वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 22 नवम्बर 2021
अधिसूचना
क्रमांक एफ-10-50/2021/वाक/पांच (80).⸺ छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट माल को, स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक, दिनांक 23-11-2021 से 31-03-2022 तक की अवधि के लिए, कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है, अर्थात् :-
अनुसूची
| अ.क्र. | माल का विवरण | छूट की सीमा |
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | हाई स्पीड डीजल | अंशतः इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 23 प्रतिशत 1 रूपया प्रति लीटर हो जाए। |
| 2. | पेट्रोल | अंशतः इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 24 प्रतिशत 2 रूपया प्रति लीटर हो जाए। |
2. यह अधिसूचना 23 नवंबर, 2021 से प्रभावशील होगी। अटल नगर, दिनांक 22 नवम्बर 2021 क्रमांक एफ-10-50/2021/वाक/पांच (80).⸺ भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-50/2021/वाक/पांच (80), दिनांक 22-11-2021 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.
Atal Nagar, the 22nd November 2021
NOTIFICATION
No. F-10-50/2021/CT/V (80).⸺ In exercise of the powers conferred by sub-Section (1) of Section 15-B of Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby, exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below, from payment of tax to the extent specified in column (3), for the period from 23-11-2021 to 31-03-2022, namely :-
SCHEDULE
| S.No. | Description of Goods | Extent of exemption |
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | High Speed Diesel | Partly, so as to reduce the rate of tax to 23 percent + 1 Rupee Per litre. |
| 2. | Petrol | Partly, so as to reduce the rate of tax to 24 percent + 2 Rupees Per litre. |
2. This Notification shall come into force from 23rd November, 2021.