नालॉजी, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

कृपया संलग्न परिशिष्ट (अ) में अंकित किये गये बिन्दुओं के आधार पर पाठ्‌यक्रम का निर्माण करना सुनिश्चित करें।

हस्ता./-

(शारदा वर्मा) आयुक्त.

अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2021

अधिसूचना

क्रमांक 2014/237/आउशि/समन्वय/2021.- छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-34 (ए) की उपधारा-(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा-34 (ए) की उपधारा-(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामाकंन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए जीव विज्ञान संकाय अन्तर्गत सूक्ष्म जीवविज्ञान केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान सदस्य का नाम
34(क)(2)(एक) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, सुक्ष्म जीवविज्ञान 1. अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, सुक्ष्म जीवविज्ञान 2. पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, सुक्ष्म जीवविज्ञान 3. शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, जगदलपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, सुक्ष्म जीवविज्ञान 4. संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, सुक्ष्म जीवविज्ञान 5. हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, सुक्ष्म जीवविज्ञान 6. शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़
34(क)(2)(दो) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष, सुक्ष्म जीवविज्ञान 1. शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर विभागाध्यक्ष, सुक्ष्म जीवविज्ञान 2. शासकीय विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर विभागाध्यक्ष, सुक्ष्म जीवविज्ञान 3. शासकीय जे.पी.वर्मा महाविद्यालय, बिलासपुर विभागाध्यक्ष, सुक्ष्म जीवविज्ञान 4. डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर विभागाध्यक्ष, सुक्ष्म जीवविज्ञान 5. शासकीय कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग
34(क)(3)(तीन) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष, सुक्ष्म जीवविज्ञान 1. अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर विभागाध्यक्ष, सुक्ष्म जीवविज्ञान 2. शासकीय कन्या महाविद्यालय, महासमुन्द विभागाध्यक्ष, सुक्ष्म जीवविज्ञान 3. लोयला महाविद्यालय, कुनकुरी, जशपुरनगर विभागाध्यक्ष, सुक्ष्म जीवविज्ञान 4. शासकीय महाविद्यालय, कवर्धा विभागाध्यक्ष, सुक्ष्म जीवविज्ञान 5. शासकीय महाविद्यालय, उतई
34(क)(3)(चार) कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ श्रीमती मोहिनी मधुगिरी 1. आर.टी.एम. विश्वविद्यालय, नागपुर डॉ. सीमा बेलोरकर 2. अटल बिहारी वोजपेयी, विश्वविद्यालय बिलासपुर श्रीमती रश्मि परिहार 3. शासकीय विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर डॉ. रचना चौधरी 4. शंकराचार्य महाविद्यालय, भिलाई श्रीमती रेखा गुप्ता 5. शासकीय वि.या.ता. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग
34(क)(3)(पांच) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि आयुक्त अथवा उपसंचालक/ओ.एस.डी. उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, सूक्ष्म जीवविज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

कृपया संलग्न परिशिष्ट (अ) में अंकित किये गये बिन्दुओं के आधार पर पाठ्‌यक्रम का निर्माण करना सुनिश्चित करें।

हस्ता./-

(शारदा वर्मा) आयुक्त.

अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2021

अधिसूचना

क्रमांक 2016/237/आउशि/समन्वय/2021. - छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-34 (ए) की उपधारा-(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा-34 (ए) की उपधारा-(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामाकंन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए तकनीकी संकाय के अन्तर्गत फार्मेसी केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान सदस्य का नाम
34(क)(2)(एक) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल फार्मेसी 1. ग ुरु घांसीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, फार्मेसी 2. पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल फार्मेसी 3. संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अम्बिकापुर सरगुजा
34(क)(2)(दो) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष, फार्मेसी शिक्षण विभाग, 1. संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर सरगुजा
34(क)(3)(तीन) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष डीन फार्मेसी 1. पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर व्याख्याता, फार्मेसी 2. पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर डॉ. भारती अहिरवार 3. ग ुरु घांसीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर
34(क)(3)(चार) शासन द्वारा अनुशंसित कुलाधिपति द्वारा निर्देशित विषय विशेषज्ञ प्रो. प्रफुल्ला एम. सांबले 1. आर.टी.एम. विश्वविद्यालय, नागपुर डॉ. संजय डहरवाल 2. पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर डॉ. राजेन्द्र जांघडे़ 3. पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर डॉ. विशाल, जैन 4. पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर विभागाध्यक्ष, फार्मेसी शिक्षण विभाग, 5. संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अम्बिकापुर सरगुजा
34(क)(3)(पांच) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि आयुक्त अथवा उपसंचालक/ओ.एस.डी. उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, फार्मेसी अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

कृपया संलग्न परिशिष्ट (अ) में अंकित किये गये बिन्दुओं के आधार पर पाठ्‌यक्रम का निर्माण करना सुनिश्चित करें।

हस्ता./-

(शारदा वर्मा) आयुक्त.

अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2021

अधिसूचना

क्रमांक 2018/237/आउशि/समन्वय/2021.- छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-34 (ए) की उपधारा-(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा-34 (ए) की उपधारा-(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामाकंन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए गृहविज्ञान संकाय अन्तर्गत गृह विज्ञान केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान सदस्य का नाम
34(क)(2)(एक) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, गृह विज्ञान 1. अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, गृह विज्ञान 2. पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, गृह विज्ञान 3. हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, गृह विज्ञान 4. संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर, सरगुजा अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, गृह विज्ञान 5. शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, जगदलपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, गृह विज्ञान 6. शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़
34(क)(2)(दो) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष, गृह विज्ञान 1. शासकीय कन्या महाविद्यालय, जशपुर विभागाध्यक्ष, गृह विज्ञान 2. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी विभागाध्यक्ष, गृह विज्ञान 3. होलीक्रास महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अंबिकापुर विभागाध्यक्ष, गृह विज्ञान 4. शासकीय दू.ब.महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर विभागाध्यक्ष, गृह विज्ञान 5. शासकीय वा.वा पाटणकर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग
34(क)(3)(तीन) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष, गृह विज्ञान 1. शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त महाविद्यालय, बालोद विभागाध्यक्ष, गृह विज्ञान 2. शासकीय महाविद्यालय, भिलाई -3 विभागाध्यक्ष, गृह विज्ञान 3. शासकीय शबरी कन्या महाविद्यालय, बिलासपुर विभागाध्यक्ष, गृह विज्ञान 4. शासकीय कमला देवी महिला महाविद्यालय, राजनांदगांव विभागाध्यक्ष, गृह विज्ञान 5. शासकीय के.एम.टी कन्या महाविद्यालय, रायगढ़
34(क)(3)(चार) कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ डॉ वर्षा गोपाल डोडिया 1. श्री योगानंद स्वामी महाविद्यालय, नांदेड़ महाराष्ट्र डॉ.(श्रीमती) अल्का दुग्गल, 2. शासकीय वा.वा पाटणकर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग डॉ श्रीमती अनुभा झा 3. शासकीय दू.ब महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर डॉ क्षिप्रा बैनर्जी 4. शासकीय दू.ब.महिला पी.जी महाविद्यालय, रायपुर डॉ.श्रीमती सुषमा घई 5. शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर
34(क)(3)(पांच) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि आयुक्त अथवा उपसंचालक/ओ.एस.डी. उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, गृह विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

कृपया संलग्न परिशिष्ट (अ) में अंकित किये गये बिन्दुओं के आधार पर पाठ्‌यक्रम का निर्माण करना सुनिश्चित करें।

हस्ता./-

(शारदा वर्मा) आयुक्त.

अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2021

अधिसूचना

क्रमांक 2020/237/आउशि/समन्वय/2021. - छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-34 (ए) की उपधारा-(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा-34 (ए) की उपधारा-(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामाकंन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए विज्ञान संकाय अन्तर्गत बायो केमेस्ट्री केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान सदस्य का नाम
34(क)(2)(एक) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, बायो केमेस्ट्री 1. अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, बायो केमेस्ट्री 2. पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
34(क)(2)(दो) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष, बायो केमेस्ट्री 1. पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर विभागाध्यक्ष, बायो केमेस्ट्री 2. अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर
34(क)(3)(तीन) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष, बायो केमेस्ट्री 1. पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
34(क)(3)(चार) कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ डॉ. हर्षित झा 1. ग ुरु घांसीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर
34(क)(3)(पांच) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि आयुक्त अथवा उपसंचालक/ओ.एस.डी. उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, बायो केमेस्ट्री अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

कृपया संलग्न परिशिष्ट (अ) में अंकित किये गये बिन्दुओं के आधार पर पाठ्‌यक्रम का निर्माण करना सुनिश्चित करें।

हस्ता./-

(शारदा वर्मा) आयुक्त.

अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2021

अधिसूचना

क्रमांक 2022/237/आउशि/समन्वय/2021.- छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-34 (ए) की उपधारा-(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा-34 (ए) की उपधारा-(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामाकंन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए कला संकाय के अन्तर्गत आधार पाठ्‌यक्रम केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान नाम/पदनाम
34(क)(2)(एक) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, अंगे्रजी 1. पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल अंग्रेजी 2. अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल हिन्दी 3. हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल हिन्दी 4. शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय जगदलपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल हिन्दी 5. संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अम्बिकापुर सरगुजा अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, हिन्दी 6. शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़
34(क)(2)(दो) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष 1. विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी शासकीय नागार्जून विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर 2. विभागाध्यक्ष, हिन्दी शासकीय बिलासा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर 3. विभागाध्यक्ष, हिन्दी शासकीय काकातीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर 4. विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी शासकीय वैशाली नगर महाविद्यालय, भिलाई 5. विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी शासकीय वि.या.ता. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग
34(क)(3)(तीन) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष, हिन्दी 1. शासकीय महाविद्यालय, भिलाई-3 विभागाध्यक्ष, हिन्दी 2. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कुरूद विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी 3. शासकीय कन्या महाविद्यालय, कांकेर विभागाध्यक्ष, अंगे्रजी 4. शासकीय महाविद्यालय, सक्ती विभागाध्यक्ष, अंगे्रजी 5. शासकीय महाविद्यालय, धरसीवॉ
34(क)(3)(चार) शासन द्वारा अनुशंसित कुलाधिपति द्वारा निर्देशित विषय विशेषज्ञ डॉ. अशोक सचदेवा 1. हमिदीया महाविद्यालय, भोपाल डॉ. यशेश्वरी धु्रव, 2. शासकीय वा.वा पाटनकर कन्या महाविद्यालय, दुर्ग डॉ श्रीमती श्रावणी चक्रवर्ती 3. शासकीय बिलासा स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर 4 डॉ. राजेश कुमार दुबे शासकीय नवीन महाविद्यालय,खरोरा जिला- रायपुर 5. डॉ. राकेश तिवारी शासकीय के.एम.टी. महाविद्यालय, रायगढ़

34(क)(3)(पांच)आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि

आयुक्त अथवा उपसंचालक/ओ.एस.डी.

उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, आधार पाठ्‌यक्रम पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

कृपया संलग्न परिशिष्ट (अ) में अंकित किये गये बिन्दुओं के आधार पर पाठ्‌यक्रम का निर्माण करना सुनिश्चित करें।

हस्ता./-

(शारदा वर्मा) आयुक्त.

अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2021

अधिसूचना

क्रमांक 2024/237/आउशि/समन्वय/2021. - छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-34 (ए) की उपधारा-(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा-34 (ए) की उपधारा-(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामाकंन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए विधि संकाय के अन्तर्गत विधि केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान सदस्य का नाम
34(क)(2)(एक) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, विधि 1. पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल विधि 2. अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल विधि 3. हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल विधि 4. शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय जगदलपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल विधि 5. संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अम्बिकापुर सरगुजा अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, विधि 6. शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़
34(क)(2)(दो) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष, विधि 1. शासकीय छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर विभागाध्यक्ष, विधि 2. शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर विभागाध्यक्ष, विधि 3. राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर विभागाध्यक्ष, विधि 4. शासकीय घनश्याम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बालोद विभागाध्यक्ष, विधि 5. शासकीय पी.डी. महाविद्यालय, रायगढ
34(क)(3)(तीन) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष, विधि 1. शासकीय विधि महाविद्यालय, भाटापारा विभागाध्यक्ष, विधि 2. शासकीय एन.ई.एस स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जशपुर विभागाध्यक्ष, विधि 3. एस.बी.के.पी. लॉ महाविद्यालय, रायगढ़ विभागाध्यक्ष, विधि 4. सेठ आर.सी.एस. विधि महाविद्यालय,दुर्ग विभागाध्यक्ष,विधि 5. शिक्षण विभाग सरगुजा विश्वविद्यालय, अंबिकापुर
34 (क) (3) (चार)शासन द्वारा अनुशंसित कुलाधिपति द्वारा निर्देशित विषय विशेषज्ञ डॉ. बिजयानंद बेहरा 1. लाजपत राय विधि महाविद्यालय, संबलपुर डॉ सुरेन्द्र कुमार 2. शासकीय जे.यो. छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय,रायपुर डॉ. सपना तांम्रकार 3. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी श्री प्रदीप शर्मा 4. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायगढ़ श्री समन नारायण उपाध्याय, 5. विश्वविद्यालय अध्ययन शाला अंबिकापुर
34(क)(3)(पांच) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि आयुक्त अथवा उपसंचालक/ओ.एस.डी. उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, विधि पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

कृपया संलग्न परिशिष्ट (अ) में अंकित किये गये बिन्दुओं के आधार पर पाठ्‌यक्रम का निर्माण करना सुनिश्चित करें।

हस्ता./-

(शारदा वर्मा) आयुक्त.

अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2021

अधिसूचना

क्रमांक 2026/237/आउशि/समन्वय/2021. - छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-34 (ए) की उपधारा-(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा-34 (ए) की उपधारा-(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामाकंन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए शिक्षा संकाय अन्तर्गत शारीरिक शिक्षा केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान सदस्य का नाम
34(क)(2)(एक)विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, शारीरिक शिक्षा 1. पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, शारीरिक शिक्षा 2. हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग
34(क)(2)(दो) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष, शारीरिक शिक्षा 1. पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर विभागाध्यक्ष, शारीरिक शिक्षा 2. हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग
34(क)(3)(तीन) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष, शारीरिक शिक्षा 1. विप्र कला, वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर विभागाध्यक्ष, शारीरिक शिक्षा 2. सेठ आरएसएस महाविद्यालय, दुर्ग विभागाध्यक्ष, शारीरिक शिक्षा 3. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कुरुद
34(क)(3)(चार) कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ डॉ. दीपक मेहता 1. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर डॉ. राजीव चौधरी 2. पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर डॉ. कुलदीप दुबे 3. प्राचार्य, सेंट पेलौटी महाविद्यालय, रायपुर डॉ. मिलिन्द्र 4. डी.पी. विप्र महाविद्यालय, रायपुर डॉ. प्रमोद कुमार यादव, 5. मनसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन कोहका रोड कुरूद भिलाई
34(क)(3)(पांच) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि आयुक्त अथवा उपसंचालक/ओ.एस.डी. उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, शारीरिक शिक्षा, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

कृपया संलग्न परिशिष्ट (अ) में अंकित किये गये बिन्दुओं के आधार पर पाठ्‌यक्रम का निर्माण करना सुनिश्चित करें।

हस्ता./-

(शारदा वर्मा) आयुक्त.

अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2021

अधिसूचना

क्रमांक 2028/237/आउशि/समन्वय/2021. - छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-34 (ए) की उपधारा-(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा-34 (ए) की उपधारा-(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामाकंन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए शिक्षा संकाय अन्तर्गत शिक्षा केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान सदस्य का नाम
34(क)(2)(एक) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, शिक्षा 1. पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, शिक्षा 2. हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, शिक्षा 3. अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, शिक्षा 4. शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, जगदलपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, शिक्षा 5. संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर, सरगुजा
34(क)(2)(दो) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष, शिक्षा 1. स्वरुपा नंद महाविद्यालय, भिलाई विभागाध्यक्ष, शिक्षा 2. कल्याण महाविद्यालय, भिलाई विभागाध्यक्ष,शिक्षा 3. धनश्याम सिंह आर्य कन्या महाविद्यालय, दुर्ग विभागाध्यक्ष, शिक्षा 4. प्राचार्य शिक्षा महाविद्यालय, बिलासपुर विभागाध्यक्ष, शिक्षा 5. प्राचार्य डी.पी.विप्र शिक्षा महाविद्यालय, बिलासपुर
34(क)(3)(तीन) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष, शिक्षा 1. सेंट विसेट पेलोटी कॉलेज, रायपुर विभागाध्यक्ष, शिक्षा 2. प्राचार्य सी.एम.डी. शिक्षा महाविद्यालय, बिलासपुर विभागाध्यक्ष, शिक्षा 3. जगदगुरू शंकराचार्य हुडकों महाविद्यालय, भिलाई विभागाध्यक्ष, शिक्षा 4. मौलाना आजाद महाविद्यालय, बिलासपुर विभागाध्यक्ष, शिक्षा 5. कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिलाई
34(क)(3)(चार) कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ डॉ. ज्ञानेन्द्र कुमार राउत 1. इंदिरा गांधी जनजातिय विश्वविद्यालय, अमरकंटक डॉ. मोहना सुशांत पंंिडत 2. भिलाई महिला महाविद्यालय, सेक्टर -9 भिलाई श्रीमती रमाकांती साहू 3. इन्स्टीयूट आफ एडवास स्टडीज इन एजुकेशन बिलासपुर डॉ. रोसमा जाकोब 4. क्राईस्ट महाविद्यालय, जगदलपुर डॉ. सुजीत मिश्रा, प्राध्यापक, 5. ग ुरू घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर
34(क)(3)(पांच) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि आयुक्त अथवा उपसंचालक/ओ.एस.डी. उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, शिक्षा, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

कृपया संलग्न परिशिष्ट (अ) में अंकित किये गये बिन्दुओं के आधार पर पाठ्‌यक्रम का निर्माण करना सुनिश्चित करें।

हस्ता./-

(शारदा वर्मा) आयुक्त.

अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2021

अधिसूचना

क्रमांक 2030/237/आउशि/समन्वय/2021. - छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-34 (ए) की उपधारा-(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा-34 (ए) की उपधारा-(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामाकंन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए सामाजिक विज्ञान संकाय अन्तर्गत रक्षा अध्ययन केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान सदस्य का नाम
34(क)(2)(एक) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, रक्षा अध्ययन पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
34(क)(2)(दो) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष डॉ. गिरीशकांत पाण्डेय कुल सचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
34(क)(3)(तीन) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष, रक्षा अध्ययन शासकीय नागार्जून स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर
34(क)(3)(चार) कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ प्रो. गिरीश शर्मा 1. शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, ग्वालियर प्रो. मंघेश तिवारी 2. विप्र महाविद्याल, रायपुर
34(क)(3)(पांच) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि आयुक्त अथवा उपसंचालक/ओ.एस.डी. उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, रक्षा अध्ययन, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

कृपया संलग्न परिशिष्ट (अ) में अंकित किये गये बिन्दुओं के आधार पर पाठ्‌यक्रम का निर्माण करना सुनिश्चित करें।

हस्ता./-

(शारदा वर्मा) आयुक्त.

अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2021

अधिसूचना

क्रमांक 2032/237/आउशि/समन्वय/2021. - छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-34 (ए) की उपधारा-(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हु माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा-34 (ए) की उपधारा-(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामाकंन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए सामाजिक विज्ञान संकाय अन्तर्गत समाजशास्त्र केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान सदस्य का नाम
34(क)(2)(एक) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, समाजशास्त्र 1. पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, समाजशास्त्र 2. हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, समाजशास्त्र 3. अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, समाजशास्त्र 4. शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, जगदलपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, समाजशास्त्र 5. संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर, सरगुजा अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, समाजशास्त्र 6. शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़
34(क)(2)(दो) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र 1. शासकीय जे. यो छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र 2. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कटघोरा विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र 3. शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र 4. शासकीय महाविद्यालय, रामानुजगंज विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र 5. शासकीय महाविद्यालय, खरसिया
34(क)(3)(तीन) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र 1. शासकीय कन्या महाविद्यालय, धमतरी विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र 2. शासकीय महाविद्यालय, डोगरगढ़ विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र 3. शासकीय महाविद्यालय, सीपत विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र 4. शासकीय महाविद्यालय, रतनपुर विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र 5. शासकीय महाविद्यालय, बरमकेला
34(क)(3)(चार) कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ प्रो. महेश शुक्ला 1. शासकीय रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा डॉ धमेन्द्र यादव, 2. शासकीय कन्या महाविद्यालय, बलौदाबाजार श्री नीलम संजीव एक्का, 3. शासकीय महाविद्यालय, मंचादूर डॉ. राम कुमार बैनर्जी, 4. शासकीय महाविद्यालय, अकलतरा डॉ. विद्‌याचरण शुक्ला, 5. शासकीय महाविद्यालय, लैलूगा
34(क)(3)(पांच) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि आयुक्त अथवा उपसंचालक/ओ.एस.डी. उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, समाजशास्त्र, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

कृपया संलग्न परिशिष्ट (अ) में अंकित किये गये बिन्दुओं के आधार पर पाठ्‌यक्रम का निर्माण करना सुनिश्चित करें।

हस्ता./-

(शारदा वर्मा) आयुक्त.

अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2021

अधिसूचना

क्रमांक 2034/237/आउशि/समन्वय/2021. - छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-34 (ए) की उपधारा-(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा-34 (ए) की उपधारा-(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामाकंन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए सामाजिक विज्ञान संकाय अन्तर्गत मनोविज्ञान केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान सदस्य का नाम
34(क)(2)(एक) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, मनोविज्ञान 1. पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, मनोविज्ञान 2. हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोविज्ञान 3. अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोविज्ञान 4. संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर, सरगुजा अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोविज्ञान 5. शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर जगदलपुर
34(क)(2)(दो) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान 1. शासकीय दू.ब.महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान 2. शासकीय व्ही.वाय.टी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान 3. शासकीय भानुप्रताप देव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान 4. शासकीय नवीन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान 5. शासकीय टी.सी.एल़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जॉजगीर
34(क)(3)(तीन) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान 1. शासकीय बी.सी.एस. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान 2. होलीक्रास कन्या महाविद्यालय, अंबिकापुर विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान 3. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बैकुण्ठपुर विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान 4. शासकीय किरोडीमल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायगढ विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान 5. शासकीय ई.वी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोरबा
34(क)(3)(चार) कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ डॉ भूपेदर सिंह 1. बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल डॉ. बशीर हसन 2. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर डॉ. जय सिंह 3. शासकीय भानुप्रताप देव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर डॉ.(श्रीमती) प्रभावती शुक्ला, 4. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर श्रीमती जय श्री पंचागम 5. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी
34(क)(3)(पांच) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि आयुक्त अथवा उपसंचालक/ओ.एस.डी. उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, मनोविज्ञान, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

कृपया संलग्न परिशिष्ट (अ) में अंकित किये गये बिन्दुओं के आधार पर पाठ्‌यक्रम का निर्माण करना सुनिश्चित करें।

हस्ता./-

(शारदा वर्मा) आयुक्त.

अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2021

अधिसूचना

क्रमांक 2036/237/आउशि/समन्वय/2021. - छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-34 (ए) की उपधारा-(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा-34 (ए) की उपधारा-(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामाकंन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए सामाजिक विज्ञान संकाय अन्तर्गत राजनीति विज्ञान केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान सदस्य का नाम
34(क)(2)(एक) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, राजनीति विज्ञान 1. पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, राजनीति विज्ञान 2. हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, राजनीति विज्ञान 3. अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, राजनीति विज्ञान 4. शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, जगदलपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, राजनीति विज्ञान 5. संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर, सरगुजा अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, राजनीतिविज्ञान 6. शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़
34(क)(2)(दो) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान 1. शासकीय वी.वाय.टी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान 2. शासकीय कमलादेवी राठी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान 3. शासकीय किरोडीमल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायगढ़ विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान 4. शासकीय ई. वी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोरबा विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान 5. शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अंबिकापुर
34(क)(3)(तीन) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान 1. शासकीय महाविद्यालय, वैशाली नगर जिला-दुर्ग विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान, 2. शासकीय कन्या महाविद्यालय, जगदलपुर विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान, 3. शासकीय महाविद्यालय, तखतपुर विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान 4. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सूरजपुर विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान 5. शासकीय महाविद्यालय, बीरगांव
4(क)(3)(चार) कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ प्रो. अनुपम शर्मा 1. इंदिरा गांधी जनजातिय विश्वविद्यालय, अमरकंटक डॉ. शीलभद्र कुमार 2. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुन्द डॉ. अंजली कश्यप 3. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बेमेतरा डॉ कमलेश दुबे, 4. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामानुजनगर श्रीमती अनामिका झा 5. शासकीय काकतीय स्नताकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर
34(क)(3)(पांच) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि आयुक्त अथवा उपसंचालक/ओ.एस.डी. उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, राजनीति विज्ञान, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

कृपया संलग्न परिशिष्ट (अ) में अंकित किये गये बिन्दुओं के आधार पर पाठ्‌यक्रम का निर्माण करना सुनिश्चित करें।

हस्ता./-

(शारदा वर्मा)

आयुक्त.

अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2021

अधिसूचना

क्रमांक 2038/237/आउशि/समन्वय/2021. - छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-34 (ए) की उपधारा-(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा-34 (ए) की उपधारा-(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामाकंन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए सामाजिक विज्ञान संकाय अन्तर्गत इतिहास केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान सदस्य का नाम
34(क)(2)(एक) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, इतिहास 1. पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, इतिहास 2. हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, इतिहास 3. अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, इतिहास 4. शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, जगदलपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, इतिहास 5. संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर, सरगुजा अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, इतिहास 6. शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़
34(क)(2)(दो) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष, इतिहास 1. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुंद विभागाध्यक्ष, इतिहास 2. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोगरगढ विभागाध्यक्ष, इतिहास 3. शासकीय शबरी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर
विभागाध्यक्ष, इतिहास 4. शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अंबिकापुर विभागाध्यक्ष, इतिहास 5. शासकीय किरोड़ीमल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायगढ
34(क)(3)(तीन) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष, इतिहास 1. शासकीय महाविद्यालय, जामुल विभागाध्यक्ष, इतिहास 2. शासकीय महाविद्यालय, मैनपुर विभागाध्यक्ष, इतिहास 3. शासकीय महाविद्यालय, सीपत विभागाध्यक्ष, इतिहास 4. शासकीय महाविद्यालय, कांसाबेल, विभागाध्यक्ष, इतिहास 5. शासकीय एम.आर.स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चॉपा
34(क)(3)(चार) कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ डॉ. बी.के.श्रीवास्तव 1. डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर डॉ. अनिल कुमार पाण्डेय 2. शासकीय कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग डॉ. कु. रंजनी चंदेल, 3. शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर डॉ. शिखा सरकार 4. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दंतेवाडा डॉ. रंजित बारिक 5. शासकीय के.एम.टी. कन्या महाविद्यालय, रायगढ़
34(क)(3)(पांच) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि आयुक्त अथवा उपसंचालक/ओ.एस.डी. उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, इतिहास, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

कृपया संलग्न परिशिष्ट (अ) में अंकित किये गये बिन्दुओं के आधार पर पाठ्‌यक्रम का निर्माण करना सुनिश्चित करें।

हस्ता./-

(शारदा वर्मा) आयुक्त.

अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2021

अधिसूचना

क्रमांक 2040/237/आउशि/समन्वय/2021. - छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-34 (ए) की उपधारा-(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा-34 (ए) की उपधारा-(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामाकंन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए सामाजिक विज्ञान संकाय अन्तर्गत प्राचीन भारतीय इतिहास केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान सदस्य का नाम

1. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राचीन भारतीय इतिहास

34(क)(2)(एक) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

34(क)(2)(दो) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष, प्राचीन भारतीय इतिहास 1. शासकीय जे.यो.छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर
34(क)(3)(तीन) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष, प्राचीन भारतीय इतिहास 1. शासकीय बिलासा कन्या महाविद्यालय, बिलासपुर
34(क)(3)(चार) कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ डॉ. एस.के. द्विवेदी 1. जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर डॉ अखिलेश पाण्डेय 2. शासकीय बिलासा कन्या महाविद्यालय, बिलासपुर डॉ मंगला नंद झा 3. इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ श्री नितेश कुमार मिश्रा 4. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर डॉ (श्रीमती) मोना जैन, 5. शासकीय जे.यो.छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर
34(क)(3)(पांच) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि आयुक्त अथवा उपसंचालक/ओ.एस.डी. उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राचीन भारतीय इतिहास, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

कृपया संलग्न परिशिष्ट (अ) में अंकित किये गये बिन्दुओं के आधार पर पाठ्‌यक्रम का निर्माण करना सुनिश्चित करें।

हस्ता./-

(शारदा वर्मा) आयुक्त.

अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2021

अधिसूचना

क्रमांक 2042/237/आउशि/समन्वय/2021. - छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-34 (ए) की उपधारा-(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा-34 (ए) की उपधारा-(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामाकंन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए सामाजिक विज्ञान संकाय अन्तर्गत भूगोल केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान सदस्य का नाम
34(क)(2)(एक) विश्वविद्यालय क े उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, भूगोल 1. पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, भूगोल 2. हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, भूगोल 3. अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, भूगोल 4. शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, जगदलपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, भूगोल 5. संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर, सरगुजा अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, भूगोल 6. शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़
34(क)(2)(दो) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष, भूगोल, 1. शासकीस बी.सी.एस महाविद्यालय, धमतरी विभागाध्यक्ष, भूगोल, 2. शासकीस महाविद्यालय, वैशालीनगर भिलाई विभागाध्यक्ष, भूगोल, 3. शासकीस कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर विभागाध्यक्ष, भूगोल 4. शासकीय महाविद्यालय, बलौदा जिला-जांजगीर चांपा विभागाध्यक्ष, भूगोल 5. शासकीय किरोड़ीमल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायगढ़
34(क)(3)(तीन) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष, भूगोल 1. शासकीय महाविद्यालय, कुरूद विभागाध्यक्ष, भूगोल, 2. शासकीय महाविद्यालय, लालबहादुर नगर विभागाध्यक्ष, भूगोल, 3. शासकीय ई वी पी.जी. महाविद्यालय, कोरबा विभागाध्यक्ष, भूगोल 4. शासकीय एन.ई.एस. महाविद्यालय, जशपुर विभागाध्यक्ष, भूगोल 5. शासकीय कन्या महाविद्यालय जॉजगीर
34(क)(3)(चार) कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ डॉ. रामभूषण तिवारी 1. इंदिरा गांधी जनजातिय विश्वविद्यालय, अमरकंटक डॉ. श्रीमती शीला श्रीधर 2. शासकीय दू.ब.महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर डॉ. जय सिंह साहू, 3. शासकीय कमलादेवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव डॉ. चैतन्य प्रसाद नंद 4. शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, जॉजगीर श्री जितेन्द्र कुमार बारले 5. शासकीय कन्या महाविद्यालय, कांकेर
34(क)(3)(पांच) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि आयुक्त अथवा उपसंचालक/ओ.एस.डी. उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, भूगोल, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

कृपया संलग्न परिशिष्ट (अ) में अंकित किये गये बिन्दुओं के आधार पर पाठ्‌यक्रम का निर्माण करना सुनिश्चित करें।

हस्ता./-

(शारदा वर्मा)

आयुक्त.

अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2021

अधिसूचना

क्रमांक 2044/237/आउशि/समन्वय/2021. - छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-34 (ए) की उपधारा-(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा-34 (ए) की उपधारा-(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामाकंन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए सामाजिक विज्ञान संकाय अन्तर्गत अर्थशास्त्र केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान सदस्य का नाम
34(क)(2)(एक) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, अर्थशास्त्र 1. पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, अर्थशास्त्र 2. हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, अर्थशास्त्र 3. अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, अर्थशास्त्र 4. शहिद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, जगदलपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, अर्थशास्त्र 5. संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर, सरगुजा अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, अर्थशास्त्र 6. शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़
34(क)(2)(दो) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र 1. शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र 2. शासकीय जे.यो. छत्तीसगढ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र 3. शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र 4. शासकीय किरोड़ीमल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायगढ़ विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र 5. शासकीय ई.वी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोरबा
34(क)(3)(तीन) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र 1. शासकीय महाविद्यालय, दल्लीराजहरा विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र 2. शासकीय महाविद्यालय, मस्तूरी विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र 3. शासकीय महाविद्यालय, सुकमा विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र 4. शासकीय महाविद्यालय, सीतापुर 5 विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र शासकीय कन्या महाविद्यालय, बलौदाबाजार
34(क)(3)(चार) कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ डॉ. एस.एस.मोहंती 1. उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर 2. डॉ. रितेश अग्रवाल शासकीय महाविद्यालय, वैशाली नगर डॉ. मदन मोहन जोशी 3. शासकीय महाविद्यालय, कटघोरा श्री सुधीर सिंग 4. शासकीय महाविद्यालय, वाड्रफनगर डॉ. वेणुगोपाल 5. रुसा कार्यालय
34(क)(3)(पांच) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि आयुक्त अथवा उपसंचालक/ओ.एस.डी. उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, अर्थशास्त्र, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

कृपया संलग्न परिशिष्ट (अ) में अंकित किये गये बिन्दुओं के आधार पर पाठ्‌यक्रम का निर्माण करना सुनिश्चित करें।

हस्ता./-

(शारदा वर्मा)

आयुक्त.

अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2021

अधिसूचना

क्रमांक 2046/237/आउशि/समन्वय/2021. - छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-34 (ए) की उपधारा-(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा-34 (ए) की उपधारा-(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामाकंन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए कला संकाय अन्तर्गत संस्कृत केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान सदस्य का नाम
34(क)(2)(एक) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, संस्कृत 1. पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, संस्कृत 2. हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल संस्कृत 3. अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल संस्कृत 4. शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, जगदलपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल संस्कृत 5. संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर, सरगुजा अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, संस्कृत 6. शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़
34(क)(2)(दो) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष, संस्कृत 1. शासकीय दू.श्री.वै. स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय, रायपुर विभागाध्यक्ष, संस्कृत 2. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जशपुर नगर विभागाध्यक्ष, संस्कृत 3. शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव
34(क)(3)(तीन) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष श्री जनेन्द्र दीवान 1. शासकीय वी.वाय.टी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग
34(क)(3)(चार) कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ डॉ. मनुलता शर्मा 1. बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, बनारस श्री वैभव वंसत कान्हे 2. शासकीय दू.श्री.वै. स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय, रायपुर कु.कादम्बरी शर्मा, 3. शासकीय दू.श्री.वै. स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय, रायपुर श्री आनंद राम पैकरा 4. शासकीय एन.ई.एस महाविद्यालय, जशपुर नगर डॉ. बहुरन सिंह पटेल 5. शासकीय दू.श्री.वै. स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय, रायपुर
34(क)(3)(पांच) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि आयुक्त अथवा उपसंचालक/ओ.एस.डी. उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, संस्कृत, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

कृपया संलग्न परिशिष्ट (अ) में अंकित किये गये बिन्दुओं के आधार पर पाठ्‌यक्रम का निर्माण करना सुनिश्चित करें।

हस्ता./-

(शारदा वर्मा) आयुक्त.

अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2021

अधिसूचना

क्रमांक 2048/237/आउशि/समन्वय/2021. - छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-34 (ए) की उपधारा-(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा-34 (ए) की उपधारा-(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामाकंन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए कला संकाय अन्तर्गत प्राच्य संस्कृत (क्लासिक्स) केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान सदस्य का नाम
34(क)(2)(एक) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राच्य संस्कृत(क्लासिक्स) 1. पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राच्य संस्कृत(क्लासिक्स) 2. हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राच्य संस्कृत(क्लासिक्स) 3. संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर
34(क)(2)(दो) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष, प्राच्य संस्कृत(क्लासिक्स) 1. शासकीय दू.श्री.वै.स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय, रायपुर
34(क)(3)(तीन) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष, ज्योतिष 1. शासकीय दू.श्री.वै.स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय, रायपुर विभागाध्यक्ष, प्राच्य संस्कृत(क्लासिक्स) 2. महर्षि दयानंद संस्कृत कॉलेज गुरुकुल आश्रम कोसरंगी, महासमुन्द विभागाध्यक्ष, प्राच्य संस्कृत(क्लासिक्स) 3. श्री रामेश्वर गहिरा गुरू प ्राच्य संस्कृत महाविद्यालय श्रीकोट जिला-जशपुर
34(क)(3)(चार) कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ डॉ. शशि सिंह, संस्कृत विज्ञान 1. डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर डॉ. रामकिशोर मिश्रा 2. शासकीय दू.श्री.वै. स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय, रायपुर श्री बहुरन सिंह पटेल 3. शासकीय दू.श्री.वै. स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय, रायपुर डॉ. बीपी शर्मा, 4. शासकीय दू.श्री.वै. स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय, रायपुर श्री प्रशान्त मिश्रा 5. श्री रामेश्वर गहिरा गुरू प्राच्य संस्कृत महाविद्यालय, श्रीकोट जिला- जशपुर
34(क)(3)(पांच) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि आयुक्त अथवा उपसंचालक/ओ.एस.डी. उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राच्य संस्कृत (क्लासिक्स), पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

कृपया संलग्न परिशिष्ट (अ) में अंकित किये गये बिन्दुओं के आधार पर पाठ्‌यक्रम का निर्माण करना सुनिश्चित करें।

हस्ता./-

(शारदा वर्मा) आयुक्त.

अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2021

अधिसूचना

क्रमांक 2050/237/आउशि/समन्वय/2021. - छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-34 (ए) की उपधारा-(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा-34 (ए) की उपधारा-(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामाकंन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए कला संकाय अन्तर्गत ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान सदस्य का नाम
34(क)(2)(एक) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान 1. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर विभागाध्यक्ष, ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान 2. ग ुरु घांसीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर
34(क)(2)(दो) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष डॉ. हरिश कुमार साहू, 1. व्याख्याता ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
34(क)(3)(तीन) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष श्री संतुराम कश्यप, 1. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर डॉ. सुपर्ण सेन गूप्ता, 2. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
34(क)(3)(चार) शासन द्वारा अनुशंसित कुलाधिपति द्वारा निर्देशित विषय विशेषज्ञ डॉ. शालिनी लिहित कर 1. आर.टी.एम. नागपुर विश्वविद्यालय नागपुर डॉ. सुनील सतपथी 2. एन.आई.टी. रायपुर डॉ. व्ही. के. अहिरवार 3. शासकीय वी.वाय.टी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग डॉ. प्रवीण शर्मा 4. शासकीय नागार्जून विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर
34(क)(3)(पांच) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि आयुक्त अथवा उपसंचालक/ओ.एस.डी. उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

कृपया संलग्न परिशिष्ट (अ) में अंकित किये गये बिन्दुओं के आधार पर पाठ्‌यक्रम का निर्माण करना सुनिश्चित करें।

हस्ता./-

(शारदा वर्मा) आयुक्त.

अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2021

अधिसूचना

क्रमांक 2052/237/आउशि/समन्वय/2021. - छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-34 (ए) की उपधारा-(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा-34 (ए) की उपधारा-(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामाकंन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए कला संकाय अन्तर्गत उर्दू केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान सदस्य का नाम
34(क)(2)(एक) विश्वविद्यालय क े उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, उर्दू 1. पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
34(क)(2)(दो) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष -
34(क)(3)(तीन) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष -
34(क)(3)(चार) कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ डॉ. फरीदा उल मुस्तफा, 1. डॉ. हरिसिंग गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.) डॉ. खलिद जावेद 2. जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, दिल्ली डॉ. शहजाद अंजूम 3. जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, दिल्ली
34(क)(3)(पांच) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि आयुक्त अथवा उपसंचालक/ओ.एस.डी. उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, कला संकाय अन्तर्गत उर्दू पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

कृपया संलग्न परिशिष्ट (अ) में अंकित किये गये बिन्दुओं के आधार पर पाठ्‌यक्रम का निर्माण करना सुनिश्चित करें।

हस्ता./-

(शारदा वर्मा) आयुक्त.

अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2021

अधिसूचना

क्रमांक 2054/237/आउशि/समन्वय/2021. - छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-34 (ए) की उपधारा-(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा-34 (ए) की उपधारा-(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामाकंन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए कला संकाय अन्तर्गत संगीत/नृत्य/चित्रकला केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान सदस्य का नाम
34(क)(2)(एक) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, संगीत 1. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, संगीत 2. हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, संगीत 3. अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, संगीत 4. संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर, सरगुजा
34(क)(2)(दो) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष, संगीत 1. शासकीय दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर विभागाध्यक्ष, संगीत 2. इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ विभागाध्यक्ष, संगीत 3. कमला नेहरु महाविद्यालय कोरबा विभागाध्यक्ष, संगीत 4. शासकीय महाविद्यालय, मनेन्द्रगढ़
34(क)(3)(तीन) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष, संगीत 1. शासकीयकमलादेवी राठी महिला महाविद्यालय, राजनांदगांव विभागाध्यक्ष, संगीत 2. भातखण्डे संगीत महाविद्यालय, बिलासपुर विभागाध्यक्ष, नृत्य 3. शासकीय वा.वा.पाटनकर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग
34(क)(3)(चार) कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ डॉ. जयंत खौत 1. इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश डॉ. खिलेश्वर पटेल 2. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी श्री योगेन्द्र त्रिपाठी, 3. शासकीय कन्या महाविद्यालय, दुर्ग डॉ. लिखेश्वर वर्मा 4. इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ डॉ. दिवाकर कश्यप 5. इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़
34(क)(3)(पांच) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि आयुक्त अथवा उपसंचालक/ओ.एस.डी. उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, कला संकाय अन्तर्गत संगीत/नृत्य/चित्रकला पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

कृपया संलग्न परिशिष्ट (अ) में अंकित किये गये बिन्दुओं के आधार पर पाठ्‌यक्रम का निर्माण करना सुनिश्चित करें।

हस्ता./-

(शारदा वर्मा) आयुक्त.

अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2021

अधिसूचना

क्रमांक 2056/237/आउशि/समन्वय/2021. - छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-34 (ए) की उपधारा-(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा-34 (ए) की उपधारा-(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामाकंन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए कला संकाय अन्तर्गत दर्शनशास्त्र केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान सदस्य का नाम
34(क)(2)(एक) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, दर्शनशास्त्र 1. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, दर्शनशास्त्र 2. हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल दर्शनशास्त्र 3. अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर
34(क)(2)(दो) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष, दर्शनशास्त्र 1. शासकीय जे. यो. छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर विभागाध्यक्ष, दर्शनशास्त्र 2. शासकीय दिग्विजय पी.जी. महाविद्यालय, राजनांदगांव
34(क)(3)(तीन) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष, दर्शनशास्त्र 1. दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर विभागाध्यक्ष, दर्शनशास्त्र 2. डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर
34(क)(3)(चार) कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ डॉ. प्रदीप खरे 1. सरोजिनी नायडू नूतन कन्या महाविद्यालय, भोपाल श्री जगेलाल गहरे 2. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर डॉ. लक्ष्मीकांत साहू, 3. महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, रायपुर
34(क)(3)(पांच) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि आयुक्त अथवा उपसंचालक/ओ.एस.डी. उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, कला संकाय अन्तर्गत दर्शनशास्त्र पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

कृपया संलग्न परिशिष्ट (अ) में अंकित किये गये बिन्दुओं के आधार पर पाठ्‌यक्रम का निर्माण करना सुनिश्चित करें।

हस्ता./-

(शारदा वर्मा) आयुक्त.

अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2021

अधिसूचना

क्रमांक 2058/237/आउशि/समन्वय/2021. - छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-34 (ए) की उपधारा-(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा-34 (ए) की उपधारा-(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामाकंन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए कला संकाय अन्तर्गत भाषा विज्ञान केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान सदस्य का नाम
34(क)(2)(एक) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, भाषा विज्ञान 1. पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
34(क) (2)(दो) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष, भाषा विज्ञान 1. पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
34(क)(3)(तीन) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष, भाषा विज्ञान 1. शासकीय कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय, देवेन्द्र नगर, रायपुर
34(क)(3)(चार) कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ डॉ. अभिज्ञान द्विवेदी 1. डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर डॉ. चितरंजन कर 2. कोटा रायपुर डॉ. मधु कामरा 3. दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर डॉ. गिरिजा शंकर गौतम 4. पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
34(क)(3)(पांच) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि आयुक्त अथवा उपसंचालक/ओ.एस.डी. उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, कला संकाय अन्तर्गत भाषा विज्ञान पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

कृपया संलग्न परिशिष्ट (अ) में अंकित किये गये बिन्दुओं के आधार पर पाठ्‌यक्रम का निर्माण करना सुनिश्चित करें।

हस्ता./-

(शारदा वर्मा) आयुक्त.

अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2021

अधिसूचना

क्रमांक 2060/237/आउशि/समन्वय/2021. - छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-34 (ए) की उपधारा-(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा-34 (ए) की उपधारा-(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामाकंन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए कला संकाय अन्तर्गत अंग्रेजी केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान सदस्य का नाम
34(क)(2)(एक) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, अंग्रेजी 1. पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, अंग्रेजी 2. हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, अंग्रेजी 3. अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, अंग्रेजी 4. शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, जगदलपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, अंग्रेजी 5. संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर, सरगुजा अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, अंगे्रजी 6. शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़
34(क)(2)(दो) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी 1. शासकीय जे.पी. वर्मा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी 2. शासकीय दंतेश्वरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दंतेवाडा विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी 3. डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी 4. शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगाव विभागाध्यक्ष अंग्रजी 5. शासकीय एम.आर. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चांपा
34(क)(3)(तीन) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी 1. शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, अंबिकापुर विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी 2. शासकीय महाविद्यालय, सीपत विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी 3. शासकीय कन्या महाविद्यालय, कांकेर विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी 4. शासकीय महाविद्यालय, रामानुजगंज विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी 5. शासकीय महाविद्यालय, गुण्डरदेही
34(क)(3)(चार) कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ डॉ. विनिता चौधरी 1. हमीदिया विश्वविद्यालय, भोपाल डॉ. नीलू श्रीवास्तव, 2. शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय, राजनांदगांव डॉ.देव श्री चक्रवर्ती 3. शासकीय माधव राव सप्रे महाविद्यालय, पेण्ड्रारोड श्री शैलेष मिश्रा 4. शासकीय महाविद्यालय, पाटन डॉ.रीता सोनी 5. शासकीय नागार्जून विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर
4(क)(3)(पांच) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि आयुक्त अथवा उपसंचालक/ओ.एस.डी. उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, कला संकाय अन्तर्गत अंग्रेजी पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

कृपया संलग्न परिशिष्ट (अ) में अंकित किये गये बिन्दुओं के आधार पर पाठ्‌यक्रम का निर्माण करना सुनिश्चित करें।

हस्ता./-

(शारदा वर्मा) आयुक्त.

अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2021

अधिसूचना

क्रमांक 2062/237/आउशि/समन्वय/2021. - छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-34 (ए) की उपधारा-(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा-34 (ए) की उपधारा-(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामाकंन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए कला संकाय अन्तर्गत हिन्दी केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान नाम/पदनाम
34(क)(2)(एक) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, हिन्दी 1. पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, हिन्दी 2. हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, हिन्दी 3. अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, हिन्दी 4. शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, जगदलपुर अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, हिन्दी 5. संत गहिरागुरु विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर, सरगुजा अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, हिन्दी 6. शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़
34(क)(2)(दो) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष, हिन्दी 1. शासकीय जे. यो छत्तीसगढ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर विभागाध्यक्ष, हिन्दी 2. शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगाव विभागाध्यक्ष, हिन्दी 3. शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर विभागाध्यक्ष, हिन्दी 4. शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अंबिकापुर विभागध्यक्ष हिन्दी 5. शासकीय टी.सी.एल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जॉजगीर
34(क)(3)(तीन) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष, हिन्दी 1. शासकीय डी.के. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलौदाबाजार विभागाध्यक्ष, हिन्दी 2. शासकीय महाविद्यालय, मंचादूर विभागाध्यक्ष, हिन्दी 3. शासकीय महाविद्यालय, समोदा विभागाध्यक्ष, हिन्दी 4. शासकीय महाविद्यालय, किरन्दुल विभागाध्यक्ष, हिन्दी 5. शासकीय महाविद्यालय, खरसिया
34(क)(3)(चार) कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ डॉ. आनंद प्रकाश त्रिपाठी 1. सागर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.) डॉ. कविता वैष्णव 2. शासकीय महाविद्यालय,भखारा डॉ. मनीष दीवान 3. शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर श्री कौशिक कुमार, 4. शासकीय महाविद्यालय, शंकरगढ़ डॉ. रामकिंकर पांडे, 5. शासकीय लाहिडी महाविद्यालय चिरमिरी
34(क)(3)(पांच) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि आयुक्त अथवा उपसंचालक/ओ.एस.डी. उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, कला संकाय अन्तर्गत हिन्दी पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

कृपया संलग्न परिशिष्ट (अ) में अंकित किये गये बिन्दुओं के आधार पर पाठ्‌यक्रम का निर्माण करना सुनिश्चित करें।

हस्ता./-

(शारदा वर्मा) आयुक्त.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 12 November 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2021-11-12.572/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2021-11-12.572.